बौद्धिक संपदा कानून रचनाकारों और आविष्कारकों को उनके काम का प्रतिफल देते हैं। ये यह भी तय करते हैं कि कौन किसी दवा या बीज का खर्च उठा सकता है। यह पाठ भारत की बौद्धिक संपदा व्यवस्था और उसके सटीक नियमों को समझाता है।
एक नज़र में
इस विषय के चार मुख्य तथ्य
विषय-सूची
- अधिकार और उनकी अवधि
- किसका पेटेंट हो सकता है?
- बीज, पौधे और किसान
- WIPO और TRIPS
- राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति, 2016
- पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा
- पेटेंट और जन स्वास्थ्य
- IPAB की कहानी
- 2026 की खबरों में
- परीक्षा में भ्रमित करने वाले बिंदु
- यह याद रखें
- समझ परखने के 8 सवाल
- संबंधित लेख
- अभ्यास के लिए 8 बहुविकल्पीय प्रश्न
अधिकार और नियम
अधिकार और उनकी अवधि
1.1 बौद्धिक संपदा कानून मालिक को क्या देते हैं?
हर बौद्धिक संपदा कानून मालिक को उसकी रचना पर कानूनी अधिकार देता है। पेटेंट के मामले में, TRIPS कहता है कि पेटेंट अपने मालिक को अनन्य अधिकार देता है। हमारी सरल व्याख्या में, दूसरे कानून भी इसी तरह काम करते हैं।
इस क्षेत्र की वैश्विक संस्था WIPO अपने काम को दुनिया के नवप्रवर्तकों और रचनाकारों की सेवा के रूप में बताती है।
1.2 कौन-सा कानून किसकी सुरक्षा करता है और कितने समय तक?
| अधिकार | किसकी सुरक्षा करता है (हमारी सरल व्याख्या) | कानून | अवधि |
|---|---|---|---|
| पेटेंट | एक नया आविष्कार | पेटेंट अधिनियम, 1970 | आवेदन दाखिल करने की तारीख से 20 वर्ष |
| कॉपीराइट | किताबें, संगीत, कला | कॉपीराइट अधिनियम, 1957 | लेखक का जीवनकाल, फिर उसकी मृत्यु के अगले कैलेंडर वर्ष की शुरुआत से 60 वर्ष |
| व्यापार चिह्न (Trade mark) | किसी ब्रांड का नाम या चिह्न | व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 | 10 वर्ष, हर बार 10 वर्ष के लिए नवीनीकरण संभव |
| डिज़ाइन | किसी उत्पाद का बाहरी रूप | डिज़ाइन अधिनियम, 2000 | 10 वर्ष, जिसे 5 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है |
| भौगोलिक संकेतक | किसी स्थान से जुड़ा उत्पाद | GI अधिनियम, 1999 | 10 वर्ष, नवीनीकरण संभव |
| पौधे की किस्म | फसल की एक नई किस्म | PPV&FR अधिनियम, 2001 | 9 वर्ष (पेड़, बेलें) या 6 वर्ष (अन्य फसलें), नवीकरण संभव |
अवधियाँ संबंधित अधिनियमों से ली गई हैं। कॉपीराइट वाली पंक्ति का नियम लेखक के जीवनकाल में प्रकाशित साहित्यिक कृति के लिए है। बीच वाला कॉलम हमारा अपना सारांश है।
1.3 अवधि की गिनती कब शुरू होती है?
पेटेंट की अवधि की गिनती शुरू होती है आवेदन दाखिल करने की तारीख से, पेटेंट मिलने की तारीख से नहीं। TRIPS भी यही न्यूनतम सीमा तय करता है: संरक्षण आवेदन दाखिल करने की तारीख से बीस वर्ष पूरे होने से पहले समाप्त नहीं होना चाहिए।
कॉपीराइट के लिए हमारा अपना उदाहरण देखिए। एक लेखक की मृत्यु 10 मार्च 2000 को होती है। अगला कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी 2001 को शुरू होता है। तब से साठ वर्ष की अवधि 1 जनवरी 2061 को पूरी होती है।
1.4 आम गलती क्या होती है?
