यह पाठ भारत में बाह्य वाणिज्यिक उधार (External Commercial Borrowings—ECBs) को समझाता है। इसमें 9 अक्टूबर 2026 को लागू ECB नियमों, सीमा, लागत और प्रतिबंधित उपयोगों की जानकारी दी गई है। इसमें 2013 में फेड (Fed) से जुड़े घटनाक्रम, मुद्रा जोखिम और UPSC के एक प्रश्न पर भी चर्चा है। ये नियम 9 फरवरी 2026 के संशोधित विनियमों से लिए गए हैं, जिन्हें 16 फरवरी 2026 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।
विषय-सूची
ECB के बारे में मुझे क्या जानना चाहिए?
बाह्य वाणिज्यिक उधार क्या है?
बाह्य वाणिज्यिक उधार (External Commercial Borrowing—ECB) एक पात्र उधारकर्ता और मान्यता प्राप्त ऋणदाता के बीच वाणिज्यिक ऋण की व्यवस्था है। यह कार्ड 9 अक्टूबर 2026 को लागू इसकी कानूनी परिभाषा बताता है। यह भी बताता है कि कौन-सी धनराशि ECB मानी जाती है और कौन-सी नहीं।
कानून के अनुसार ECB क्या है?
विनियमों के अनुसार, किसी पात्र उधारकर्ता द्वारा मान्यता प्राप्त ऋणदाता से लिया गया उधार ECB है। इस उधार को विनियमों की अनुसूची I का पालन करना चाहिए। RBI ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) की धाराओं 6(2) और 47(2) के तहत 2026 का संशोधन किया। ECB संबंधी मास्टर निदेश के अनुसार, ECB लेनदेन FEMA की धारा 6(2) के अधीन हैं।
मूल कानूनी आधार 17 दिसंबर 2018 के विदेशी मुद्रा प्रबंधन (उधार लेना और उधार देना) विनियम, 2018 हैं। 2026 के संशोधन ने इन विनियमों की अनुसूची I की जगह ECB की नई व्यवस्था लागू की।
किन रूपों में लिया गया उधार ECB माना जाता है?
अनुसूची I के अनुसार, पात्र उधारकर्ता किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक उधार व्यवस्था के तहत ECB जुटा सकता है। इस व्यवस्था में तय ब्याज का भुगतान, यदि कोई हो, और मूलधन की वापसी शामिल होनी चाहिए। इस प्रावधान से तीन बातें स्पष्ट होती हैं।
- बॉण्ड शामिल हैं। प्रावधान के अनुसार, ECB में विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड (Foreign Currency Convertible Bond—FCCB) और विदेशी मुद्रा विनिमेय बॉण्ड (Foreign Currency Exchangeable Bond—FCEB) शामिल हैं।
- शेयर जैसे कुछ साधनों से मिली धनराशि भी शामिल है। 30 अप्रैल 2007 को या उसके बाद किसी अनिवासी से वरीयता शेयरों या डिबेंचरों के बदले मिली धनराशि ECB मानी जाती है। शर्त यह है कि ये शेयर या डिबेंचर पूरी तरह और अनिवार्य रूप से इक्विटी में परिवर्तनीय न हों।
- नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रावधान में कहा गया है, “चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए”।
कौन-सी धनराशि ECB नहीं मानी जाती?
अनुसूची I में पाँच प्रकार की धनराशि बताई गई है जिन्हें ECB नहीं माना जाता।
- विनियमों के तहत लिया गया व्यापार ऋण, जिसकी मूल परिपक्वता अवधि तीन वर्ष तक हो।
- निर्यात के लिए मिला अग्रिम भुगतान।
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) विनियम, 2019 के तहत प्राप्त निवेश।
- परिवर्तनीय नोटों के माध्यम से प्राप्त निवेश।
- विदेशी उद्यम पूँजी निवेशक (Foreign Venture Capital Investor—FVCI) से ऋण साधनों के माध्यम से प्राप्त निवेश।
विनियमों के अनुसार, भारत में अनुमत आयात के लिए किसी विदेशी आपूर्तिकर्ता या वित्तीय संस्था से मिला ऋण व्यापार ऋण कहलाता है। विनियमों के तहत लिया गया ऐसा व्यापार ऋण, जिसकी मूल परिपक्वता अवधि तीन वर्ष तक हो, ECB व्यवस्था के दायरे से बाहर है।
ECB किस मुद्रा में जुटाया जा सकता है?
पात्र उधारकर्ता विदेशी मुद्रा (FCY) या भारतीय रुपये (INR) में ECB जुटा सकता है। मुद्रा बाद में बदली जा सकती है। एक FCY को दूसरी FCY में, FCY को INR में और INR को FCY में बदला जा सकता है।
यह बदलाव मुद्रा बदलने के समझौते की तारीख की विनिमय दर पर किया जाना चाहिए। ऐसी दर भी स्वीकार्य है जिससे देनदारी न बढ़े।
फरवरी 2026 में ECB के नियम क्यों बदले?
फरवरी 2026 से पहले ECB के नियम विनियमों और एक मास्टर निदेश में बिखरे हुए थे। परिपत्र 22 के अनुसार, इनकी समीक्षा करके इन्हें विनियमों में एक जगह समेकित किया गया। 9 अक्टूबर 2026 की स्थिति के अनुसार, ECB की व्यवस्था विनियमों की अनुसूची I में दी गई है।
क्या बदला और किन तारीखों को?
