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Indian Polity and Constitution17 August 2026UPSCSSCDefence

राष्ट्रपति ने केरल (नाम परिवर्तन) अधिनियम को मंजूरी दी; राज्य को केरलम (Keralam) कहा जाएगा

मुख्य तथ्य

यह क्यों महत्वपूर्ण है

[राजव्यवस्था] अनुच्छेद 3 के तहत संसद साधारण बहुमत से किसी राज्य का नाम बदल सकती है। विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश लेना और संबंधित राज्य की राय जानना आवश्यक है। पहले हुए नाम परिवर्तनों में 2011 में उड़ीसा (Orissa) का नाम ओडिशा (Odisha) करना शामिल है।

पहले पूछा गया: CDS II 2019 में किसी राज्य का नाम और उसकी सीमाएँ बदलने की संसद की शक्ति के बारे में पूछा गया था।

खुद को परखें

Under which Article of the Constitution did Parliament rename Kerala as Keralam in 2026?

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