विद्यार्थी पेटेंट की अवधि पेटेंट मिलने की तारीख से गिनते हैं। अधिनियम के अनुसार गिनती आवेदन दाखिल करने से होती है। इसलिए पेटेंट मिलने में देरी होने पर बीस वर्ष की अवधि का कुछ हिस्सा पहले ही बीत जाता है।
स्रोत
- WTO, TRIPS समझौते का पाठ, भाग II खंड 5 (पेटेंट)
- WIPO, WIPO के बारे में
- पेटेंट अधिनियम, 1970 (2021 तक संशोधित), Legitquest पर उपलब्ध पाठ
- कॉपीराइट अधिनियम, 1957, धारा 22 (कॉपीराइट की अवधि), Advocatekhoj पर अधिनियम का मूल पाठ
- व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999, धारा 25 (अवधि और नवीकरण), Advocatekhoj पर अधिनियम का मूल पाठ
- डिजाइन अधिनियम, 2000, धारा 11, IP India
- माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999, धारा 18, Indian Kanoon
- पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001, धारा 24, Advocatekhoj पर अधिनियम का मूल पाठ
किन चीजों का पेटेंट कराया जा सकता है?
2.1 आविष्कार किसे माना जाता है?
पेटेंट अधिनियम के अनुसार आविष्कार कोई नया उत्पाद या प्रक्रिया है। उसमें आविष्कारक कदम होना चाहिए। साथ ही, उसका औद्योगिक उपयोग संभव होना चाहिए।
एक आविष्कारक कदम ऐसी तकनीकी प्रगति या आर्थिक महत्त्व वाली विशेषता है, जिसके कारण उस क्षेत्र के कुशल व्यक्ति को आविष्कार सहज रूप से न सूझे।
2.2 धारा 3 किन चीजों को बाहर रखती है?
धारा 3 उन चीजों की सूची देती है जिन्हें आविष्कार नहीं माना जाता। परीक्षाओं के लिए इनमें से तीन सबसे महत्त्वपूर्ण हैं।
- 3(b): ऐसे आविष्कार जिनका व्यावसायिक उपयोग लोक व्यवस्था या नैतिकता के विरुद्ध हो सकता है, या जीवन, स्वास्थ्य अथवा पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुँचा सकता है।
- 3(d): किसी ज्ञात पदार्थ का नया रूप, जब तक उससे उसकी ज्ञात प्रभावशीलता न बढ़े।
- 3(k): गणितीय या व्यावसायिक विधि, अपने आप में कंप्यूटर प्रोग्राम, या एल्गोरिदम।
2.3 धारा 3(d) क्यों बनाई गई है?
सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या पर एक विधि फर्म का नोट बताता है कि 3(d) का उद्देश्य एवरग्रीनिंग (ever-greening) को सीमित करना है। इसका मतलब है पुरानी दवा में मामूली बदलाव करके पेटेंट की अवधि बढ़ाते रहना।
इसके स्पष्टीकरण में आम बदलावों का उल्लेख है। लवण, एस्टर, ईथर, बहुरूपी क्रिस्टल रूप (polymorphs), शुद्ध रूप, कण आकार और समावयवी उसी पदार्थ के रूप माने जाते हैं। इन्हें नया तभी माना जाता है जब इनकी प्रभावशीलता में उल्लेखनीय अंतर हो।
2.4 यह कैसे लागू होगा?