RBI ने जनता की प्रतिक्रिया के लिए 3 अक्टूबर 2025 को संशोधन का मसौदा जारी किया। अंतिम अधिसूचना का क्रमांक FEMA 3(R)(5)/2026-RB है। इसकी तारीख 9 फरवरी 2026 है। इसके अनुसार, संशोधन आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होता है।

RBI के परिपत्र संख्या 22 की तारीख 16 फरवरी 2026 है। इसके अनुसार, विनियम 16 फरवरी 2026 को राजपत्र में प्रकाशित हुए थे। यह प्राधिकृत व्यापारी (Authorised Dealer—AD) श्रेणी I बैंकों को संशोधित विनियमों के अनुसार काम करने का निर्देश देता है।
परिपत्र ने क्या हटाया?
परिपत्र के अनुसार, मास्टर निदेश के ECB संबंधी प्रावधानों की समीक्षा करके उन्हें विनियमों में समेकित किया गया। इसके तहत तीन हिस्से हटाए गए।
- ECB, व्यापार ऋण और संरचित दायित्वों पर मास्टर निदेश के अनुच्छेद 1 से 12।
- निवासियों और अनिवासी भारतीयों के बीच भारतीय रुपये में उधार लेने और देने पर मास्टर निदेश का अनुच्छेद 2।
- ECB और व्यापार ऋण पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का भाग I।
इस पाठ के लिए पढ़े गए मास्टर निदेश (Master Direction) के संस्करण पर “September 08, 2026 तक अद्यतन” लिखा है। इसमें अनुच्छेद 1 से 12 हटाए गए दिखाए गए हैं। व्यापार ऋण से संबंधित उस मास्टर निदेश का भाग II इसमें बना हुआ है।
जिस ECB को पहले ही ऋण पंजीकरण संख्या मिल चुकी थी, उसका क्या होगा?
ऋण पंजीकरण संख्या (Loan Registration Number या LRN) वह संख्या है जो RBI उधारकर्ता को ऋण की राशि निकालने से पहले देता है। संशोधित विनियम उन ECB के बारे में भी बताते हैं जिन्हें यह संख्या पहले ही मिल चुकी थी। ऐसे ECB पर उस समय लागू नियम ही जारी रहेंगे। केवल रिपोर्टिंग इसका अपवाद है, जिसके लिए संशोधित विनियम लागू होंगे।
कौन-सी तारीख किसकी है?
अधिसूचना की तारीख 9 फरवरी 2026 है। राजपत्र में प्रकाशन और परिपत्र 22 की तारीख 16 फरवरी 2026 है।
स्रोत: RBI परिपत्र 22, RBI की संशोधन अधिसूचना, ECB पर RBI का मास्टर निदेश.
कौन उधार ले सकता है और कौन ऋण दे सकता है?
9 अक्टूबर 2026 की स्थिति के अनुसार, अनुसूची I बताती है कि कौन ECB ले सकता है और कौन दे सकता है। अनुच्छेद 1 उधारकर्ताओं और अनुच्छेद 2 ऋणदाताओं के बारे में है।
पात्र उधारकर्ता कौन है?
अनुच्छेद 1(1) के अनुसार, भारत में निवासी कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्तिगत व्यक्ति न हो, पात्र उधारकर्ता है। उसका गठन, स्थापना या पंजीकरण किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत होना चाहिए। साथ ही, लागू अधिनियम के तहत उसे ECB लेने की अनुमति भी होनी चाहिए।
इसलिए भारत में रहने वाला कोई व्यक्तिगत व्यक्ति पात्र उधारकर्ता नहीं है। फिर भी, विनियम 6(B)(vi) के तहत वह किसी NRI या ऐसे रिश्तेदार से रुपये में उधार ले सकता है जो OCI कार्डधारक हो। यह एक अलग नियम है, अनुसूची I के तहत ECB नहीं।
अगर उधारकर्ता मुश्किल में हो तो क्या होगा?
अनुच्छेद 1 में दो विशेष स्थितियाँ भी दी गई हैं।
- पुनर्गठन या दिवाला। पुनर्गठन योजना या कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के अधीन कोई उधारकर्ता तभी ECB ले सकता है जब योजना में इसकी स्पष्ट अनुमति हो।
- लंबित जाँच। जिस उधारकर्ता के खिलाफ किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी की जाँच, न्यायनिर्णयन की कार्यवाही या अपील लंबित हो, वह भी ECB ले सकता है। उसे Form ECB 1 में इसकी जानकारी देनी होगी।
मान्यता प्राप्त ऋणदाता कौन है?
अनुच्छेद 2 में तीन प्रकार के ऋणदाता दिए गए हैं।
- भारत के बाहर निवासी कोई व्यक्ति।
- किसी ऐसी संस्था की भारत के बाहर स्थित शाखा, जिसके ऋण देने के कारोबार का नियमन RBI करता है।
- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में स्थापित कोई वित्तीय संस्था या उसकी शाखा।
यह पिछली सूची से कैसे अलग है?
पहले के मास्टर निदेश में ऋणदाताओं की शर्तें एक तालिका में दी गई थीं। RBI के 16 फरवरी 2026 के परिपत्र ने इसे हटा दिया। यह तालिका अब भी मास्टर निदेश की पादटिप्पणियों में उद्धृत है।
| बिंदु | पहली सूची (16 फरवरी 2026 को हटाई गई) | संशोधित अनुसूची I (9 अक्टूबर 2026 की स्थिति के अनुसार) |
|---|---|---|
| ऋणदाता का देश | FATF या IOSCO के मानकों का पालन करने वाले देश का निवासी | अनुच्छेद 2 में ऐसी कोई शर्त नहीं है |
| बहुपक्षीय निकाय | मान्यता प्राप्त ऋणदाताओं के रूप में उल्लेख था | अनुच्छेद 2 में उल्लेख नहीं है |
| व्यक्तिगत ऋणदाता | विदेशी इक्विटी धारक या विदेश में सूचीबद्ध बॉन्ड खरीदने वाले | अनुच्छेद 2 में व्यक्तिगत व्यक्तियों के लिए अलग शर्त नहीं है |
| उधारकर्ताओं की सूची | FDI के लिए पात्र सभी संस्थाएँ, साथ ही बंदरगाह न्यास (Port Trusts), SEZ इकाइयाँ, SIDBI और EXIM Bank | किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत गठित भारत में निवासी संस्था, जो व्यक्तिगत व्यक्ति न हो |
स्रोत: RBI की संशोधन अधिसूचना, ECB पर RBI का मास्टर निदेश, RBI परिपत्र 22.
