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होम गार्ड और शासकीय गुप्त बात अधिनियम (Official Secrets Act): सहायक बल और कानून लागू करना

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दिसंबर 1946। बंबई में दंगे हो रहे थे। पुलिस पर बहुत दबाव था, इसलिए आम नागरिकों से शांति बनाए रखने में मदद माँगी गई। इसी छोटे प्रयोग से होम गार्ड्स की शुरुआत हुई। इस पाठ में दो कानून भी शामिल हैं, जिन्हें UPSC अक्सर होम गार्ड्स के साथ जोड़कर पूछता है: शासकीय गुप्त बात अधिनियम (Official Secrets Act) और आयुध अधिनियम (Arms Act)।

विषय-सूची
  1. होम गार्ड्स की शुरुआत कहाँ हुई?
  2. होम गार्ड्स क्या करते हैं?
  3. सीमा विंग क्या है?
  4. कौन भर्ती होता है और प्रशिक्षण लेता है?
  5. वर्दी से जुड़े कौन-से कानून हैं?
  6. परीक्षा में कैसे पूछा गया है?
  7. समझ की जाँच
  8. संबंधित पाठ
  9. होम गार्ड्स और शासकीय गुप्त बात अधिनियम पर बहुविकल्पीय प्रश्न
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होम गार्ड्स की शुरुआत कहाँ हुई?

शुरुआत कैसे हुई?

होम गार्ड्स की पहली इकाई का गठन बंबई प्रेसीडेंसी (Bombay Presidency) में दिसंबर 1946में हुआ था। भारत में उथल-पुथल थी और समुदायों के बीच दंगे हो रहे थे। यह नागरिक स्वयंसेवकों का एक बल था, जो प्रशासन की मदद करता था और काम करता था पुलिस के सहायक बल के रूप में.

देश अब 6 दिसंबर को होम गार्ड्स और नागरिक सुरक्षा संगठन का स्थापना दिवस मनाता है।

होम गार्ड्स पूरे भारत में कैसे फैले?

चीन के हमले ने, जो हुआ था 1962 में, परिस्थितियाँ बदल दीं। उसी दौरान होम गार्ड्स का पुनर्गठन किया गया। इसके बाद राज्यों में इस बल का विस्तार हुआ।

आज केरल सहित हर राज्य में होम गार्ड्स संगठन है (केरल होम गार्ड्स अधिनियम, 1960)। एक पुराने स्रोत में कहा गया था कि केरल में होम गार्ड्स नहीं हैं; वह दावा अब पुराना पड़ चुका है। यह एक ही कानून के तहत चलने वाला एक राष्ट्रीय बल नहीं है।

  • होम गार्ड्स का गठन होता है राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के होम गार्ड्स अधिनियमों और नियमों के तहत। 2025 की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है।
  • उदाहरण के लिए, पांडिचेरी का बल चलता है पांडिचेरी होम गार्ड्स अधिनियम, 1965 और उन नियमों के तहत, जो बनाए गए थे 1966.
  • केंद्र में, होम गार्ड्स और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक का कार्यालय आता है गृह मंत्रालयके अधीन। यह कार्यालय नीति बनाता है और राज्यों के साथ समन्वय करता है।
सही या गलत: भारत में एक ही केंद्रीय होम गार्ड्स अधिनियम है, जिसके तहत हर राज्य में इस बल का गठन होता है।

स्रोत: उत्तराखंड होम गार्ड्स: परिचय; पांडिचेरी होम गार्ड्स नियम, 1966.

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होम गार्ड्स क्या करते हैं?

उनका मुख्य काम क्या है?

वे काम करते हैं पुलिस के सहायक बल के रूप में। जब पुलिस को अधिक लोगों की जरूरत होती है, तो वे मदद करते हैं। वे नियमित पुलिस की जगह नहीं लेते।

वे और कहाँ मदद करते हैं?