हमारा अपना उदाहरण देखिए। एक कंपनी किसी ज्ञात दवा का नया लवण खोजती है। यह लवण शरीर में उसी तरह काम करता है। धारा 3(d) के अनुसार यह नया आविष्कार नहीं है।
यदि यह लवण मरीजों को कहीं बेहतर ढंग से ठीक करता, तो यह कसौटी पर खरा उतर सकता था। उसी नोट के अनुसार 3(d) एक ऐसी कसौटी है जिस पर ऐसे आविष्कारों को खरा उतरना होता है। यह उन पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाती।
2.5 आम गलती क्या होती है?
विद्यार्थी कहते हैं कि 3(d) दवाओं के पेटेंट पर प्रतिबंध लगाती है। ऐसा नहीं है। यह केवल किसी ज्ञात पदार्थ के ऐसे नए रूप को रोकती है जिसकी प्रभावशीलता बढ़ी न हो।
सोचकर बताइए: एक कंपनी किसी पुरानी दवा के नए क्रिस्टल रूप का पेटेंट कराना चाहती है। जाँच में उसका प्रभाव पहले जैसा ही मिलता है। क्या उसे भारत में पेटेंट मिलेगा?
नहीं। धारा 3(d) के अनुसार नया रूप उसी पदार्थ का रूप माना जाता है, जब तक उसकी प्रभावशीलता में उल्लेखनीय अंतर न हो। समान प्रभाव होने पर वह इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता।
बीज, पौधे और किसान
3.1 धारा 3(j) किन चीजों को बाहर रखती है?
धारा 3(j) पौधों और जानवरों को, पूरे रूप में या उनके किसी भाग को, बाहर रखती है। इसमें बीज, किस्में और प्रजातियाँ शामिल हैं। उनके उत्पादन या प्रजनन की मूलतः जैविक प्रक्रियाएँ भी बाहर रखी गई हैं।
इस अपवाद पर ध्यान दीजिए। पाठ में कहा गया है सूक्ष्मजीवों के अलावा। इसलिए सूक्ष्मजीव इस अपवर्जन के दायरे में नहीं आते।
3.2 फिर पौधों की किस्मों को संरक्षण कैसे मिलता है?
TRIPS का अनुच्छेद 27.3(b) सदस्य देशों से पौधों की किस्मों को पेटेंट, किसी प्रभावी विशेष कानूनी व्यवस्था (sui generis), या दोनों के माध्यम से संरक्षण देने को कहता है। सुई जेनेरिस (Sui generis) का मतलब है किसी एक उद्देश्य के लिए बनाया गया विशेष कानून।
भारत ने विशेष कानून का रास्ता चुना। उसने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 पारित किया।
3.3 किसान फिर भी क्या कर सकता है?
किसान किसी संरक्षित किस्म की कृषि उपज को बचाकर रख सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, बाँट सकता है या बेच सकता है। एक सीमा लागू होती है। व्यावसायिक विपणन व्यवस्था के तहत आगे उत्पादन के लिए इसकी बिक्री नहीं की जा सकती।
यह हमारा अपना उदाहरण है। एक किसान गेहूँ की पंजीकृत किस्म के बीज बचाकर रखता है और अगले साल बोता है। इसकी अनुमति है। उस बीज को ब्रांड वाले उत्पाद के रूप में बेचने की अनुमति नहीं है।
3.4 संरक्षण कितने समय तक रहता है?
पेड़ों और लताओं के लिए प्रमाणपत्र नौ साल तक मान्य होता है। अन्य फसलों के लिए यह छह साल तक मान्य होता है। पेड़ों और लताओं के लिए संरक्षण की कुल अवधि अठारह साल से अधिक नहीं हो सकती।
3.5 आम गलती क्या है?