सीमा, परिपक्वता अवधि और लागत के बारे में क्या जानना उपयोगी है?
कोई फर्म कितना उधार ले सकती है, कितने समय के लिए और किस लागत पर?
9 अक्टूबर 2026 की स्थिति के अनुसार, ECB के लिए उधार की सीमा, परिपक्वता अवधि और लागत से जुड़े नियमों का पालन करना जरूरी है। इस कार्ड में अनुसूची I का हर नियम दिया गया है। इसके बाद नए नियम की तुलना पुराने नियम से की गई है।
कोई फर्म कितना उधार ले सकती है?
अनुच्छेद 5(1) के तहत पात्र उधारकर्ता नीचे दी गई दो राशियों में से जो अधिक हो, उस सीमा तक ECB ले सकता है।
- कसौटी (a): बकाया ECB अधिकतम USD 1 बिलियन तक।
- कसौटी (b): विदेशी और घरेलू, दोनों को मिलाकर कुल बकाया उधार निवल संपत्ति (net worth) के अधिकतम 300 प्रतिशत तक। निवल संपत्ति की राशि पिछली लेखापरीक्षित एकल बैलेंस शीट से ली जाती है।
जाँच (a) में केवल ECB को गिना जाता है। जाँच (b) में सभी उधारों को गिना जाता है। बकाया उधार में गैर-निधि आधारित ऋण शामिल नहीं होता। इसमें ऐसी प्रतिभूतियों से जुटाई गई राशि भी शामिल नहीं होती, जिन्हें अनिवार्य रूप से इक्विटी में बदलना होता है।
सीमा की जाँच करते समय प्रस्तावित ECB को भी गिना जाता है। ECB का पुनर्वित्तपोषण इसका अपवाद है। यह सीमा उन उधारकर्ताओं पर लागू नहीं होती जो वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के अधीन हैं।
न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि कितनी है?
पैराग्राफ 6 में न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि (MAMP) तीन वर्ष तय की गई है। विनिर्माण क्षेत्र का उधारकर्ता एक वर्ष से तीन वर्ष के बीच की औसत परिपक्वता अवधि रख सकता है। ऐसे ECB की बकाया राशि USD 150 मिलियन से अधिक नहीं होनी चाहिए।
MAMP पूरी होने से पहले कॉल और पुट विकल्पों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पाँच मामलों में MAMP का नियम लागू नहीं होता।
- ECB को गैर-ऋण लिखतों में बदलना।
- राशि निकाले जाने के बाद प्राप्त, प्रत्यावर्तन के आधार पर जारी गैर-ऋण लिखतों से जुटाई गई राशि से चुकौती।
- विनियमों के तहत किसी ECB का पुनर्वित्तपोषण।
- ऋणदाता द्वारा ऋण माफ करना।
- कंपनी को बंद करने, विलय या परिसमापन जैसी कार्रवाइयों के लिए आवश्यक चुकौती।
ऋण की लागत कितनी हो सकती है?
पैराग्राफ 7(1) के अनुसार उधार की लागत “बाजार की मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप होगी”। इसका एक अपवाद है। तीन वर्ष से कम औसत परिपक्वता अवधि वाले ECB को व्यापार ऋण (Trade Credit) की लागत सीमा का पालन करना होगा। विनियमों में यह नहीं बताया गया है कि वह सीमा कहाँ दी गई है। व्यापार ऋण की लागत सीमा मास्टर निदेश के भाग II, पैराग्राफ 14 में दी गई है।
विनियमों में उधार की लागत की व्यापक परिभाषा दी गई है। इसमें ब्याज दर, अन्य फीस, खर्च, शुल्क, गारंटी फीस और निर्यात ऋण एजेंसी के शुल्क शामिल हैं। इसमें प्रतिबद्धता शुल्क और भारत में देय वैधानिक कर शामिल नहीं हैं।
पैराग्राफ 8 के अनुसार समय से पहले चुकौती के शुल्क और दंडात्मक ब्याज भी बाजार की मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप होने चाहिए। पैराग्राफ 9 के अनुसार किसी संबंधित पक्ष से लिया गया ECB स्वतंत्र पक्षों के बीच होने वाले लेनदेन जैसी शर्तों पर होना चाहिए।
पुराने और नए नियमों में क्या अंतर है?
नीचे पुराने ढाँचे वाला कॉलम उस पाठ पर आधारित है जिसे RBI ने 16 फरवरी 2026 को हटाया हुआ चिह्नित किया था।
| मद | पुराना ढाँचा (16 फरवरी 2026 को हटाया गया) | आज की संशोधित अनुसूची I (9 अक्टूबर 2026 की स्थिति) |
|---|---|---|
| सीमा | स्वचालित मार्ग के तहत प्रति वर्ष USD 750 मिलियन (31 दिसंबर 2022 तक बढ़ाकर USD 1.5 बिलियन किया गया था) | बकाया ECB के लिए USD 1 बिलियन या कुल बकाया उधार (घरेलू और विदेशी) पर लागू निवल संपत्ति का 300%, दोनों में से जो अधिक हो |
| विनिर्माताओं की MAMP | 1 वर्ष, प्रति वर्ष अधिकतम USD 50 मिलियन तक | 1 से 3 वर्ष, अधिकतम USD 150 मिलियन बकाया राशि तक |
| लागत | बेंचमार्क से 500 bps अधिक (नया FCY ECB), 450 bps अधिक (INR ECB) | बाजार की मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप |
| समय से पहले चुकौती, दंडात्मक ब्याज | अनुबंध में तय दर से 2% से अधिक नहीं | ये भी बाजार की मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप |
पुरानी सीमा प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए है। नई सीमा बकाया राशि पर है।
स्रोत: ECB पर RBI का मास्टर निदेश, RBI की संशोधन अधिसूचना, RBI परिपत्र 22.
