जब कोई ऋण ऐप गलत तरीके से काम करता है, तो उसकी जिम्मेदारी ऐप की नहीं, ऋणदाता की होती है। RBI के डिजिटल ऋण नियम यही कहते हैं। RBI ऐप की एक सार्वजनिक सूची रखता है। 2025 में 87 ऐप ब्लॉक किए गए थे।
विषय-सूची
डिजिटल ऋण क्या है और इसमें कौन-कौन शामिल हैं?
डिजिटल ऋण का अर्थ है ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ऋण देना और चुकाना। RBI के नियमों में तीन पक्ष बताए गए हैं।
कौन क्या करता है?

- विनियमित संस्था (RE): वह ऋणदाता जिसके कामकाज पर RBI के नियम लागू होते हैं, जैसे बैंक या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी।
- ऋण सेवा प्रदाता (LSP): वह व्यवसाय जो RE के साथ काम करता है। वह कर्ज लेने वालों को खोज सकता है या ऐप चला सकता है।
- डिजिटल ऋण ऐप (DLA): वह ऐप जिससे कर्ज लेने वाला व्यक्ति ऋण के लिए आवेदन करता है।
ऋण किसका होता है?
ऋण RE का होता है और ऋण से जुड़ी जिम्मेदारियाँ भी RE की होती हैं। LSP केवल RE का साझेदार होता है। इस पूरी व्यवस्था पर RBI के 8 मई 2025 के निदेश लागू होते हैं।
स्रोत: RBI, डिजिटल ऋण निदेश, 2025; RBI, 8 मई 2025 की प्रेस विज्ञप्ति.
डिजिटल ऋण के नियम कैसे विकसित हुए?
नियम चरणों में बने। हर चरण में बाजार में सामने आई किसी समस्या का समाधान किया गया।
मुख्य तारीखें कौन-सी हैं?
- 24 जून 2020: एक परिपत्र में बैंकों और NBFCs से कहा गया कि वे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए दिए जाने वाले ऋणों में उचित व्यवहार के नियमों का पालन करें।
- 13 जनवरी 2021: RBI ने डिजिटल ऋण पर एक कार्य समूह बनाया। RBI के कार्यकारी निदेशक श्री जयंत कुमार दाश (Jayant Kumar Dash) इसके अध्यक्ष थे।
- 18 नवंबर 2021: RBI ने कार्य समूह की रिपोर्ट जारी की।
- 2 सितंबर 2022: RBI ने डिजिटल ऋण संबंधी दिशानिर्देश जारी किए।
- 8 जून 2023: RBI ने डिजिटल ऋण में ऋण न चुकाने से होने वाले नुकसान की गारंटी संबंधी दिशानिर्देश जारी किए।
- 8 मई 2025: डिजिटल ऋण निदेश, 2025 ने इन तीन परिपत्रों की जगह नियमों का एक साझा संकलन लागू किया।
घटनाओं का क्रम जानना क्यों जरूरी है?
प्रश्न में पूछा जा सकता है कि कौन-सी घटना पहले हुई। कार्य समूह का गठन 2022 के दिशानिर्देशों से पहले हुआ था। 2025 के निदेशों ने 2020, 2022 और 2023 के परिपत्रों को निरस्त कर दिया।
स्रोत: RBI, 18 नवंबर 2021 की प्रेस विज्ञप्ति; RBI, डिजिटल ऋण निदेश, 2025, अनुलग्नक III; RBI, 8 मई 2025 की प्रेस विज्ञप्ति.
कर्ज लेने वाले की सुरक्षा कैसे होती है?
निदेशों में RE के कामकाज के लिए स्पष्ट नियम तय किए गए हैं। इनमें पैसे का लेन-देन, लागत और ऋण सीमा शामिल हैं।
RE को क्या करना चाहिए?
- पैसे का सीधा लेन-देन: ऋण की राशि सीधे कर्ज लेने वाले के बैंक खाते में जाती है। ऋण की चुकौती सीधे RE के खाते में जाती है।
- बिचौलिए का खाता नहीं: ऋण की कोई भी रकम LSP के खाते या किसी साझा खाते से होकर नहीं जा सकती।
- LSP की फीस: RE, LSP को भुगतान करता है। LSP उधारकर्ता से अलग से शुल्क नहीं ले सकता।
- मुख्य तथ्य विवरण (Key Fact Statement): RE ऋण देने से पहले उधारकर्ता को मुख्य तथ्य विवरण देता है।
- ऋण सीमा अपने आप नहीं बढ़ेगी: ऋण सीमा तभी बढ़ सकती है, जब उधारकर्ता इसके लिए अनुरोध करे और RE उस अनुरोध को दर्ज करे।
कूलिंग-ऑफ अवधि क्या है?