विद्यार्थी कहते हैं कि जीवित चीजों का पेटेंट कभी नहीं हो सकता। लेकिन कानून में सूक्ष्मजीवों को इस रोक से अलग रखा गया है। पौधों की किस्में भी संरक्षण से वंचित नहीं हैं। उनके लिए अलग अधिनियम है।
संस्थाएँ, नीति और ज्ञान
WIPO और TRIPS
4.1 WIPO क्या है?
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organization) संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसके 194 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा (Geneva) में है।

4.2 TRIPS क्या कहता है?
TRIPS का पाठ विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization) की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अनुच्छेद 27.1 कहता है कि प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों के आविष्कारों के लिए पेटेंट उपलब्ध होने चाहिए। आविष्कार नए होने चाहिए, उनमें आविष्कारशील कदम होना चाहिए और उनका औद्योगिक उपयोग संभव होना चाहिए।
अनुच्छेद 1 एक महत्वपूर्ण बात जोड़ता है। सदस्य देश समझौते में तय संरक्षण से अधिक संरक्षण दे सकते हैं। ऐसा करना जरूरी नहीं है। इसलिए TRIPS संरक्षण की न्यूनतम सीमा तय करता है।
4.3 दोनों में क्या अंतर है?
यह हमारी अपनी समझ है। WIPO एक एजेंसी है जो रचनाकारों के लिए काम करती है। TRIPS एक व्यापार समझौता है जो WTO सदस्यों की जिम्मेदारियाँ तय करता है। WTO का सदस्य होने के नाते भारत को इसका पालन करना होता है।
4.4 आम गलती क्या है?
विद्यार्थी कहते हैं कि WIPO ने TRIPS लिखा था। समझौते का पाठ WTO की वेबसाइट पर है। WIPO संयुक्त राष्ट्र की एक अलग एजेंसी है।
राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति (National IPR Policy), 2016
5.1 यह नीति क्या है?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को मंजूरी दी। 13 मई 2016 की PIB विज्ञप्ति कहती है कि इसे ‘कल’ मंजूरी दी गई थी। नीति दस्तावेज पर 12 मई 2016 की तारीख है।
नारा है रचनात्मक भारत; अभिनव भारत.
5.2 इसके सात उद्देश्य क्या हैं?
यह आरेख PIB की विज्ञप्ति पर आधारित है। नीति के पाठ के अनुसार, उद्देश्य 4 के तहत DIPP के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार संवर्धन और प्रबंधन प्रकोष्ठ (CIPAM) भी स्थापित किया गया है।
5.3 इसका समन्वय कौन करता है?
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (Department of Industrial Policy and Promotion—DIPP) नोडल विभाग है। इसका काम बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्रियान्वयन और भविष्य के विकास का समन्वय करना, मार्गदर्शन देना और निगरानी करना है।
5.4 वैश्विक समझौतों के बारे में यह क्या कहती है?
विज्ञप्ति कहती है कि यह नीति दोहा विकास एजेंडा (Doha Development Agenda) और TRIPS समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराती है। नीति का पाठ यह भी कहता है कि भारत TRIPS और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा (Doha Declaration on TRIPS and Public Health) के प्रति प्रतिबद्ध रहेगा।
5.5 आम गलती क्या है?
विद्यार्थी दोहा से जुड़े इन दो नामों को मिला देते हैं। एक है दोहा विकास एजेंडा (Doha Development Agenda)। दूसरा है TRIPS और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा (Doha Declaration on TRIPS and Public Health)। नीति में दोनों का उल्लेख है।
पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण
6.1 TKDL की जरूरत क्यों पड़ी?
अमेरिकी पेटेंट कार्यालय (US Patent Office) ने हल्दी के घाव भरने वाले गुणों पर पेटेंट दिया। यूरोपीय पेटेंट कार्यालय (European Patent Office) ने नीम के फफूंदरोधी गुणों पर पेटेंट दिया। भारत ने दोनों पेटेंट रद्द करवाए। WIPO की पत्रिका के अनुसार, इसमें बहुत अधिक खर्च और समय लगा।
एक दूसरी समस्या भी थी। भारतीय ग्रंथ संस्कृत, हिंदी, अरबी, उर्दू और तमिल जैसी भाषाओं में हैं। WIPO की पत्रिका कहती है कि पेटेंट परीक्षकों की न तो इन भाषाओं तक पहुँच थी, न ही वे इन्हें समझते थे।