अब कोई कंपनी ECB कैसे जुटाती है?
9 अक्टूबर 2026 की स्थिति के अनुसार, यह प्रक्रिया एक नामित AD श्रेणी I बैंक के माध्यम से पूरी होती है। इस कार्ड में चरण क्रम से दिए गए हैं।
इसके चरण क्या हैं?
विनियमों में नामित AD श्रेणी I बैंक की परिभाषा दी गई है। यह वह AD श्रेणी I बैंक है जिसे उधारकर्ता ECB की रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए चुनता है। चरण नीचे दिए गए हैं।

- कंपनी नामित बैंक के माध्यम से Form ECB 1 भेजती है। इस फॉर्म में ECB का विवरण दिया जाता है।
- RBI उसी बैंक के माध्यम से ऋण पंजीकरण संख्या (LRN) देता है।
- कंपनी LRN मिलने के बाद ही ECB की राशि निकालती है।
- कंपनी प्राप्त राशि और चुकौती की जानकारी Form ECB 2 में देती है।
फॉर्म कब तक जमा करने होते हैं?
पैराग्राफ 16 में दो समय सीमाएँ दी गई हैं।
- संशोधित Form ECB 1: जिस महीने में कोई बदलाव प्रभावी हुआ हो, उस महीने के अंत से सात कैलेंडर दिनों के भीतर।
- Form ECB 2: जिस महीने में राशि प्राप्त हुई हो या ऋण का मूलधन अथवा ब्याज चुकाया गया हो, उस महीने के अंत से सात कैलेंडर दिनों के भीतर।
समय-सीमा चूकने वाले उधारकर्ता को देर से विवरण जमा करने का शुल्क देना पड़ सकता है। यह शुल्क RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार होता है। यदि ऋण की कोई राशि नहीं निकाली गई है, तो उधारकर्ता के अनुरोध पर बैंक RBI से LRN रद्द करने को कह सकता है।
राशि कहाँ जमा होनी चाहिए?
पैराग्राफ 10 में ऋण से प्राप्त राशि के बारे में बताया गया है।
- भारत में रुपये में खर्च। प्राप्त राशि, मिलने की तारीख के अगले महीने के अंत तक, भारत में नामित बैंक के INR खाते में पहुँचनी चाहिए। उपयोग होने तक इस राशि को अधिकतम एक वर्ष की ऐसी सावधि जमा में रखा जा सकता है जिस पर कोई बंधक या अन्य देनदारी न हो।
- विदेशी मुद्रा में खर्च। प्राप्त राशि भारत में किसी विदेशी मुद्रा (FCY) खाते में या भारत के बाहर रखे गए ऐसे खाते में जमा की जा सकती है।
क्या ऋण के लिए जमानत दी जा सकती है?
पैराग्राफ 11 में दो प्रकार की जमानत की अनुमति है। पहली, ऋणदाता या जमानत न्यासी (security trustee) के पक्ष में संपत्तियों पर प्रभार बनाना है। दूसरी, विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गारंटी) विनियम, 2026 के तहत गारंटी देना है। RBI द्वारा विनियमित संस्थाएँ किसी भी प्रकार की गारंटी जारी नहीं करेंगी।
स्वचालित मार्ग (Automatic Route) और अनुमोदन मार्ग (Approval Route) का क्या हुआ?
पहले के मास्टर निदेश में दोनों नामों का उपयोग होता था। उसमें कहा गया था कि तय मानदंड पूरे करने पर स्वचालित मार्ग से ECB लिया जा सकता है। अनुमोदन मार्ग वाले मामलों में उधारकर्ता फॉर्म ECB में RBI को आवेदन करता था। यह पाठ उन पैराग्राफों में शामिल है जिन्हें 16 फरवरी 2026 को हटा दिया गया था।
अनुसूची I के जिस पाठ को पढ़ा गया, उसमें किसी मार्ग का नाम नहीं है। इस पाठ के लिए देखे गए स्रोत यह नहीं बताते कि अनुसूची I के दायरे से बाहर के प्रस्ताव पर कैसे कार्रवाई होती है।
यदि उधारकर्ता का पता न चले तो क्या होगा?
सक्रिय LRN वाले उधारकर्ता को लापता माना जाता है यदि वह लगातार चार या अधिक तिमाहियों तक निर्धारित विवरणियाँ जमा नहीं करता। गिनती उस तिमाही के बाद शुरू होती है जिसमें ऋण की राशि निकालना या ऋण का भुगतान निर्धारित था। बैंक को दो अन्य बातों से भी संतुष्ट होना चाहिए।
- संपर्क नहीं हो पा रहा है। संपर्क के ऐसे प्रयासों के बावजूद, जिनका रिकॉर्ड रखा गया हो, न उधारकर्ता से और न ही उसके लेखापरीक्षकों, निदेशकों या प्रवर्तकों से संपर्क हो पाया या कोई जवाब मिला।
- अपने कार्यालय में नहीं मिला। उधारकर्ता अपने पंजीकृत कार्यालय के पते पर काम करता हुआ नहीं पाया गया।
यदि ऋण की राशि निकालने के बाद उधारकर्ता लापता हो गया, तो बैंक RBI और प्रवर्तन निदेशालय (Directorate of Enforcement) को सूचित करता है।
स्रोत: RBI की संशोधन अधिसूचना, RBI परिपत्र 22, ECB पर RBI का मास्टर निदेश.
