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Indian Polity and Constitution12 October 2026UPSCSSC

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि दिल्ली में शांतिपूर्वक एकत्र लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लिया जाए और उनकी आवाजाही में बाधा न डाली जाए

मुख्य तथ्य

यह क्यों महत्वपूर्ण है

[SC Ruling] अनुच्छेद 19(1)(b) नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19(3) उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। यह आदेश दिखाता है कि न्यायालय इन दोनों प्रावधानों के बीच संतुलन कैसे बनाता है। न्यायालय बिना कानूनी आधार के हिरासत में रखने को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मानता है। इसकी तुलना जंतर मंतर (Jantar Mantar) और बोट क्लब (Boat Club) में विरोध प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ दिए गए 2018 के फैसले से करें। इसे GS-2 में मौलिक अधिकारों और पुलिस की भूमिका से जोड़कर पढ़ें।

खुद को परखें

Which provision of the Constitution guarantees citizens the right to assemble peacefully and without arms?

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