ईमानदार अधिकारियों को कभी-कभी शक्तिशाली लोगों का दबाव झेलना पड़ता है। इस पाठ में IAS अधिकारियों से जुड़े तीन चर्चित मामलों को समझाया गया है: पी.एस. अप्पू (P.S. Appu), अशोक खेमका (Ashok Khemka) और दुर्गा शक्ति नागपाल (Durga Shakti Nagpal)। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक अधिकारी ने क्या किया, उसके बाद क्या हुआ और इन मामलों से ईमानदारी के बारे में क्या सीख मिलती है।
एक नज़र में
इस विषय के चार मुख्य तथ्य

विषय-सूची
पी.एस. अप्पू कौन थे और उन्होंने क्या शर्तें रखी थीं?
अप्पू और उनकी शर्तें
1.1 पी.एस. अप्पू कौन थे?
पी.एस. अप्पू (P.S. Appu) एक वरिष्ठ IAS अधिकारी थे, जो 1951 में बिहार कैडर में शामिल हुए थे। वे जिला कलेक्टर से वित्त सचिव और फिर मुख्य सचिव बने। मार्च 2012 में बेंगलुरु में उनका निधन हुआ।
बाद के लेखकों ने उन्हें बताया: विद्वान और प्रतिभाशाली। वे भूमि सुधारों के विशेषज्ञ भी थे। 1971 से 1975 तक उन्होंने कृषि मंत्रालय और योजना आयोग में भूमि सुधार आयुक्त के रूप में काम किया।
1.2 मुख्य सचिव बनने से पहले उन्होंने क्या माँगें रखीं?
1977 में अप्पू को बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। उन्होंने पहले मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर (Karpoori Thakur) को एक लंबा पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने अपनी ही नियुक्ति के खिलाफ तर्क दिए।
जब ठाकुर ने ज़ोर दिया, तो अप्पू ने दोबारा पत्र लिखकर अपनी शर्तें रखीं। शर्तें छोटी और स्पष्ट थीं:
- कर्मचारियों के लिए कार्यालय के समय का सख्ती से पालन।
- राजनीतिक दबाव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
- भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कार्रवाई।
- जब उन्हें या मुख्यमंत्री को लगे कि वे अब प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो पद छोड़ने की स्वतंत्रता।
एक वर्ष से भी कम समय में उन्हें लगा कि इन शर्तों का पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने पद छोड़ दिया और केंद्र में कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव का पद संभाल लिया।
सोचिए और समझिए: कोई अधिकारी पदोन्नति स्वीकार करने से पहले शर्तें क्यों रखेगा?
क्योंकि वे जानते थे कि दबाव को ठुकराने की स्वतंत्रता के बिना ऊँचा पद उन्हें केवल दूसरों की बात कहने वाला बना देगा। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता खोने के बजाय पद छोड़ना चुना।
अप्पू ने LBSNAA के निदेशक पद से इस्तीफा क्यों दिया?
अकादमी का रिवॉल्वर मामला
2.1 1981 में बद्रीनाथ में क्या हुआ था?
अप्पू अगस्त 1980 में निदेशक बने। अकादमी का नाम था LBSNAA। यह मसूरी की वह अकादमी है जहाँ IAS प्रशिक्षु पढ़ते हैं। 1 अक्टूबर 1981 को लगभग 40 प्रशिक्षुओं का एक समूह बद्रीनाथ में पैदल यात्रा पर था।
उस रात नशे में धुत एक परिवीक्षाधीन अधिकारी ने .32 कैलिबर की रिवॉल्वर निकालकर अपने साथियों को धमकाया। समूह यात्रा बीच में ही छोड़कर अकादमी लौट आया।
2.2 अप्पू ने इस्तीफा क्यों दिया?
अप्पू उस परिवीक्षाधीन अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहते थे। गृह मंत्रालय ने उसे मामूली सज़ा देकर छोड़ दिया। इसलिए अप्पू ने विरोध में इस्तीफा दे दिया।
इसके बाद उन्होंने 3 मार्च 1982 को सीधे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) को पत्र लिखा। मुद्दा पहली बार उठाने के छह महीने बाद उन्होंने यह पत्र लिखा था। उन्होंने चेतावनी दी कि हल्की कार्रवाई से खतरनाक संदेश जाएगा। सत्ता के सही लोगों तक पहुँच रखने वाला व्यक्ति जघन्य अपराध करके भी सज़ा से बच सकता है।
2.3 नैतिकता की दृष्टि से यह मामला क्यों मायने रखता है?