उधार ली गई राशि का उपयोग किन कामों के लिए नहीं किया जा सकता?
9 अक्टूबर 2026 की स्थिति के अनुसार, विनियम 3A में प्रतिबंधित उपयोगों की सूची है। यह विनियमों के तहत उधार ली गई राशि पर लागू होता है, जिसमें ECB भी शामिल है। भारत में इस राशि का उपयोग इन उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा। यह कार्ड सूची को समूहों में बाँटकर उसके अपवाद समझाता है।
किन उपयोगों पर प्रतिबंध है?
- चिट फंड।
- निधि कंपनियाँ।
- रियल एस्टेट कारोबार और फार्महाउस का निर्माण।
- कृषि और पशुपालन।
- बागान।
- हस्तांतरणीय विकास अधिकारों (Transferable Development Rights—TDR) का व्यापार।
- सूचीबद्ध या गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में लेन-देन।
- कुछ घरेलू रुपये वाले ऋणों का भुगतान।
- इनमें से किसी भी उद्देश्य के लिए आगे ऋण देना।
रियल एस्टेट से जुड़े अपवाद क्या हैं?
विनियमों में रियल एस्टेट कारोबार का अर्थ लाभ कमाने के लिए भूमि या संपत्ति की खरीद, बिक्री या उसे पट्टे पर देना है। इस परिभाषा में छह उद्देश्यों को शामिल नहीं किया गया है।
- औद्योगिक पार्कों, एकीकृत टाउनशिप और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) का निर्माण और विकास।
- नई औद्योगिक परियोजनाओं का विकास तथा मौजूदा इकाइयों का आधुनिकीकरण और विस्तार।
- बुनियादी ढाँचा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कोई भी गतिविधि।
- निर्माण-विकास परियोजनाएँ।
- उधारकर्ता के अपने उपयोग के लिए व्यावसायिक या आवासीय संपत्ति।
- रियल एस्टेट दलाली सेवाएँ।
दो शर्तें लागू होती हैं। निर्माण-विकास परियोजना में भूखंड तभी बेचे जा सकते हैं जब मुख्य बुनियादी ढाँचा विकसित हो जाए। औद्योगिक पार्क में कम से कम 10 इकाइयाँ होनी चाहिए। किसी एक इकाई को आवंटन योग्य क्षेत्र के 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा नहीं दिया जा सकता। कम से कम 66 प्रतिशत क्षेत्र का उपयोग औद्योगिक गतिविधि के लिए होना चाहिए।
खेती और बागानों से जुड़े अपवाद क्या हैं?
कृषि और पशुपालन पर प्रतिबंध है, लेकिन चार अपवाद हैं।
- नियंत्रित परिस्थितियों में फूलों, बागवानी फसलों, सब्जियों और मशरूम की खेती।
- बीजों और रोपण सामग्री का विकास और उत्पादन।
- पशुपालन (कुत्तों का प्रजनन सहित), मछली पालन, जलीय जीवों का पालन और मधुमक्खी पालन।
- कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़ी सेवाएँ।
चाय, कॉफी, रबर, इलायची, तेल ताड़ और जैतून के पेड़ों के बागानों को छोड़कर अन्य बागानों पर प्रतिबंध है।
राशि का उपयोग प्रतिभूतियों के लिए कब किया जा सकता है?
प्रतिभूतियों पर प्रतिबंध का एक अपवाद है। कोई भारतीय संस्था विलय, विभाजन, समामेलन, व्यवस्था या नियंत्रण हासिल करने जैसी कॉर्पोरेट कार्रवाइयों के लिए प्रतिभूतियों में लेन-देन कर सकती है। इन कार्रवाइयों में पाठ में बताए गए कानूनों का पालन होना चाहिए।
विनियम यह भी बताते हैं कि ऐसा उधार केवल रणनीतिक उद्देश्यों के लिए लिया जा सकता है। रणनीतिक का अर्थ है कि मुख्य उद्देश्य संभावित तालमेल से दीर्घकालिक मूल्य बनाना हो, अल्पकालिक लाभ कमाना नहीं।
घरेलू ऋण चुकाने के बारे में क्या नियम है?
घरेलू रुपये वाले ऋण का भुगतान दो मामलों में प्रतिबंधित है। पहला, ऐसा ऋण जो किसी प्रतिबंधित उपयोग के लिए लिया गया हो। दूसरा, ऐसा ऋण जिसे लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के तहत गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत किया गया हो।
यह पहले की निषिद्ध उपयोगों की सूची से कैसे अलग है?
पहले की निषिद्ध उपयोगों की सूची में रियल एस्टेट गतिविधियाँ, पूँजी बाजार में निवेश और इक्विटी निवेश शामिल थे। इसमें कार्यशील पूँजी और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों का भी उल्लेख था, हालाँकि कुछ ECBs के लिए छूट थी। पढ़े गए विनियम 3A में कार्यशील पूँजी या सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों का उल्लेख नहीं है।
फेड और रुपये के बारे में क्या जानना उपयोगी है?
2013 में फेड के खरीद घटाने के संकेत से ECB की लागत कैसे बढ़ी?
डॉलर में लिया गया ECB डॉलर में ही चुकाया जाता है। रुपया कमजोर होने पर हर डॉलर के लिए अधिक रुपये देने पड़ते हैं। यह कार्ड RBI के 2013 के विवरण के आधार पर इस कड़ी को समझाता है।
2013 में फेड ने क्या संकेत दिया था?
