NFRA भारत की सबसे बड़ी कंपनियों के लेखा परीक्षकों (ऑडिटरों) की जाँच करता है। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (National Financial Reporting Authority) है। सरल शब्दों में, यह उन लोगों की जाँच करने वाली संस्था है जो किसी कंपनी के बही-खातों की जाँच करते हैं।
विषय-सूची
NFRA क्या है?
NFRA का पूरा नाम राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (National Financial Reporting Authority) है। यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। इसका कार्यालय नई दिल्ली में है।
यह क्या करता है?
- यह केंद्र सरकार को लेखांकन और लेखा परीक्षा के मानकों की सिफारिश करता है।
- यह उन मानकों के पालन की निगरानी करता है और उनका पालन सुनिश्चित कराता है।
- यह लेखा परीक्षकों की सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी करता है और सुधार सुझाता है।
- यह लेखा परीक्षकों के पेशेवर कदाचार की जाँच कर सकता है।
इसकी जरूरत क्यों है?
NFRA से पहले, लेखा परीक्षा पेशे के लोग खुद ही अपने पेशे की निगरानी करते थे। NFRA के आने से सबसे बड़ी कंपनियों की लेखा परीक्षा की निगरानी के लिए एक बाहरी नियामक मिला। इसके नियमों के अनुसार, इसे सार्वजनिक हित और निवेशकों तथा ऋणदाताओं के हितों की रक्षा करनी चाहिए।
स्रोत: NFRA, संगठन के बारे में; Mondaq, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (National Financial Reporting Authority).
NFRA की स्थापना कैसे हुई?
मंत्रिमंडल ने मार्च 2018 में इसकी मंजूरी दी। इसने अक्टूबर 2018 में काम शुरू किया।
प्रमुख तारीखें कौन-सी हैं?
- 1 मार्च 2018: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NFRA की स्थापना को मंजूरी दी।
- 1 अक्टूबर 2018: भारत सरकार ने NFRA का गठन किया।
- 1 अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर 2021: रंगाचारी श्रीधरन (Rangachari Sridharan) पहले अध्यक्ष थे।
- 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2025: डॉ. अजय भूषण प्रसाद पांडे (Dr Ajay Bhushan Prasad Pandey) अध्यक्ष थे।
- 23 जुलाई 2025: नितिन गुप्ता (Nitin Gupta) ने अध्यक्ष का पद संभाला।
बीच की अवधियों में NFRA का कार्यभार किसने संभाला?
दो अधिकारियों ने अतिरिक्त प्रभार के रूप में अध्यक्ष का पद संभाला। अशोक कुमार गुप्ता (Ashok Kumar Gupta) ने 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक यह प्रभार संभाला। रवनीत कौर (Ravneet Kaur) ने 1 अप्रैल 2025 से 22 जुलाई 2025 तक यह प्रभार संभाला।
2018 का क्या महत्व है?
कंपनी अधिनियम 2013 में पारित हुआ था। धारा 132 में इस निकाय के गठन का प्रावधान था। 2018 के फैसलों से यह निकाय काम करने लगा।
स्रोत: NFRA, अध्यक्ष का पृष्ठ; NFRA, संगठन के बारे में; Mondaq, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (National Financial Reporting Authority).
NFRA किन कंपनियों की निगरानी करता है?
हर कंपनी की नहीं। NFRA नियम, 2018 का नियम 3 तय करता है कि कौन-सी कंपनियाँ इसके दायरे में आती हैं।
इसके दायरे में कौन-कौन आता है?
- भारत या विदेश के किसी भी शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियाँ।
- ऐसी गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियाँ जिनकी चुकता पूँजी ₹500 करोड़ या उससे अधिक है।
- ऐसी गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियाँ जिनका सालाना कारोबार ₹1,000 करोड़ या उससे अधिक है।
- ऐसी गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियाँ जिनके ऋण, डिबेंचर और जमा की कुल राशि ₹500 करोड़ या उससे अधिक है।
- बीमा कंपनियाँ, बैंकिंग कंपनियाँ और बिजली उत्पादन या आपूर्ति करने वाली कंपनियाँ।
- विशेष अधिनियम के तहत आने वाली कंपनियाँ।
- कोई अन्य कंपनी जिसका मामला केंद्र सरकार NFRA को सौंपती है।
सीमा की जाँच कैसे होती है?