उन्होंने सेवा में अनुशासन बनाए रखने के लिए निदेशक का पद छोड़ दिया।
एक प्रशिक्षु, हर्ष मंदर (Harsh Mander), ने बाद में अप्पू की सीख को याद किया। अप्पू ने कहा था कि एक अधिकारी के पास अपनी अंतरात्मा के अनुसार काम करने की गुंजाइश होती है, अगर वह उसकी कीमत चुकाने को तैयार हो।
वाड्रा-DLF मामले में अशोक खेमका ने क्या किया?
वाड्रा-DLF भूमि का नामांतरण
3.1 अशोक खेमका कौन हैं?
अशोक खेमका (Ashok Khemka) हरियाणा कैडर के 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं। 2012 में वे भू-अभिलेख और चकबंदी के महानिदेशक थे। वे अप्रैल 2025 में सेवानिवृत्त हुए।
A नामांतरण बिक्री के बाद राजस्व अभिलेखों में मालिक का नाम बदलने की प्रक्रिया है। यह सरकारी रिकॉर्ड बताता है कि जमीन का मालिक कौन है।
3.2 उन्होंने क्या रद्द किया?
रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी (Sky Light Hospitality) ने 12 फरवरी 2008 को गुड़गांव के शिकोहपुर गांव में 3.53 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी। बाद में यह जमीन रियल एस्टेट कंपनी DLF को बेच दी गई।
अक्टूबर 2012 में खेमका ने नामांतरण रद्द कर दिया। इससे पहले उन्होंने चार जिलों के अधिकारियों को वाड्रा के पंजीकृत सौदों की जांच करने के लिखित निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि कार्रवाई करना उनका कर्तव्य था।
3.3 इसके बाद क्या हुआ?
11 अक्टूबर 2012 को उनका तबादला भूमि चकबंदी विभाग से कर दिया गया। उन्होंने बताया कि उन्हें रात करीब 10 बजे आदेश मिला। यह उनका 43वां तबादला था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें फोन पर धमकियां मिलीं और सुरक्षा देने से इनकार कर दिया गया।
उन्होंने तर्क दिया कि तबादला 2010 के कैडर नियमों का उल्लंघन था। इन नियमों के तहत हरियाणा में IAS अधिकारियों को एक पद पर कम से कम दो वर्ष का कार्यकाल मिलना था।
2012 के बाद खेमका के साथ क्या हुआ और 2026 के फैसले में क्या कहा गया?
57 तबादले
4.1 खेमका का कितनी बार तबादला हुआ?
करीब 33 वर्षों में खेमका की 57 तैनातियां हुईं। कई तैनातियां कम समय के लिए और कम प्रभाव वाले पदों पर थीं। वे अक्सर कहते थे कि उन्होंने केवल वही किया जिसकी लोक सेवकों से अपेक्षा की जाती है।
2015 में परिवहन आयुक्त रहते हुए उन्होंने तय आकार से बड़े ट्रकों को फिटनेस प्रमाणपत्र देने से इनकार कर दिया। इसके बाद जनवरी 2015 में परिवहन हड़ताल हुई। सरकार ने मांगें मान लीं और उनका फिर तबादला कर दिया गया।
| अधिकारी | उन्होंने क्या किया | इसके बाद क्या हुआ |
|---|---|---|
| पी.एस. अप्पू (P.S. Appu) | अपने पद के लिए शर्तें रखीं; अकादमी के मामले पर इस्तीफा दिया | पद छोड़ा; निदेशक पद से इस्तीफा दिया |
| अशोक खेमका (Ashok Khemka) | 2012 में भूमि का नामांतरण रद्द किया | तबादला हुआ; 57 तैनातियां हुईं; आरोपपत्र जारी हुआ |
| दुर्गा शक्ति नागपाल (Durga Shakti Nagpal) | 2013 में रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई की | निलंबित हुईं; इसके बाद विरोध प्रदर्शन हुए |
हर मामले को अलग कार्ड में समझाया गया है।
4.2 आरोपपत्र किस बात का था?
हुड्डा सरकार ने 2013 में खेमका के खिलाफ आरोपपत्र जारी किया। आरोप था कि तबादले के बाद चार दिन तक पद का कार्यभार संभाले रखकर उन्होंने अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन किया। नवंबर 2015 में हरियाणा की भाजपा सरकार ने आरोपपत्र वापस ले लिया। खेमका ने कहा कि 700 दिनों की कठिन परीक्षा के बाद वे दोषमुक्त हुए।
4.3 2026 के उच्च न्यायालय के फैसले में क्या कहा गया?