22 मई 2013 को फेड अध्यक्ष ने संयुक्त आर्थिक समिति (Joint Economic Committee) को बताया कि फेड हर महीने USD 45 बिलियन की ट्रेजरी प्रतिभूतियाँ खरीद रहा था। वह हर महीने USD 40 बिलियन की एजेंसी बंधक-समर्थित प्रतिभूतियाँ भी खरीद रहा था। उन्होंने कहा कि समिति अपनी परिसंपत्ति खरीद की गति बढ़ाने या घटाने के लिए तैयार थी।

2013 का संकेत परिसंपत्तियों की खरीद की गति से जुड़ा था। RBI के एक डिप्टी गवर्नर ने कहा कि अध्यक्ष ने मई 2013 में मात्रात्मक सहजता (Quantitative Easing, QE) कार्यक्रम के तहत खरीद में जल्द कटौती का संकेत दिया था। फेड के 18 सितंबर और 18 दिसंबर 2013 के बयानों में फेडरल फंड्स दर की लक्ष्य सीमा 0 से 1/4 प्रतिशत पर रखी गई थी।
रुपये में क्या बदलाव आया?
4 अक्टूबर 2014 को RBI के एक डिप्टी गवर्नर के भाषण में ये आँकड़े दिए गए हैं। RBI ने इसे 10 नवंबर 2014 के अपने बुलेटिन में प्रकाशित किया था। रुपये में लगभग 19.4 प्रतिशत की गिरावट आई। विनिमय दर 22 मई 2013 को 55.4 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर से गिरकर 28 अगस्त 2013 को 68.85 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुँच गई।
भाषण में इस प्रक्रिया को समझाया गया है। अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बॉन्ड पर प्रतिफल बढ़ने से वे अधिक आकर्षक हो गए। विदेशी निवेशकों ने अधिक जोखिम वाले उभरते बाजारों से धन निकाल लिया। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने बॉन्ड बाजार में भारी बिकवाली की।
कर्ज लेने वाले के लिए इसका क्या मतलब होगा?
यह एक काल्पनिक उदाहरण है। किसी कंपनी को डॉलर में लिए गए ECB पर USD 1 मिलियन चुकाने हैं। 55.4 की विनिमय दर पर इसे चुकाने की लागत Rs 5.54 करोड़ है। 68.85 की दर पर यह लागत Rs 6.885 करोड़ है। अंतर Rs 1.345 करोड़ है। यह हमारी गणना है। इसमें ब्याज और किसी भी हेजिंग को शामिल नहीं किया गया है।
उसी डॉलर कर्ज की रुपये में लागत लगभग 24 प्रतिशत बढ़ गई (हमारी गणना)। डॉलर में राशि नहीं बदली। RBI का 19.4 प्रतिशत का आँकड़ा रुपये के मूल्य में आई गिरावट बताता है।
क्या फेड ने वास्तव में 2013 में अपनी खरीद घटाई थी?
तुरंत नहीं। 18 सितंबर 2013 को फेड की समिति ने खरीद की गति बदलने से पहले और साक्ष्य मिलने का इंतजार करने का फैसला किया। उसने हर महीने USD 40 बिलियन की बंधक प्रतिभूतियाँ और USD 45 बिलियन की ट्रेजरी प्रतिभूतियाँ खरीदना जारी रखा।
18 दिसंबर 2013 को समिति ने खरीद की गति थोड़ी घटाने का फैसला किया। जनवरी से वह हर महीने USD 35 बिलियन की बंधक प्रतिभूतियाँ और USD 40 बिलियन की ट्रेजरी प्रतिभूतियाँ खरीदेगी।
क्या गिरावट की वजह केवल फेड था?
नहीं। RBI के अनुसार, खरीद में जल्द कटौती की चिंता ने गिरावट की शुरुआत की। वह कमजोर व्यापक आर्थिक बुनियादी स्थितियों को अधिक महत्वपूर्ण कारण बताता है। मार्च 2011 के अंत से मार्च 2013 के अंत के बीच चालू खाते के घाटे का GDP से अनुपात 2.8 प्रतिशत से बढ़कर 4.7 प्रतिशत हो गया। 2012-13 में GDP वृद्धि घटकर 4.5 प्रतिशत रह गई।
RBI ने क्या कदम उठाए?
भाषण में कई कदमों का उल्लेख है। इनमें विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप और मौद्रिक सख्ती शामिल थे। FCNR(B) जमाओं के लिए एक विशेष स्वैप सुविधा भी शुरू की गई। मई से अगस्त 2013 के दौरान RBI ने विदेशी मुद्रा बाजार में US$ 10.8 बिलियन की शुद्ध बिक्री की। भाषण के अनुसार, स्वैप सुविधाओं और बैंकों की उधार लेने की सीमा बढ़ाने से US$ 34 बिलियन से अधिक की विदेशी मुद्रा आई।
स्रोत: फेड की गवाही, 22 मई 2013, RBI डिप्टी गवर्नर का भाषण, 4 अक्टूबर 2014 (बुलेटिन, 10 नवंबर 2014), फेड का बयान, 18 सितंबर 2013. यह भी देखें: फेड का बयान, 18 दिसंबर 2013, RBI की संशोधन अधिसूचना.
क्या रुपये के अवमूल्यन से ECB का जोखिम बढ़ता है या घटता है?
हमारी समझ के अनुसार, रुपया कमजोर होने पर बिना हेजिंग वाले डॉलर ECB की रुपये में लागत बढ़ती है। परीक्षा के कथन में हम “मुद्रा जोखिम” का यही अर्थ लेते हैं। यह कार्ड इसका कारण समझाता है। इसमें रुपये में लिए गए ECB और हेजिंग के बारे में विनियमों के प्रावधान भी शामिल हैं।
रुपया कमजोर होने पर जोखिम क्यों बढ़ता है?