6.2 TKDL क्या है?
पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (Traditional Knowledge Digital Library) भारतीय पारंपरिक ज्ञान के पूर्व-विद्यमान ज्ञान (prior art) का डेटाबेस है। इसे 2001 में CSIR ने तत्कालीन भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग के साथ मिलकर स्थापित किया था। PIB के अनुसार, इसे बौद्धिक संपदा अधिकारों के जरिए भारतीय पारंपरिक ज्ञान का दुरुपयोग रोकने के लिए बनाया गया था।
6.3 इसका आकार कितना बड़ा है?
- 519,978 औषधीय योगों या तकनीकों को डेटाबेस में लिपिबद्ध किया गया है (PIB, मार्च 2026)।
- 18 पेटेंट कार्यालयों को CSIR के साथ गोपनीयता समझौतों के तहत इसकी पहुँच मिली हुई है।
- 2009 से, 375 पेटेंट आवेदनों को TKDL के साक्ष्यों के आधार पर अस्वीकार किया गया, वापस लिया गया, संशोधित किया गया या खारिज किया गया।
6.4 आम गलती क्या है?
छात्र सोचते हैं कि TKDL समुदायों को पेटेंट देता है। ऐसा नहीं है। यह पेटेंट परीक्षकों को इस बात का प्रमाण देता है कि वह ज्ञान पहले से मौजूद था। वकील इस प्रमाण को पूर्व कला (prior art) कहते हैं।
मुकदमे और अधिकरण
पेटेंट और जन स्वास्थ्य
7.1 नोवार्टिस (Novartis) मामला क्या था?
नोवार्टिस (Novartis) ने 1998 में इमैटिनिब मेसाइलेट के बीटा-क्रिस्टलीय रूप के लिए पेटेंट आवेदन किया था। यह क्रॉनिक मायलॉइड ल्यूकेमिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल 2013 को आवेदन खारिज कर दिया।
न्यायालय ने Novartis AG की अपीलें खारिज कर दीं और मुकदमे का खर्च भी कंपनी पर डाला।
7.2 न्यायालय ने कौन-सी कसौटी अपनाई?
किसी रोग को ठीक करने का दावा करने वाली दवा की प्रभावकारिता की कसौटी केवल चिकित्सीय प्रभावकारिताहो सकती है। इसलिए धारा 3(d) की कसौटी पर खरा उतरने के लिए किसी बदलाव से स्वास्थ्य को वास्तविक लाभ होना दिखाना जरूरी है।
7.3 क्या राज्य पेटेंट अधिकारों को सीमित कर सकता है?
हाँ, अनिवार्य लाइसेंस के माध्यम से। पेटेंट दिए जाने के तीन वर्ष बाद कोई भी इच्छुक व्यक्ति इसके लिए नियंत्रक के पास आवेदन कर सकता है।
इन दोनों उपायों के बीच यह संबंध हमने समझाया है। धारा 3(d) पेटेंट दिए जाने से पहले लागू होती है। अनिवार्य लाइसेंस उसके बाद लागू होता है।
7.4 नीति का क्या रुख है?
राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति कहती है कि भारत TRIPS और जन स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा के प्रति प्रतिबद्ध रहेगा। मजबूत संरक्षण आविष्कार को प्रोत्साहन देता है। व्यापक पहुँच मरीजों के हितों की रक्षा करती है। भारत के नियम दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। इस संतुलन का यह सार हमने प्रस्तुत किया है।
7.5 आम गलती क्या है?