गैर-सूचीबद्ध कंपनियों की सीमाओं की जाँच पिछले वित्त वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के आधार पर होती है। एक काल्पनिक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी लें, जिसकी पूँजी ₹400 करोड़, कारोबार ₹800 करोड़ और ऋण ₹300 करोड़ है। यह NFRA के दायरे से बाहर रहती है। इनमें से कोई भी एक सीमा पार होने पर कंपनी की लेखापरीक्षा NFRA के दायरे में आ जाती है।
क्या निजी कंपनी भी दायरे में आती है?
केवल तभी, जब केंद्र सरकार उसका मामला NFRA को सौंपे। अन्यथा यह जिम्मेदारी ICAI के पास रहती है।
स्रोत: NFRA, संगठन का परिचय, नियम 3 का सार; Taxheal, NFRA पर मंत्रिमंडल का निर्णय.
क्या NFRA ने ICAI की जगह ले ली?
नहीं। परीक्षाओं में इसी बात पर सबसे अधिक भ्रम होता है।

दोनों में क्या अंतर है?
| विशेषता | ICAI | NFRA |
|---|---|---|
| प्रकार | चार्टर्ड अकाउंटेंटों की पेशेवर संस्था | सरकारी नियामक |
| दायरा | सभी सदस्य और सभी लेखापरीक्षाएँ | ऊपर बताई गई बड़ी कंपनियों की लेखापरीक्षाएँ |
| भूमिका | प्रशिक्षण, सदस्यता, अनुशासन | मानक, गुणवत्ता की समीक्षा, जाँच |
ICAI के पास कौन-सी जिम्मेदारियाँ रहीं?
ICAI सामान्य रूप से अब भी अपने सदस्यों का नियमन करता है। निजी लिमिटेड कंपनियों और छोटी गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों की लेखापरीक्षाएँ अब भी उसके दायरे में हैं। NFRA ने केवल अपने दायरे में आने वाली लेखापरीक्षाओं से जुड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जिम्मेदारी ली है।
इसे कैसे याद रखें?
दो स्तर समझें। ICAI पेशे के व्यापक नियमन का स्तर है। NFRA सबसे बड़ी कंपनियों के लिए ऊपर का सीमित और सख्त नियामक स्तर है।
स्रोत: NFRA, संगठन का परिचय; Taxheal, NFRA पर मंत्रिमंडल का निर्णय.
NFRA ने दंड देने की शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया है?
कॉफी डे एंटरप्राइजेज (Coffee Day Enterprises) का मामला इसका सबसे चर्चित उदाहरण है। NFRA का आदेश 19 अगस्त 2024 का है। यह 2018-19 की लेखापरीक्षा से जुड़ा था।
आदेश में क्या कहा गया?
- NFRA ने लेखापरीक्षा फर्म BSR & Associates LLP पर ₹10 करोड़ का जुर्माना लगाया।
- लेखापरीक्षा के जिम्मेदार साझेदार श्री मैया (Mr Maiya) पर 10 वर्षों का प्रतिबंध और ₹50 लाख का जुर्माना लगाया गया।
- गुणवत्ता नियंत्रण की समीक्षा करने वाले श्री सोमानी (Mr Somani) पर 5 वर्षों का प्रतिबंध और ₹25 लाख का जुर्माना लगाया गया।
- यह प्रतिबंध किसी भी कंपनी या निगमित निकाय की लेखापरीक्षा और आंतरिक लेखापरीक्षा करने पर लागू है।
इससे क्या सीख मिलती है?