उधारकर्ता तय कूलिंग-ऑफ अवधि के दौरान डिजिटल ऋण से बाहर निकल सकता है। इसके लिए उसे मूलधन और उस अवधि के अनुपात में वार्षिक प्रतिशत दर (APR) के आधार पर लागत चुकानी होती है। कोई जुर्माना नहीं लगता। RE का निदेशक मंडल यह अवधि तय करता है। यह अवधि एक दिन से कम नहीं हो सकती।
याद रखने का आसान तरीका क्या है?
“पैसा सीधे, फीस सीधे” याद रखें। रकम का लेन-देन सीधे उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच होता है। ऐप की फीस ऋणदाता चुकाता है।
स्रोत: RBI, डिजिटल ऋण संबंधी निर्देश, 2025, पैरा 7 से 10; RBI, 8 मई 2025 की प्रेस विज्ञप्ति.
डिफॉल्ट हानि गारंटी क्या है और इसकी अधिकतम सीमा कितनी है?
कुछ ऋणदाता किसी तीसरे पक्ष के साथ समझौता करते हैं। यह पक्ष उधारकर्ताओं के ऋण न चुकाने पर नुकसान की भरपाई का वादा करता है। इस वादे को डिफॉल्ट हानि गारंटी (Default Loss Guarantee), यानी DLG कहते हैं।
DLG किन रूपों में दी जा सकती है?
- RE के पास जमा नकद राशि।
- किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में सावधि जमा, जिस पर RE के पक्ष में ग्रहणाधिकार हो।
- RE के पक्ष में बैंक गारंटी।
अधिकतम सीमा कितनी है?
- DLG के तहत दी गई गारंटी उस ऋण पोर्टफोलियो से वितरित कुल राशि के 5% से अधिक नहीं हो सकती।
- 5% की गणना वितरित राशि पर होती है, अभी बकाया राशि पर नहीं।
- गारंटी के दायरे में आने वाला ऋण पोर्टफोलियो पहले से तय होना चाहिए। इसमें ऋणों को लगातार जोड़ना या हटाना नहीं है।
DLG की अनुमति कहाँ नहीं है?
RE डिजिटल ऋण माध्यम से दी जाने वाली रिवॉल्विंग ऋण सुविधाओं के लिए DLG समझौता नहीं कर सकता। क्रेडिट कार्ड के लिए भी DLG समझौते की अनुमति नहीं है।
परीक्षा में किस बात से सावधान रहें?
“बकाया राशि का 5%” न कहें। निर्देशों में वितरित कुल राशि का पाँच प्रतिशत कहा गया है।
डिजिटल ऋण ऐप की सार्वजनिक निर्देशिका क्या है?
RBI उन ऐप की सूची रखता है जिनका उपयोग विनियमित ऋणदाता करते हैं। उधारकर्ता इस सूची में किसी ऐप की जाँच कर सकता है।

यह कैसे काम करती है?
- हर RE अपने सभी ऐप की जानकारी RBI के CIMS पोर्टल पर देता है। इसमें उसके अपने ऐप और उसके LSP के ऐप शामिल होते हैं।
- जानकारी दर्ज करने के लिए पोर्टल 13 मई 2025 को या उससे पहले खोला गया था।
- RE को अपना पहला डेटा अपलोड करने के लिए 15 जून 2025 तक का समय मिला था।
- सूची 1 जुलाई 2025 को या उससे पहले सार्वजनिक की जानी थी।
इससे क्या मदद मिलती है?
इससे उधारकर्ता जाँच सकता है कि कोई ऐप किसी विनियमित संस्था से जुड़ा है या नहीं। निर्देशिका में केवल RE द्वारा इस्तेमाल में लाए गए ऐप शामिल हैं।
इससे क्या साबित नहीं होता?
निर्देशिका में किसी ऐप का नाम न होना अपने आप में उसके अवैध होने का प्रमाण नहीं है। इसे चेतावनी का संकेत मानें और ऋण लेने से पहले ऋणदाता का नाम जाँचें।
स्रोत: RBI, 8 मई 2025 की प्रेस विज्ञप्ति; न्यूज़ ऑन एयर (News On Air), निर्देशिका के बारे में लोकसभा में दिया गया उत्तर; RBI, डिजिटल ऋण संबंधी निर्देश, 2025, पैरा 17.