ऐसे मेले की कल्पना करें, जहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। भीड़ सँभालने के लिए पुलिस को अतिरिक्त लोगों की जरूरत होती है। होम गार्ड्स आसपास ही रहते हैं, इसलिए वे जल्दी मौके पर पहुँच सकते हैं।

समय के साथ स्वयंसेवकों से कई तरह के काम लिए गए हैं:

  • कानून-व्यवस्था: यातायात सँभालना, मेलों में भीड़ नियंत्रित करना और राज्य तथा केंद्रीय चुनावों में मदद करना।
  • आपदाएँ: गृह मंत्रालय ने आपदाओं की रोकथाम, तैयारी, आपदा के समय कार्रवाई और राहत कार्यों में उनकी मदद लेने की मंजूरी दी है।
  • नागरिक सुरक्षा: आपात स्थिति में जनता की मदद करना।

होम गार्ड्स जिला प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं।

बल का नेतृत्व कौन करता है?

होम गार्ड्स और नागरिक सुरक्षा संगठन का नेतृत्व करते हैं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी. राज्य स्तर पर प्रमुख होते हैं कमांडेंट जनरल (Commandant General) जो होम गार्ड्स का नेतृत्व करते हैं। जिला स्तर पर प्रमुख होते हैं जिला कमांडेंट (District Commandant).

सही या गलत: होम गार्ड्स एक पूर्णकालिक पेशेवर बल है जो नियमित पुलिस की जगह लेता है।

स्रोत: उत्तराखंड होम गार्ड्स: परिचय.

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बॉर्डर विंग क्या है?

बॉर्डर विंग बटालियन क्या है?

कुछ राज्यों की सीमा या तटरेखा लंबी है। उनके लिए एक विशेष इकाई बनाई गई। इसे कहते हैं बॉर्डर विंग होम गार्ड्स बटालियन (Border Wing Home Guards Battalion)। यह मदद करती है सीमा सुरक्षा बल (Border Security Force) को रोकने में घुसपैठ.

इनकी संख्या कितनी है और ये कहाँ हैं?

अलग-अलग स्रोतों में संख्या अलग है। एक राज्य के होम गार्ड्स पेज पर संख्या बताई गई है 18 बटालियन। 2025 की एक समाचार रिपोर्ट में आधिकारिक आँकड़ों के आधार पर संख्या बताई गई है 15 बटालियन:

  • पंजाब: 6.
  • राजस्थान: 4.
  • गुजरात: 2.
  • मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल: प्रत्येक में 1।

इसलिए ये केवल सीमावर्ती राज्यों में हैं। ये राज्य के होम गार्ड्स का ही हिस्सा हैं।

क्या ये अच्छी तरह काम कर रही हैं?

उसी रिपोर्ट के अनुसार, बटालियनें काफी हद तक हो गई हैं निष्क्रिय, राजस्थान को छोड़कर। इसके बाद: अप्रैल 2025 का पहलगाम हमला, गृह मंत्रालय ने एक योजना पर तेजी से काम शुरू किया जिसका उद्देश्य है फिर से सक्रिय करना और आधुनिक बनाना इन बटालियनों को। योजना में नई भर्ती, आधुनिक प्रशिक्षण और तैनाती के अधिक सख्त नियम शामिल हैं।

  • उद्देश्य: सीमाओं और तटों पर घुसपैठ रोकना।
  • सहयोगी: सीमा सुरक्षा बल।
  • दायरा: केवल कुछ राज्य इनका गठन करते हैं।
सही या गलत: बॉर्डर विंग होम गार्ड्स बटालियनें सीमाओं और तटों पर घुसपैठ रोकने में मदद करती हैं।

स्रोत: उत्तराखंड होम गार्ड्स: परिचय; द ट्रिब्यून (The Tribune): सरकार बॉर्डर विंग होम गार्ड्स को फिर से सक्रिय करेगी.

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कौन शामिल होता है और प्रशिक्षण लेता है?

कौन शामिल हो सकता है?

