57वीं जीएसटी परिषद (GST Council) ने गिरफ्तारी की शक्तियाँ समाप्त करने और अभियोजन की न्यूनतम राशि बढ़ाकर ₹5 करोड़ करने की सिफारिश की
मुख्य तथ्य
- 8 अक्टूबर 2026 को GST परिषद की 57वीं बैठक में CGST अधिनियम, 2017 की धारा 69 को हटाकर GST के तहत गिरफ्तारी की शक्तियाँ समाप्त करने की सिफारिश की गई।
- अभियोजन के लिए धनराशि की सीमा ₹1 करोड़ से बढ़कर ₹5 करोड़ हो जाएगी।
- नकद खाते (cash ledger) में अतिरिक्त शेष राशि की वापसी के दावे सिस्टम द्वारा अपने आप मंजूर किए जाएंगे, किसी अधिकारी के हस्तक्षेप के बिना।
- केवल जुर्माने से जुड़े मामलों में अपील के लिए पहले जमा की जाने वाली राशि की अधिकतम सीमा ₹40 करोड़ होगी (CGST और SGST के तहत ₹20 करोड़ प्रत्येक)।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
[नीति] 2025 में हुई 56वीं बैठक में दरें घटाई गईं और उन्हें सरल बनाया गया। इस बैठक में प्रक्रियाओं और दंड संबंधी कानूनों में सुधार किए गए हैं। गिरफ्तारी की शक्तियाँ समाप्त करना भरोसे पर आधारित कर प्रशासन की दिशा में एक बड़ा कदम है। परिषद केवल सिफारिश करती है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (CGST Act) में बदलाव के लिए संसद और राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी चाहिए, जबकि नियमों में बदलाव की अधिसूचना केंद्र सरकार जारी करती है। यह विषय GS-3 में कराधान और GS-2 में संघवाद से जुड़ा है।