पिछले कार्ड में दिए गए 2013 के आँकड़े लें। रुपया गिरने के बाद डॉलर कर्ज चुकाने में अधिक रुपये लगे। हमारी समझ के अनुसार, हेजिंग न करने वाले कर्जदार पर भी यही असर पड़ता है। उसे चुकाए जाने वाले हर डॉलर के लिए अधिक रुपये चाहिए। हमारी समझ में इसका मतलब मुद्रा जोखिम बढ़ना है।
RBI के भाषण में 2013 की गिरावट को मुद्रा का मूल्यह्रास (depreciation) कहा गया है। UPSC के कथन में अवमूल्यन (devaluation) शब्द है। इस प्रश्न के लिए हम दोनों का अर्थ रुपये का कमजोर होना मानते हैं।
RBI के जनवरी 2014 के परिपत्र के अनुसार, विदेशी मुद्रा में अपने जोखिम की हेजिंग न करने वाली संस्थाओं को विनिमय दर में बदलाव से काफी नुकसान हो सकता है। 2014 के भाषण के अनुसार, बिना हेजिंग वाले ECB के कारण विदेशी मुद्रा की देनदारियों और उन्हें पूरा करने के साधनों में बड़ा असंतुलन पैदा होता है।
क्या रुपये में लिए गए ECB में भी यही जोखिम होता है?
अनुसूची I में INR में ECB लेने की अनुमति है (पैराग्राफ 3(1))। पैराग्राफ 3(2) के तहत INR में लिए गए ECB को विदेशी मुद्रा में बदलने की भी अनुमति है। देखे गए स्रोत यह नहीं बताते कि INR वाले ECB में विनिमय दर का जोखिम कौन उठाता है।
हेजिंग के बारे में विनियम क्या कहते हैं?
9 अक्टूबर 2026 तक पढ़े गए संशोधित विनियमों के पाठ में हेजिंग का कोई पैराग्राफ नहीं है। व्यापार ऋण से जुड़े मास्टर निदेश के भाग II में अब भी हेजिंग की एक पंक्ति है। इसमें संस्थाओं से अपने क्षेत्र के नियामक के हेजिंग संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करने और निदेशक मंडल से मंजूर जोखिम प्रबंधन नीति रखने को कहा गया है। यह जाँच नहीं की गई कि क्या क्षेत्रीय नियामक अब ECB के लिए हेजिंग के नियम तय करते हैं।
पहले के मास्टर निदेश में एक नियम था। बुनियादी ढाँचा क्षेत्र की कंपनियों को अपने ECB जोखिम के 70 प्रतिशत हिस्से की हेजिंग करनी होती थी। यह तब लागू होता था जब औसत परिपक्वता अवधि पाँच वर्ष से कम हो। अधिकृत डीलर (AD) बैंक इसकी जाँच करता था और Form ECB 2 के माध्यम से रिपोर्ट देता था। यह पैराग्राफ 16 फरवरी 2026 को हटाए गए पैराग्राफों में शामिल है।
पहले के पाठ में यह भी कहा गया था कि ECB लेने वालों को क्षेत्रीय या विवेकपूर्ण नियमन करने वाले नियामकों के हेजिंग संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
भारत का कितना कर्ज डॉलर में है?
RBI की 30 सितंबर 2026 की प्रेस विज्ञप्ति में जून 2026 के अंत में भारत के कुल बाहरी कर्ज के आँकड़े दिए गए हैं। ये आँकड़े अनंतिम हैं। इनमें सभी बाहरी कर्ज शामिल हैं, केवल ECB नहीं।
- कुल बाहरी कर्ज US$ 778.2 बिलियन था। यह मार्च 2026 के अंत के स्तर से US$ 15.4 बिलियन अधिक था।
- बाहरी कर्ज का GDP से अनुपात 20.8 प्रतिशत था।
- अमेरिकी डॉलर में कर्ज की हिस्सेदारी सबसे अधिक, 54.8 प्रतिशत थी। इसके बाद रुपये में कर्ज की हिस्सेदारी 29.8 प्रतिशत थी।
- क्षेत्रवार हिस्सेदारी में गैर-वित्तीय कंपनियों का हिस्सा सबसे अधिक, 36.1 प्रतिशत था।
- कर्ज के साधनों में ऋणों की हिस्सेदारी सबसे अधिक, 34.3 प्रतिशत थी।
स्रोत: RBI डिप्टी गवर्नर का भाषण, 4 अक्टूबर 2014 (बुलेटिन, 10 नवंबर 2014), बिना हेजिंग वाले जोखिम पर RBI का परिपत्र, 15 जनवरी 2014. यह भी: RBI की संशोधन अधिसूचना, ECB पर RBI के मास्टर निदेश, RBI की विदेशी ऋण संबंधी विज्ञप्ति, UPSC सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I, 2022.
UPSC ने क्या पूछा? परीक्षा अभ्यास
UPSC ने ECB के बारे में क्या पूछा है?
इस कार्ड में CSP 2022 के सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I का एक UPSC प्रश्न लिया गया है। इसमें हर कथन की जाँच की गई है। इसके बाद 2026 में हुए बदलाव बताए गए हैं।
वह कौन-सा प्रश्न था?
इस साइट पर दर्ज विवरण के अनुसार: UPSC CSP 2022, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I। इस पाठ के लिए खोली गई सीरीज़ A की प्रश्न पुस्तिका में (मुखपृष्ठ: Civil Services (P) Exam-2022) यह प्रश्न 61 है। आधिकारिक उत्तर कुंजी नहीं खोली गई थी।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अमेरिकी फेडरल रिज़र्व (US Federal Reserve) की सख्त मौद्रिक नीति से पूँजी का पलायन हो सकता है। 2. पूँजी के पलायन से उन कंपनियों की ब्याज लागत बढ़ सकती है जिन्होंने पहले से बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECBs) ले रखे हैं। 3. घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन से ECB से जुड़ा मुद्रा जोखिम घटता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
कथनों की जाँच से क्या पता चलता है?