कोई भी भारतीय नागरिक स्वयंसेवक बन सकता है, लेकिन आयु सीमा हर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तय करता है। सदस्य अलग-अलग पेशों और पृष्ठभूमियों से आते हैं। वे अपना खाली समय समाज की सेवा में देते हैं।

स्थानआयु संबंधी नियम
पांडिचेरी (Pondicherry) (1966 के नियम)18 या उससे अधिक और इससे कम 50
उत्तराखंड18 से 40

पांडिचेरी में अच्छे चरित्र, शारीरिक रूप से स्वस्थ होने और स्थानीय निवासी होने की भी शर्त है। कोई सदस्य इस आयु तक सेवा जारी रख सकता है 60 वहाँ। उत्तराखंड में सामान्य कार्यकाल है 3 वर्ष.

उन्हें प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है?

नामांकन के बाद पुदुच्चेरी (Pondicherry) का सदस्य प्रशिक्षण लेता है, जिसकी अवधि है 64 परेड दिवस। बुनियादी प्रशिक्षण में आग बुझाना, बचाव और प्राथमिक उपचार जैसे विषय शामिल हैं। प्रशिक्षण भत्ता पाने के लिए सदस्य की परेड में न्यूनतम उपस्थिति है 75% । इतनी परेड में शामिल होने पर प्रशिक्षण भत्ता मिलता है।

सदस्यों को जरूरत पड़ने पर ही बुलाया जाता है। ड्यूटी के दौरान उन्हें भत्ता मिलता है। इससे राज्य को इस बल पर कम खर्च करना पड़ता है।

सही या गलत: हर राज्य होम गार्ड्स के लिए 18 से 50 वर्ष की समान आयु सीमा तय करता है।

स्रोत: पुदुच्चेरी होम गार्ड्स नियम, 1966 (Pondicherry Home Guards Rules, 1966); उत्तराखंड होम गार्ड्स: परिचय.

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वर्दी से जुड़े कौन-से कानून हैं?

शासकीय गुप्त बात अधिनियम में वर्दी के बारे में क्या कहा गया है?

यह कानून, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (Official Secrets Act, 1923) मुख्य रूप से सरकारी गोपनीय जानकारी की रक्षा के लिए जाना जाता है। धारा 6 में बिना अधिकार वर्दी पहनने का मामला भी शामिल है।

नौसेना, थलसेना, वायुसेना, पुलिस या किसी अन्य सरकारी सेवा की वर्दी पहनने वाला व्यक्ति कानूनी अधिकार के बिना ऐसा करने पर अपराध कर सकता है। ऐसा करने का उद्देश्य किसी प्रतिबंधित स्थान में प्रवेश करना या राज्य की सुरक्षा को नुकसान पहुँचाना होना चाहिए।

अगर कोई पहरेदार को गुमराह करे तो क्या होगा?

धारा 7 ड्यूटी पर तैनात लोगों की रक्षा करती है। किसी प्रतिबंधित स्थान के पास कोई भी व्यक्ति बाधा नहीं डाल सकता, जानबूझकर गुमराह नहीं कर सकता या पहरेदारी, संतरी ड्यूटी या गश्त पर तैनात पुलिसकर्मी या सैनिक के काम में दखल नहीं दे सकता। सजा की अधिकतम अवधि हो सकती है तीन वर्ष, या जुर्माना, या दोनों।

इसलिए “पुलिस अधिकारी को गुमराह करना” इस अधिनियम के अंतर्गत आता है।

जश्न में गोली चलाने पर क्या कानून है?

