वर्ष 1950 है। भारत को आज़ाद हुए कुछ ही साल हुए हैं। दुनिया अभी-अभी एक भयानक युद्ध से उबरी है। एक नया देश अपने नियम लिखता है और उसमें दूसरे देशों के साथ अपने व्यवहार को लेकर एक छोटा-सा वादा जोड़ता है। यही वादा अनुच्छेद 51 है। यह भारत से शांति के लिए प्रयास करने, अपनी संधियों का पालन करने और बल प्रयोग के बिना विवाद सुलझाने को कहता है। इसके आधार पर आप किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते। फिर भी एक दिन एक अदालत ने कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसका सहारा लिया। ऐसा कैसे हुआ?
- अनुच्छेद 51 राज्य से क्या करने को कहता है?
- पंचशील क्या है और इसका अनुच्छेद 51 से क्या संबंध है?
- विशाखा मामले में क्या हुआ था?
- क्या आप अनुच्छेद 51 को लागू कराने के लिए अदालत जा सकते हैं?
- अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51A से कैसे अलग है?
- परीक्षा के लिए आपको क्या याद रखना चाहिए?
- परीक्षाओं में इस विषय पर कैसे प्रश्न पूछे गए हैं?
1अनुच्छेद 51 राज्य से क्या करने को कहता है?
- अनुच्छेद 51 को बाकी दुनिया से भारत का वादा समझें। यह भाग IV में नीति निदेशक तत्त्वों का अंतिम अनुच्छेद है।
- इसमें चार लक्ष्य दिए गए हैं। राज्य प्रयास करेगा कि वह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे। प्रयास करने का मतलब है कोशिश करना।
- दूसरा, उसे बनाए रखने चाहिए न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध देशों के बीच। इसका मतलब है निष्पक्ष व्यवहार करना और अपना वादा निभाना।
- तीसरा, उसे अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियों से जुड़े दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाना चाहिए। संधि देशों के बीच एक औपचारिक समझौता होती है।
- चौथा, उसे अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ निर्णय (arbitration) से सुलझाने को बढ़ावा देना चाहिए। इसका मतलब है दोनों पक्षों की सहमति से चुने गए निष्पक्ष निर्णायकों से फैसला करवाना।
- भारत ने मध्यस्थ निर्णय की प्रक्रिया को काम करते देखा है। कच्छ के रण में 1965 की झड़प के बाद दोनों पक्ष एक न्यायाधिकरण के लिए सहमत हुए। फरवरी 1968 में उसने विवादित भूमि का लगभग 90 प्रतिशत भारत को और बाकी पाकिस्तान को दिया। दोनों ने यह फैसला स्वीकार किया।
- यह खंड (d) के पीछे का विचार दिखाता है। निष्पक्ष निर्णायक उस विवाद को खत्म कर सकते हैं जिसे बंदूकें नहीं सुलझा सकीं।
- ध्यान दें कि चौथा खंड क्या नहीं कहता। यह नहीं कहता कि हर विवाद मध्यस्थ निर्णय के लिए भेजना ही होगा। यह केवल कहता है कि राज्य को इसे बढ़ावा देना चाहिए।
- अनुच्छेद 37 सभी नीति निदेशक तत्त्वों के लिए एक नियम बताता है। अदालतें इन्हें अपने आप में लागू नहीं करा सकतीं। लेकिन कानून बनाते समय राज्य को इन्हें ध्यान में रखना चाहिए।
याद रखें: अनुच्छेद 51 = चार लक्ष्य: शांति, सम्मानजनक संबंध, अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति सम्मान, और मध्यस्थ निर्णय।
सही या गलत: अनुच्छेद 51 एक मौलिक अधिकार है जिसे नागरिक अदालत से लागू करा सकते हैं।
सही या गलत: अनुच्छेद 51 में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं।
2पंचशील क्या है और इसका अनुच्छेद 51 से क्या संबंध है?
