हरित प्रदेश एक प्रस्तावित नया राज्य है। इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग करके बनाया जाएगा। इसके नाम का अर्थ है “हरा राज्य”। दशकों से राजनेताओं और विद्वानों का तर्क रहा है कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि उसका अच्छी तरह शासन चलाना मुश्किल है। राज्य के बँटवारे की ऐसी योजनाओं में हरित प्रदेश की माँग सबसे पुरानी है और सबसे लंबे समय से उठती रही है।

हरित प्रदेश / पश्चिम प्रदेश: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित राज्य, जिसका नाम उसके हरे-भरे, सिंचित गन्ना क्षेत्र के आधार पर रखा गया है।
अनुच्छेद 3: वह संवैधानिक प्रावधान जो संसद को साधारण कानून के जरिए नया राज्य बनाने या राज्यों की सीमाएँ बदलने की अनुमति देता है।
छठी अनुसूची: यहाँ लागू नहीं होती। यह सीधे अलग राज्य बनाने की माँग है, जबकि पूर्वोत्तर में स्वायत्त परिषदों का रास्ता अपनाया गया है।
विषय-सूची
1 हरित प्रदेश की माँग कहाँ से शुरू हुई?
अजित सिंह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे थे। उन्होंने 1990 के दशक के आखिर से हरित प्रदेश की माँग उठाई।
- वर्ष 1997, में उन्होंने दिल्ली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण मोर्चा बनाया।
- दिनांक 27 जून 2000, को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं ने दिल्ली में ही हरित प्रदेश निर्माण समिति बनाई।
- मुख्य असंतोष खेती-किसानी से जुड़ा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट-बहुल गन्ना क्षेत्र है। इसकी अर्थव्यवस्था और संस्कृति बाकी उत्तर प्रदेश की तुलना में हरियाणा और राजस्थान से अधिक मिलती-जुलती हैं।
हालाँकि, यह विचार अजित सिंह के अभियान से भी पुराना है। बी. आर. आंबेडकर ने भाषाई राज्यों पर अपनी रचना में 1955 में इसके बारे में लिखा था। उन्होंने उत्तर प्रदेश को तीन भागों में बाँटने का प्रस्ताव रखा था: पश्चिमी, मध्य और पूर्वी। इनकी प्रस्तावित राजधानियाँ क्रमशः मेरठ, कानपुर और प्रयागराज थीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आर्थिक योगदान भी बहुत बड़ा है। राज्य के कुल आर्थिक उत्पादन का आधे से अधिक हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
सही या गलत: हरित प्रदेश का विचार 1990 के दशक के आखिर में अजित सिंह ने पहली बार दिया था और इससे पहले ऐसा कोई विचार नहीं आया था।
2 मायावती के 2011 के चार हिस्सों में बँटवारे के प्रस्ताव में वास्तव में क्या था?
मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल में यह माँग अपने चरम पर पहुँची। उनके बसपा मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर 2011 को उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों में बाँटने की मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 21 नवंबर 2011 को इसे मंजूर किया। यह संकल्प 23 नवंबर 2011 को केंद्र सरकार के पास भेजा गया।
- पूर्वांचल — इसमें पूर्वी जिले शामिल होने थे।
- बुंदेलखंड — इसमें दक्षिणी जिले शामिल होने थे।
- अवध प्रदेश — लखनऊ पर केंद्रित मध्य क्षेत्र, जिसमें 23 जिले शामिल होने थे।
- पश्चिम प्रदेश (हरित प्रदेश) — मेरठ और गाजियाबाद के आसपास का पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें 17 जिले शामिल होने थे।
समाजवादी पार्टी ने इसे 2012 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चली गई चुनावी चाल बताया।
कोई सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव से ठीक पहले अपने ही राज्य को बाँटने का प्रस्ताव क्यों रखेगी?
छोटे राज्यों का मतलब मुख्यमंत्री के अधिक पद, विधानसभा की अधिक सीटें और क्षेत्रीय मुद्दों के जरिए मतदाताओं को अधिक प्रभावी ढंग से लुभाने का मौका हो सकता है। आलोचकों ने मायावती के कदम को इसी नजर से देखा। विरोधी इस समय पर ऐसा प्रस्ताव लाने को चुनावी स्वार्थ से भी जोड़ सकते हैं, और यहाँ सपा ने ठीक यही किया।
3 2011 का प्रस्ताव संसद में आगे क्यों नहीं बढ़ा?