छात्र कहते हैं कि न्यायालय ने दवाओं के सभी नए रूपों पर पेटेंट को खारिज कर दिया। ऐसा नहीं हुआ। उसी टिप्पणी में कहा गया है कि 3(d) एक ऐसी कसौटी है, जिस पर छोटे सुधार वाले आविष्कारों को खरा उतरना होता है।
IPAB की कहानी
8.1 IPAB क्या था?
बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (Intellectual Property Appellate Board) की स्थापना चेन्नई में 15 सितंबर 2003 को हुई थी। उसी दिन व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 लागू हुआ था। PIB ने कहा था कि अधिनियम में अपीलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक अपीलीय बोर्ड का प्रावधान था।
8.2 इसे कैसे समाप्त किया गया?
4 अप्रैल 2021 को राष्ट्रपति ने अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 2021 जारी किया। इसके जरिए IPAB को समाप्त कर दिया गया।
समान प्रावधानों वाले एक विधेयक ने अध्यादेश की जगह ली। PRS के अनुसार, यह 3 अगस्त को लोकसभा और 9 अगस्त 2021 को राज्यसभा में पारित हुआ। इस वेबसाइट का प्रश्नपत्र पृष्ठ इस कानून को अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 कहता है।
8.3 अब मामले कहाँ जाते हैं?
एक विधि फर्म की टिप्पणी के अनुसार, IPAB में लंबित मामले संबंधित उच्च न्यायालय को स्थानांतरित हो गए। PRS ने कॉपीराइट अधिनियम के तहत अपीलों के लिए वाणिज्यिक न्यायालय को प्रस्तावित मंच बताया है।
8.4 तारीख क्यों महत्वपूर्ण है?
IPAB 2003 से 2021 तक अस्तित्व में था। इसलिए 2019 में दिया गया यह कथन कि भारत में IPAB नहीं था, उस समय गलत था। अप्रैल 2021 के बाद यही कथन सही है।
समसामयिकी
2026 की खबरों में
9.1 5 अगस्त 2026 को क्या हुआ?
PIB ने बताया कि फिल्म पाइरेसी के कारण 7,393 URLs निष्क्रिय किए गए। इनमें 4,996 Telegram चैनल और 1,263 वेबसाइटें शामिल थीं। डॉ. एल. मुरुगन (Dr L. Murugan) ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ये आँकड़े दिए।
9.2 कानूनी आधार क्या है?
चलचित्र (संशोधन) अधिनियम, 2023 ने धारा 7(1B)(ii) जोड़ी। यह सरकार को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3) के तहत पाइरेटेड सामग्री उपलब्ध कराने वाले मध्यस्थों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देती है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव (फिल्म) को सामग्री हटाने के नोटिस जारी करने का अधिकार दिया गया है।
9.3 नवाचार में भारत का कौन-सा स्थान है?
WIPO के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 38 था। मध्य और दक्षिणी एशिया में उसका प्रदर्शन सबसे अच्छा था। एक विधि फर्म का लेख 2025 की स्थिति के अनुसार यह जानकारी देता है।
परीक्षा अभ्यास
परीक्षा में भ्रमित करने वाले बिंदु
10.1 UPSC ने 2019 में क्या पूछा था?
UPSC सिविल सेवा (प्रारंभिक) 2019, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I, Q57
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार, बीज बनाने की जैविक प्रक्रिया का भारत में पेटेंट कराया जा सकता है।
- भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (Intellectual Property Appellate Board) नहीं है।
- भारत में पौधों की किस्मों का पेटेंट नहीं कराया जा सकता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3
इस साइट के प्रश्नपत्र पृष्ठ पर उत्तर (c) केवल 3 दिया गया है। हमने UPSC की उत्तर कुंजी की फ़ाइल नहीं पढ़ी।
| कथन | निष्कर्ष | कारण |
|---|---|---|
| 1. बीज बनाने की जैविक प्रक्रिया का पेटेंट कराया जा सकता है। | गलत | धारा 3(j) पौधों के प्रजनन की मूलतः जैविक प्रक्रियाओं को पेटेंट के दायरे से बाहर रखती है। |
| 2. भारत में IPAB नहीं है। | 2019 में गलत | IPAB 2003 से अप्रैल 2021 तक अस्तित्व में था। |
| 3. पौधों की किस्मों का पेटेंट नहीं कराया जा सकता है। | सही | धारा 3(j) पौधों की किस्मों को पेटेंट के दायरे से बाहर रखती है। इसके बजाय, 2001 का अधिनियम उन्हें संरक्षण देता है। |