इस मामले में 10 वर्ष प्रतिबंध की अधिकतम सीमा है, सभी के लिए तय अवधि नहीं। दोनों लेखापरीक्षकों को उनकी अलग-अलग भूमिकाओं के लिए अलग-अलग अवधि का प्रतिबंध मिला। परीक्षा के विकल्प ध्यान से पढ़ें: “10 वर्ष तक” सही है, “दोनों के लिए 10 वर्ष” सही नहीं है।
स्रोत: Taxscan, कॉफी डे मामले में NFRA का आदेश; Moneylife, BSR से जुड़ी फर्म पर NFRA का जुर्माना.
NFRA ने हाल में क्या जारी किया है?
NFRA परिपत्र और निरीक्षण दिशानिर्देश भी जारी करता है। इनमें लेखापरीक्षकों से उसकी अपेक्षाएँ बताई जाती हैं।
हाल के परिपत्र कौन-से हैं?
- 7 जनवरी 2026: सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के संचालन की निगरानी के लिए जिम्मेदार लोगों व समितियों के बीच प्रभावी संवाद पर एक परिपत्र। इनमें लेखापरीक्षा समितियाँ भी शामिल हैं।
- 16 दिसंबर 2025: लेखापरीक्षा फाइल के रखरखाव, उसे सुरक्षित संग्रह में रखने और NFRA को जमा करने पर एक परिपत्र।
- 3 अक्टूबर 2024: समूह ऑडिट में प्रधान लेखा परीक्षक और अन्य लेखा परीक्षकों के कर्तव्यों पर एक परिपत्र।
- 26 जून 2023: किसी कंपनी में धोखाधड़ी के संबंध में लेखा परीक्षक के कर्तव्यों पर एक परिपत्र।
निरीक्षणों के बारे में क्या प्रावधान हैं?
ऑडिट गुणवत्ता निरीक्षण दिशानिर्देश पहली बार 11 नवंबर 2022 को जारी किए गए थे। 30 अप्रैल 2026 तक अद्यतन संस्करण NFRA की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
वर्तमान में NFRA के अध्यक्ष कौन हैं?
NFRA की वेबसाइट के अनुसार, नितिन गुप्ता (Nitin Gupta) 23 जुलाई 2025 से अध्यक्ष हैं।
कॉरपोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 से NFRA के लिए क्या बदलाव होंगे?
यह विधेयक 23 मार्च 2026 को लोक सभा में पेश किया गया था। यह कंपनी अधिनियम, 2013 और सीमित दायित्व भागीदारी (LLP) अधिनियम, 2008 में संशोधन करता है।
विधेयक में NFRA के लिए क्या प्रस्ताव थे?
- NFRA परामर्श, निंदा और चेतावनी जारी कर सकता था।
- NFRA अतिरिक्त पेशेवर प्रशिक्षण अनिवार्य कर सकता था।
- कुछ कंपनियों के लेखा परीक्षकों को अपने पंजीकरण का विवरण NFRA को देना होगा।
- NFRA के आदेश का पालन न करने या जुर्माना न चुकाने पर छह महीने तक की कैद या आपराधिक जुर्माने का प्रावधान था।
संयुक्त संसदीय समिति ने क्या कहा?
संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने 3 अगस्त 2026 को अपनी रिपोर्ट पेश की। समिति ने कैद का प्रावधान हटाने और आपराधिक जुर्माना बनाए रखने की सिफारिश की। समिति ने यह भी कहा कि जाँच का तरीका केंद्र सरकार के बनाए नियमों में ही तय होना चाहिए। विधेयक में NFRA को अपने विनियम बनाने की शक्ति दी गई थी।
वर्तमान स्थिति क्या है?
JPC की रिपोर्ट संसद में पेश हो चुकी है। 9 अक्टूबर 2026 तक विधेयक कानून नहीं बना है। इसके संशोधित संस्करण पर नज़र रखें।
स्रोत: PRS, कॉरपोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पर JPC की रिपोर्ट का सार; सराफ एंड पार्टनर्स (Saraf and Partners), 23 मार्च 2026 को पेश किया गया विधेयक.
अपनी समझ जाँचें
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नेटिव अभ्यास
NFRA और ऑडिट विनियमन पर पाँच प्रश्नों का अभ्यास करें। हर उत्तर के बाद उससे जुड़ी व्याख्या पढ़ें।
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