- हमारी समझ के अनुसार कथन 1 सही है। RBI के भाषण में विदेशी निवेशकों की बड़े पैमाने पर बिकवाली को QE में जल्द कटौती की आशंका से जोड़ा गया है। फेड (Fed) के 2013 के बयानों में नीतिगत दर 0 से 1/4 प्रतिशत पर रखी गई थी। हमारी समझ में QE में कटौती नीति को सख्त करना है।
- हमारी समझ के अनुसार कथन 2 सही है। रुपया कमजोर होने पर ब्याज और मूलधन के हर डॉलर की रुपये में लागत बढ़ जाती है। RBI के भाषण में ECB की ब्याज लागत पर चर्चा नहीं की गई है।
- हमारी समझ के अनुसार कथन 3 सही नहीं है। रुपया कमजोर होने पर बिना हेजिंग वाले डॉलर ECB की रुपये में लागत बढ़ जाती है, जैसा कि कार्ड 8 में दिखाया गया है।
हमारी समझ के अनुसार कथन 3 गलत है और विकल्प (b), (c) तथा (d), तीनों में यह शामिल है। कथन 1 और 2 सही हैं, इसलिए विकल्प (a) सही ठहरता है। हमने आधिकारिक उत्तर कुंजी नहीं खोली थी।
2026 में क्या बदला?
इस सूची के बिंदु हमने स्रोतों से चुने हैं। अनुच्छेद संख्याएँ दी गई हैं।
- उधार लेने वाला। कोई निवासी व्यक्ति पात्र उधारकर्ता नहीं है (अनुच्छेद 1(1))।
- व्यापार ऋण। विनियमों के तहत लिया गया ऐसा व्यापार ऋण, जिसकी मूल परिपक्वता अवधि तीन वर्ष तक है, ECB नहीं है (अनुच्छेद 4(3)(a))।
- उधार लेने के मार्ग। स्वचालित मार्ग (Automatic Route) और अनुमोदन मार्ग (Approval Route) के नाम पहले के मास्टर निदेश में थे। अनुसूची I में मार्गों के नाम नहीं हैं।
- लागत की अधिकतम सीमा। तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि के ECB के लिए पहले वाली समग्र लागत की अधिकतम सीमा अनुसूची I में नहीं है। अनुच्छेद 7(1) कहता है कि लागत बाजार की स्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए।
- सीमा के आँकड़े। सीमा इन दोनों में से जो अधिक हो, वह है: बकाया ECB के लिए USD 1 बिलियन, या घरेलू और विदेशी, दोनों तरह के कुल बकाया उधार पर लागू निवल संपत्ति का 300 प्रतिशत (अनुच्छेद 5(1))। पहले सीमा सालाना USD 750 मिलियन थी। उसका तरीका अलग था, क्योंकि नई सीमा में बकाया रकम गिनी जाती है।
स्रोत: UPSC सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I, 2022, RBI के डिप्टी गवर्नर का भाषण, 4 अक्टूबर 2014 (बुलेटिन, 10 नवंबर 2014), फेड (Fed) का बयान, 18 सितंबर 2013. यह भी: फेड (Fed) का बयान, 18 दिसंबर 2013, RBI की संशोधन अधिसूचना, ECB पर RBI के मास्टर निदेश, RBI परिपत्र 22.
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सोच-विचार के प्रश्न
डॉलर में लिए गए ECB को चुकाने में कितने रुपये लगेंगे, यह किससे तय होता है?
बिना हेजिंग वाले डॉलर ECB के मूलधन की रुपये में लागत चुकौती की तारीख की विनिमय दर से तय होती है। यह हमारी समझ है। RBI के भाषण के अनुसार 22 मई 2013 को एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 55.4 रुपये और 28 अगस्त 2013 को 68.85 रुपये थी। दूसरी दर पर उसी डॉलर ऋण को चुकाने में अधिक रुपये लगते थे।
क्या रुपये में लिए गए ECB में भी वही मुद्रा जोखिम होता है?
अनुसूची I के तहत INR में ECB लिया जा सकता है। ऐसे मामले में विनिमय दर का जोखिम कौन उठाता है, यह खोले गए स्रोतों में नहीं बताया गया है।
जिस ECB को नए नियम आने से पहले ही LRN मिल चुका था, उसका क्या होता है?
विनियमों के अनुसार उस पर उस समय लागू नियम ही जारी रहते हैं। रिपोर्टिंग इसका अपवाद है। उस पर संशोधित विनियम लागू होते हैं।
क्या ECB के पैसे से किसी भी घरेलू रुपये के ऋण को चुकाया जा सकता है?
नहीं। विनियम 3A ऐसे घरेलू रुपये के ऋण को चुकाने पर रोक लगाता है, जो किसी प्रतिबंधित उद्देश्य के लिए लिया गया हो। यह NPA के रूप में वर्गीकृत ऋण को चुकाने पर भी रोक लगाता है।
स्रोत: RBI के डिप्टी गवर्नर का भाषण, 4 अक्टूबर 2014 (बुलेटिन, 10 नवंबर 2014), RBI की संशोधन अधिसूचना.
बाहरी वाणिज्यिक उधार (ECB) पर बहुविकल्पीय प्रश्न
ECB का अर्थ, 2026 के नियम, फेड के फैसलों के असर की कड़ी और मुद्रा जोखिम पर अपनी समझ परखें। हर उत्तर के बाद उससे जुड़ी व्याख्या पढ़ें।
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