सहकारी क्षेत्र को अधिक ऋण देने के लिए संसद ने NCDC (संशोधन) विधेयक पारित किया
मुख्य तथ्य
- लोकसभा ने विधेयक को 11 अगस्त और राज्यसभा ने 12 अगस्त 2026 को पारित किया।
- यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम (National Co-operative Development Corporation Act), 1962 में संशोधन करता है।
- NCDC अब सहकारी समितियों को सीधे ऋण और अनुदान दे सकता है।
- यह सहकारी विकास के लिए काम करने वाली अन्य संस्थाओं को भी धन दे सकता है।
- NCDC सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Cooperation) के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
[अर्थव्यवस्था] सहकारी संस्थाओं की मदद करने वाली कई एजेंसियाँ खुद सहकारी संस्था के रूप में पंजीकृत नहीं हैं। पहले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) उन्हें वित्तीय सहायता नहीं दे सकता था। इस बदलाव से बिना किसी नए बजटीय सहयोग के सहकारी क्षेत्र को कर्ज देने का दायरा बढ़ता है।