अवैध ऋण ऐप कैसे ब्लॉक किए जाते हैं और उधारकर्ता कहाँ शिकायत कर सकता है?
अवैध ऐप पर दो अलग-अलग निकाय कार्रवाई करते हैं। दोनों अलग-अलग शक्तियों का उपयोग करते हैं।
ऐप को कौन ब्लॉक करता है?
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत जानकारी को ब्लॉक करने का निर्देश दे सकता है।
- मंत्रालय 2009 के ब्लॉकिंग नियमों के तहत तय प्रक्रिया का पालन करने के बाद कार्रवाई करता है।
- बिजनेस टुडे (Business Today) ने 3 दिसंबर 2025 को बताया कि इस तरह 87 अवैध लोन ऐप ब्लॉक किए गए थे।
- खबर के अनुसार, कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री ने लोकसभा में यह जानकारी दी थी।
कर्ज लेने वाला व्यक्ति कहाँ शिकायत कर सकता है?
- RE को अपनी ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण की जानकारी दिखानी होगी।
- RE को RBI की शिकायत प्रबंधन प्रणाली (Complaint Management System) और सचेत पोर्टल (Sachet Portal) का लिंक भी दिखाना होगा।
- यह जानकारी RE की वेबसाइट और उसके ऐप पर उपलब्ध होती है।
- गृह मंत्रालय वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की शिकायत के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन 1930 चलाता है।
- यही हेल्पलाइन लोगों को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (National Cyber Crime Reporting Portal), cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराने में भी मदद करती है।
- कर्ज लेने वाले व्यक्ति को ठगने वाला फर्जी लोन ऐप साइबर धोखाधड़ी का मामला है, इसलिए शिकायत के दोनों तरीके लागू होते हैं।
याद रखने का आसान तरीका क्या है?
याद रखें: “MeitY ब्लॉक करता है, RBI नियमों का पालन कराता है”। MeitY अनधिकृत ऐप ब्लॉक करता है। RBI कर्ज देने वाली संस्थाओं के कामकाज को नियंत्रित करता है।
स्रोत: न्यूज ऑन एयर (News On Air), धारा 69A पर लोकसभा में जवाब; बिजनेस टुडे (Business Today), 87 लोन ऐप ब्लॉक, 3 दिसंबर 2025.
RBI, डिजिटल ऋण संबंधी निर्देश, 2025, पैरा 8 और 11; PIB, साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन, 6 अप्रैल 2022; गृह मंत्रालय (MHA), राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल.
परीक्षा में किन बातों में अक्सर भ्रम होता है?
चार बातों में बार-बार भ्रम होता है। हर जोड़ी का अंतर समझें।
किन बातों में भ्रम होता है?
- जिम्मेदारी किसकी है? विनियमित संस्था ही जिम्मेदार रहती है। LSP के शामिल होने से संस्था की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती।
- पैसा कहाँ जाता है? सीधे कर्ज लेने वाले व्यक्ति के खाते में। कभी भी LSP के खाते के जरिए नहीं।
- DLG की सीमा कितनी है? वितरित ऋण राशि का 5%। बकाया राशि का नहीं।
- कौन-सा वर्ष? कार्य समूह की रिपोर्ट 2021 की है। निर्देश 2025 के हैं। 2022 के दिशानिर्देश अब निरस्त हो चुके हैं।
तारीख क्यों जाँचें?
ये नियम बदलते रहते हैं। 2025 के निर्देशों में तीन पुराने परिपत्रों को एक साथ शामिल किया गया था। किसी नियम का हवाला देने से पहले RBI की वेबसाइट पर जाँच लें कि बाद में कोई संशोधन तो नहीं हुआ है।
स्रोत: RBI, डिजिटल ऋण संबंधी निर्देश, 2025, जिम्मेदारियों का सार; RBI, 18 नवंबर 2021 की प्रेस विज्ञप्ति; RBI, नियमों को एक साथ लाने पर प्रेस विज्ञप्ति, 8 मई 2025.
अपनी समझ जाँचें
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नेटिव प्रैक्टिस (Native Practice)
डिजिटल ऋण, RBI के नियमों और फर्जी ऐप की शिकायत करने के तरीकों पर पाँच प्रश्नों का अभ्यास करें। हर उत्तर के बाद उससे जुड़ी व्याख्या पढ़ें।
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