- संविधान लागू होने के चार साल बाद भारत ने अनुच्छेद 51 को व्यवहार में उतारने का एक प्रसिद्ध प्रयास किया।
- तारीख थी 29 अप्रैल 1954, जब भारत और चीन ने भारत तथा चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और आवागमन पर एक समझौता किया। इस पर बीजिंग में हस्ताक्षर हुए।
- इसकी प्रस्तावना में पाँच विचार दिए गए थे, जिन्हें कहा जाने लगा पंचशील। इस शब्द का अर्थ है शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पाँच सिद्धांत।
- ये विचार क्यों महत्त्वपूर्ण थे? दोनों देश हाल ही में औपनिवेशिक शासन या गृहयुद्ध से बाहर आए थे। वे बिना डर के एक-दूसरे के साथ रहने का तरीका चाहते थे।
- ये पाँच सिद्धांत हैं: एक-दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, आक्रमण न करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और आपसी लाभ, तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व।
- दो महीने बाद, जून 1954 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एनलाई (Zhou Enlai) भारत आए। उन्होंने और प्रधानमंत्री नेहरू ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के साथ संबंध भी इन विचारों के आधार पर चलने चाहिए।
- फिर यह विचार दूसरे देशों तक पहुँचा। अप्रैल 1955 में एशियाई और अफ्रीकी देशों के बांडुंग सम्मेलन (Bandung Conference) ने शांति और सहयोग के अपने दस सिद्धांतों में पंचशील को शामिल किया।
- पंचशील, अनुच्छेद 51 में कही गई शांतिपूर्ण और सम्मानजनक संबंधों की बात के अनुरूप है। लेकिन यह एक अलग समझौता है। यह अनुच्छेद 51 के मूल पाठ का हिस्सा नहीं है।
याद रखें: पंचशील = शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पाँच सिद्धांत, 29 अप्रैल 1954। यह अनुच्छेद 51 की भावना को दर्शाता है, लेकिन उसमें लिखा नहीं है।
3विशाखा मामले में क्या हुआ था?
- यह कहानी राजस्थान के एक गाँव में शुरू होती है, वर्ष था 1992। भंवरी देवी एक सरकारी कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता थीं। उन्होंने एक बाल विवाह रोकने की कोशिश की।
- इसके कुछ समय बाद उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। उन्होंने न्याय माँगा, लेकिन मामला धीमी गति से आगे बढ़ा।
- महिला संगठन इस घटना से स्तब्ध थे। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। इनमें से एक संगठन का नाम विशाखा था। उसी के नाम पर इस मामले का नाम पड़ा।
- उन्होंने कानून में एक कमी की ओर ध्यान दिलाया। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं था जो महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा देता हो।
- न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई की। उसने समानता, गरिमा और सुरक्षित कामकाजी जीवन के मौलिक अधिकारों को आधार बनाया।
- फिर उसने भारत’ की सीमाओं से बाहर देखा। उसने सहारा लिया CEDAWका, जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक संधि है। भारत ने 1993 में इसकी पुष्टि की थी।
- यहाँ अनुच्छेद 51(c) सहायक बना। यह राज्य से अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियों के तहत दायित्वों का सम्मान करने को कहता है। इसलिए न्यायालय ने कहा कि जहाँ भारतीय कानून मौन हो, वहाँ मौलिक अधिकारों की व्याख्या में ऐसे मानकों की मदद ली जा सकती है।
- तारीख थी 13 अगस्त 1997, जब न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। उसने अनुच्छेद 32 और 141 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हर कार्यस्थल के लिए बाध्यकारी दिशानिर्देश तय किए।
- ये दिशानिर्देश तब तक लागू रहने थे, जब तक संसद उचित कानून न बना दे। यह कानून 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के रूप में आया। यह 9 दिसंबर 2013 से लागू हुआ।
याद रखें: विशाखा (Vishaka) (1997): मौलिक अधिकारों की व्याख्या में CEDAW का इस्तेमाल किया गया। 2013 के अधिनियम ने विशाखा दिशानिर्देशों की जगह ली।
4क्या अनुच्छेद 51 के आधार पर अदालत जा सकते हैं?