शादियों या त्योहारों में गोली चलाने से जान जा सकती है। आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019 (Arms (Amendment) Act, 2019) ने इसे अपराध बनाया। इसमें शामिल है जश्न में गोली चलाते समय आग्नेयास्त्रों का उतावलेपन या लापरवाही से इस्तेमाल जिससे किसी की जान खतरे में पड़ती है।

  • सजा: अधिकतम दो वर्ष की कैद, या अधिकतम जुर्माना ₹1 लाख, या दोनों।
  • पारित: लोकसभा में विधेयक पारित होने की तारीख थी 9 दिसंबर 2019.
  • अन्य बदलाव: लाइसेंस की वैधता अब है पाँच वर्ष पहले यह तीन वर्ष थी, और पुलिस से आग्नेयास्त्र छीनने पर सजा है 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक.
कृत्यकानून
बिना अधिकार पुलिस की वर्दी पहननाशासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (Official Secrets Act, 1923), धारा 6
प्रतिबंधित स्थान के पास पहरेदार को गुमराह करनाशासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (Official Secrets Act, 1923), धारा 7
जश्न में गोली चलानाआयुध अधिनियम, 1959 (Arms Act, 1959), जिसमें 2019 में संशोधन हुआ
सही या गलत: जश्न में गोली चलाने से किसी की जान खतरे में पड़ना आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत अपराध है।
सही या गलत: किसी प्रतिबंधित स्थान के पास पहरा दे रहे पुलिस अधिकारी को जानबूझकर गुमराह करना भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अंतर्गत आता है।

स्रोत: शासकीय गुप्त बात अधिनियम (Official Secrets Act), 1923: धारा 6; शासकीय गुप्त बात अधिनियम (Official Secrets Act), 1923: धारा 7; PIB: लोकसभा ने आयुध (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया.

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परीक्षा में कैसे पूछा गया है?

UPSC ने 2023 में क्या पूछा?

UPSC CSP 2023: होम गार्ड्स। प्रश्न में तीन कथन दिए गए थे। पहले कथन में कहा गया था कि होम गार्ड्स का गठन केंद्र सरकार के अधिनियम के तहत होता है। यह गलत है। बाकी दोनों कथन सही हैं: होम गार्ड्स पुलिस के सहायक हैं और कुछ राज्यों में सीमा विंग की बटालियनें हैं।

इसलिए केवल दो कथन सही हैं। पूरे प्रश्नपत्र में Q91 देखें.

UPSC CSP 2023: कार्य और उनसे जुड़े अधिनियम। अगले प्रश्न में कार्यों का कानूनों से मिलान किया गया था। बिना अनुमति पुलिस की वर्दी पहनना शासकीय गुप्त बात अधिनियम के अंतर्गत आता है। जश्न में गोली चलाना 2019 के आयुध संशोधन के अंतर्गत आता है।

पुलिस अधिकारी को गुमराह करना भी शासकीय गुप्त बात अधिनियम के अंतर्गत आता है, साक्ष्य अधिनियम के नहीं। इसलिए केवल दो युग्म सही हैं। पूरे प्रश्नपत्र में Q92 देखें.

आपको क्या याद रखना चाहिए?

  • कानूनी आधार: राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के होम गार्ड्स अधिनियम।
  • भूमिका: पुलिस के सहायक, स्वैच्छिक और अंशकालिक।
  • गठन: बंबई (Bombay), 1946; स्थापना दिवस 6 दिसंबर.
  • सीमा विंग: घुसपैठ रोकने के लिए सीमावर्ती राज्यों में बटालियनें।

किन बातों में भ्रम हो सकता है?

  • “केंद्रीय अधिनियम के तहत गठन” गलत है। राज्य का कानून लागू होता है।
  • शासकीय गुप्त बात अधिनियम की जगह साक्ष्य अधिनियम न चुनें।
  • सभी के लिए एक ही आयु सीमा न बताएं। यह राज्य के अनुसार अलग होती है।

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अभ्यास

होम गार्ड्स और शासकीय गुप्त बात अधिनियम से जुड़े प्रश्नों का अभ्यास करें।

Under whose Act and Rules are India’s Home Guards actually raised?
What is the primary purpose of the Border Wing Home Guards Battalions raised in some States?
Celebratory gunfire that can endanger the personal safety of others is an offence under which law?
Home Guards are raised under:
The primary role of Home Guards is:
Celebratory gunfire endangering safety is penalised under:
Border Wing Home Guards Battalions primarily help:
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