इसलिए केवल कथन 3 सही है। उत्तर (c) है।
10.2 UPSC ने 2017 में क्या पूछा था?
UPSC सिविल सेवा (प्रारंभिक) 2017, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I, Q34
‘राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति’ के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- यह दोहा विकास एजेंडा (Doha Development Agenda) और TRIPS समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराती है।
- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (Department of Industrial Policy and Promotion) भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन के लिए नोडल एजेंसी है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2
इस साइट के प्रश्नपत्र पृष्ठ पर उत्तर (c) 1 और 2 दोनों दिया गया है। यहाँ भी उत्तर कुंजी प्रश्नपत्र पृष्ठ की ही है। UPSC की अपनी उत्तर कुंजी की फ़ाइल नहीं पढ़ी गई।
कथन 1 PIB की विज्ञप्ति से शब्दशः मेल खाता है। कथन 2 के लिए, नीति में कहा गया है कि DIPP समन्वय, मार्गदर्शन और निगरानी करने वाला नोडल विभाग है। ‘विनियमन’ (regulating) शब्द UPSC ने स्वयं इस्तेमाल किया है।
10.3 कौन-सी संख्याएँ याद रखनी चाहिए?
- आवेदन दाखिल करने से 20 वर्ष: पेटेंट की अवधि।
- जीवनकाल और उसके बाद 60 वर्ष: कॉपीराइट की अवधि, जिसकी गणना अगले कैलेंडर वर्ष से होती है।
- 10 वर्ष: व्यापार चिह्न, डिज़ाइन और भौगोलिक संकेतक (GI)।
- 2003 से 2021: IPAB के अस्तित्व की अवधि।
- 12 मई 2016: राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति।
- 7 उद्देश्य और DIPP नोडल विभाग के रूप में।
यह याद रखें
- पेटेंट की अवधि: आवेदन दाखिल करने से 20 वर्ष, पेटेंट मिलने से नहीं।
- धारा 3(d): किसी ज्ञात पदार्थ के नए रूप की प्रभावकारिता बढ़ी हुई होनी चाहिए। नोवार्टिस (Novartis) मामले (2013) में इसे लागू किया गया था।
- धारा 3(j): पौधे, बीज और पौधों की किस्में पेटेंट के दायरे से बाहर हैं। सूक्ष्मजीवों को इस निषेध से छूट दी गई है।
- पौधों की किस्में: PPV&FR अधिनियम, 2001। किसान अपनी उपज बचाकर रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, बाँट सकते हैं और बेच सकते हैं।
- राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति, 2016: सात उद्देश्य। DIPP समन्वय, मार्गदर्शन और निगरानी करता है।
- TKDL: पहले से उपलब्ध ज्ञान (prior art) की जानकारी देता है। यह पेटेंट नहीं देता है।
- IPAB: 2003 से 2021। मामले उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिए गए।
अपने शब्दों में समझाएँ: किसान किसी संरक्षित किस्म के बीज को दोबारा क्यों बो सकता है, लेकिन उसे ब्रांड के नाम से क्यों नहीं बेच सकता?
अपनी समझ जाँचें
पेज दोबारा लोड होने पर यह स्कोर रीसेट हो जाता है। यह मेरी प्रगति में सहेजा नहीं जाता।
बौद्धिक संपदा अधिकारों पर बहुविकल्पीय प्रश्न
पेटेंट, TRIPS और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति पर 8 अभ्यास प्रश्न हल करें।
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