- मान लीजिए कोई नागरिक कहता है, “सरकार ने अनुच्छेद 51 का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं मुकदमा करूँगा।” यह दावा सफल नहीं होगा। नीति निदेशक तत्वों को अपने आप में अदालत से लागू नहीं कराया जा सकता।
- क्या इससे अनुच्छेद 51 बेकार हो जाता है? नहीं। विशाखा मामला दिखाता है कि इसका अप्रत्यक्ष असर कितना महत्त्वपूर्ण है। अदालत ऐसे अधिकार की व्याख्या करते समय इससे मार्गदर्शन ले सकती है, जिसे अदालत से लागू कराया जा सकता है।
- ध्यान दें कि विशाखा दिशानिर्देशों को कानूनी बल किससे मिला। इसका आधार मौलिक अधिकार और न्यायालय की अपनी शक्तियाँ थीं। अनुच्छेद 51(c) सहायक था, मुख्य कानूनी आधार नहीं।
- एक और बात अक्सर छूट जाती है। केवल अनुच्छेद 51(c) के होने से कोई संधि भारतीय कानून नहीं बन जाती।
- इसके लिए संसद को कानून पारित करना होता है। अनुच्छेद 253 संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है।
- दो मामले दिखाते हैं कि अदालतें कितनी सावधानी बरतती हैं। इनमें से एक था जॉली जॉर्ज वर्गीज (Jolly George Varghese) (1980), जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संधि में किया गया वादा देश के भीतर कानून बनाने वालों से कार्रवाई की अपेक्षा करता है। वह अपने आप लागू कराने योग्य कानून नहीं बन जाता।
- उस मामले में एक कर्जदार ने तर्क दिया कि संयुक्त राष्ट्र की एक प्रसंविदा के अनुसार अनुबंध के तहत लिया गया कर्ज न चुका पाने पर जेल नहीं भेजा जा सकता। न्यायालय इस आदर्श से सहमत था। लेकिन उसने कहा कि संसद ने अभी इसे कानून का रूप नहीं दिया है।
- इसके बाद विशाखा का सिद्धांत दूसरे मामलों में भी लागू हुआ। 1999 में यह मामला था अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाम ए. के. चोपड़ा (Apparel Export Promotion Council v. A. K. Chopra), जिसमें न्यायालय ने विशाखा के सिद्धांत लागू किए। उसने महिला सहकर्मी का उत्पीड़न करने वाले कर्मचारी को नौकरी से हटाने के फैसले को बरकरार रखा।
- इसलिए दोनों बातें साथ याद रखें। अनुच्छेद 51 के तहत सीधे दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन अदालतें कानून की व्याख्या कैसे करती हैं, इस पर इसका वास्तविक असर हो सकता है।
5अनुच्छेद 51 और अनुच्छेद 51A में क्या अंतर है?
- दोनों की संख्याएँ मिलती-जुलती हैं, लेकिन उनके काम अलग हैं।
- अनुच्छेद 51 राज्य और दूसरे देशों के साथ उसके संबंधों से जुड़ा है। यह भाग IV में एक नीति निदेशक तत्व है।
- अनुच्छेद 51A नागरिकों से जुड़ा है। इसमें भाग IVA के तहत खंड (a) से (k) तक मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। कुल मिलाकर ये ग्यारह कर्तव्य हैं।
- परीक्षाओं में एक और भ्रम सामने आता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना अभियानों में सैनिक भेजे हैं। यह एक नीतिगत फैसला है। यह अनुच्छेद 51 में लिखे चार लक्ष्यों में शामिल नहीं है।
- इसलिए यदि कोई प्रश्न “संयुक्त राष्ट्र शांति सेना” को अनुच्छेद 51 का हिस्सा बताता है, तो यह भ्रमित करने वाला विकल्प है। अनुच्छेद में शांति और सुरक्षा का उल्लेख है, लेकिन शांति सेना का नहीं।
- याद रखने का तरीका: 51 राज्य और विश्व के लिए है। 51A आपके और राष्ट्र के लिए है।
6परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
ज़रूर जानें
- अनुच्छेद 51 एक नीति निदेशक तत्व है, जिसके चार लक्ष्य हैं: शांति और सुरक्षा, सम्मानपूर्ण संबंध, अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियों का सम्मान, तथा विवाचन।
- अदालतें इसे अपने आप में लागू नहीं करातीं।
यह भी जानें
- पंचशील पर 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर हुए थे और इसमें अनुच्छेद 51 की भावना झलकती है।
- विशाखा (1997) मामले में न्यायालय ने मौलिक अधिकारों की व्याख्या के लिए CEDAW और अनुच्छेद 51(c) का इस्तेमाल किया।
- 2013 के अधिनियम ने दिशानिर्देशों की जगह ली।
गहराई से जानें
- संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का उल्लेख अनुच्छेद 51 में नहीं है (भ्रमित करने वाला बिंदु).
- अनुच्छेद 51 और अनुच्छेद 51A अलग हैं (भ्रमित करने वाला बिंदु).
- संधि लागू करने के लिए अनुच्छेद 253 के तहत संसद का कानून आवश्यक है (भ्रमित करने वाला बिंदु).
- अदालत से लागू न करा पाने का मतलब बेकार होना नहीं है (भ्रमित करने वाला बिंदु).
7परीक्षाओं में इसे कैसे पूछा गया है?
CDS 2023: कौन-सा विषय अनुच्छेद 51 का हिस्सा नहीं है
प्रश्न में पूछा गया था कि कौन-सा विकल्प अनुच्छेद 51 का हिस्सा नहीं है। तीन विकल्प उसके पाठ से मेल खाते थे: शांति और सुरक्षा, सम्मानपूर्ण संबंध तथा विवाचन। अलग विकल्प था विवाद सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का इस्तेमाल। उत्तर (c) है। (स्रोत: CDS I 2023 सामान्य ज्ञान, Q110.)
अनुच्छेद 51 पर बहुविकल्पीय प्रश्न
उत्तर दिए गए 0 / 2 जाँच प्रश्न।
Share your thoughts