संसद ने 2011 के प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं की। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत केवल संसद ही नया राज्य बना सकती है। किसी राज्य विधानसभा का संकल्प कानून नहीं होता। वह सिर्फ एक अनुरोध होता है और संसद उसे अनदेखा कर सकती है।
2012 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सपा सरकार सत्ता में आई। इसके कुछ समय बाद ही उसने राज्य को चार हिस्सों में बाँटने का प्रस्ताव छोड़ दिया। देखें: राज्य पुनर्गठन आयोग और भाषाई राज्य से समझें कि पहले भारत के राज्यों की सीमाएँ कैसे बदली गई थीं। उस समय सीमाएँ संसद द्वारा बनाए गए कानून के जरिए बदली गई थीं, केवल राज्य विधानसभा के संकल्प से नहीं।
सही या गलत: राज्य को बाँटने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा का 2011 का संकल्प संसद पर कानूनी रूप से बाध्यकारी था।
4 हरित प्रदेश की माँग आज किस स्थिति में है?
समर्थक आज भी पहले हुए तीन विभाजनों को इस बात के प्रमाण के रूप में पेश करते हैं कि छोटे राज्य सफल हो सकते हैं: उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, जिनका गठन 2000 में हुआ था। लेकिन हरित प्रदेश का गठन उनकी तरह नहीं हुआ है।
- विरोधियों को आशंका है कि इससे और अधिक बँटवारा होगा और उत्तर प्रदेश का विभाजन होने पर उसका राजनीतिक प्रभाव कम हो जाएगा।
- अजित सिंह के बेटे जयंत चौधरी अब राष्ट्रीय लोक दल (RLD) का नेतृत्व करते हैं, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का हिस्सा है।
- NDA नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश का विभाजन करने के बजाय उसे एकजुट रखने का समर्थन किया है।
- हाल के वर्षों में इस माँग को बहुत कम नया राजनीतिक समर्थन मिला है।
याद रखें: अनुच्छेद 3 के तहत राज्य के विभाजन का प्रस्ताव एक अनुरोध है, कानून नहीं। केवल संसद ही सामान्य कानून और साधारण बहुमत से नया राज्य बना सकती है।
सही या गलत: अजित सिंह के बेटे जयंत चौधरी अब RLD का नेतृत्व करते हैं, जो NDA का हिस्सा है। NDA ने उत्तर प्रदेश को एकजुट रखने का समर्थन किया है।
5 परीक्षा में अनुच्छेद 3 और नए राज्यों के गठन पर कैसे सवाल पूछे जाते हैं?
इस विषय पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि इसे संविधान संशोधन से आसानी से भ्रमित किया जा सकता है।
CDS (I) 2021 — सामान्य ज्ञान, Q67
नया राज्य बनाने या राज्यों की सीमाएँ बदलने के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? (1) अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन प्रस्ताव पेश करना आवश्यक है। (2) संसद के संशोधन के बाद आधे राज्यों की पुष्टि आवश्यक है। (3) कानून दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है।
उत्तर: केवल कथन 3 सही है — इसे अनुच्छेद 3 के तहत सामान्य कानूनके रूप में साधारण बहुमत से पारित किया जाता है।
- भ्रम से बचें: अनुच्छेद 368 संविधान संशोधनों के लिए है। अनुच्छेद 3 के तहत राज्य का गठन सामान्य कानून के जरिए होता है, संविधान संशोधन के जरिए नहीं।
- भ्रम से बचें: आधे राज्यों की पुष्टि की जरूरत नहीं होती। यह शर्त संशोधनों की एक अलग श्रेणी पर लागू होती है।
- यह भ्रमित करने वाला बिंदु नहीं है, लेकिन अक्सर छूट जाता है: राष्ट्रपति को पहले विधेयक संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उसकी राय के लिए भेजना होता है। ऐसा करना अनिवार्य है, लेकिन राज्य की राय मानना बाध्यकारी नहीं है।
हरित प्रदेश पर बहुविकल्पीय प्रश्न: उत्तर प्रदेश के विभाजन की माँग
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