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 29 मई 2026 को फैसला दिया कि खेमका को अतिरिक्त सचिव या सचिव स्तर के पदों के लिए चयन सूची में शामिल न करना भेदभावपूर्ण था। न्यायालय ने कहा कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन हुआ।
2019 में खेमका को चयन सूची से बाहर रखा गया था, जबकि उनके बैच के अन्य अधिकारियों को शामिल किया गया था।
केंद्र ने कम से कम 20 अन्य अधिकारियों के लिए उसी नियम में छूट दी थी। खेमका सेवानिवृत्त हो चुके थे, इसलिए न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया कि भविष्य में जिम्मेदारियां देने के लिए उन्हें चयन सूची में शामिल माना जाए। इससे पता चलता है कि कागजों पर दी गई सुरक्षा असर कर सकती है, लेकिन कभी-कभी कई वर्षों बाद।
2013 में दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित क्यों किया गया?
ग्रेटर नोएडा में निलंबन
5.1 दुर्गा शक्ति नागपाल कौन हैं?
दुर्गा शक्ति नागपाल (Durga Shakti Nagpal) 28 वर्ष की IAS अधिकारी थीं। 2013 में वे गौतम बुद्ध नगर जिले की उपजिलाधिकारी यानी SDM थीं। ग्रेटर नोएडा इसी जिले में आता है।
उन्होंने यमुना और हिंडन नदियों के किनारे अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई की। एक रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने एक सप्ताह में 26 FIR दर्ज कीं और 15 लोगों को गिरफ्तार किया।
5.2 जुलाई 2013 में क्या हुआ?
उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया। विपक्षी दलों ने इस कदम की आलोचना की। IAS एसोसिएशन ने कार्यवाहक मुख्य सचिव से मिलकर निलंबन वापस लेने की मांग की।
एसोसिएशन ने कहा कि उन्हें जरूरत से ज्यादा सजा दी गई। उसका तर्क था कि अगर उनसे कोई गलती हुई भी थी, तो चेतावनी देना पर्याप्त होता। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने निलंबन का बचाव किया और कहा कि कभी-कभी कड़े फैसले लेने पड़ते हैं।
5.3 उनके मामले की इतनी चर्चा क्यों हुई?
रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई के कुछ ही समय बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। विपक्ष और IAS एसोसिएशन ने कड़ा विरोध किया, और कई लोगों ने निलंबन को बदले की कार्रवाई माना।
मामले की इतनी चर्चा होने के कारण ही नैतिकता की कक्षाओं में अप्पू और खेमका के साथ इस मामले को भी पढ़ाया जाता है।
तीनों मामलों से क्या सीख मिलती है और परीक्षा में क्या पूछा जाता है?
सीख और परीक्षा की दृष्टि से उपयोग
6.1 तीनों मामलों में क्या समानता है?
हर अधिकारी को सिद्धांतों पर चलने की कीमत चुकानी पड़ी। अप्पू ने पद छोड़े। खेमका का बार-बार तबादला हुआ। नागपाल को निलंबित किया गया। बाद में जनता के ध्यान, सेवा संघों और अदालतों से मिली मदद ने अधिकारियों की मुश्किलें कम कीं।
कागजों पर कानूनी सुरक्षा मौजूद है। लेकिन रोजमर्रा के कामकाज में उसे लागू कराना कठिन है और इसमें वर्षों लग सकते हैं।
6.2 परीक्षा में क्या पूछा जाता है?
परीक्षा की दृष्टि से: नैतिकता के प्रश्नपत्रों में इन मामलों के आधार पर सत्यनिष्ठा, नैतिक साहस और राजनीतिक निष्पक्षता के सवाल पूछे जाते हैं। तथ्यों को संक्षेप में लिखें और फिर बताएं कि अधिकारी को क्या करना चाहिए।
एक अच्छा उत्तर बताता है कि कौन-सा मूल्य दांव पर है, कैसा दबाव डाला गया और समाधान क्या है। समाधानों में निश्चित कार्यकाल, तबादले के पारदर्शी नियम और नागरिक समाज का समर्थन शामिल हैं।
यह याद रखें
- अप्पू: 1977 में शर्तें रखीं और रिवॉल्वर मामले को लेकर LBSNAA के निदेशक पद से इस्तीफा दिया।
- खेमका: 2012 में वाड्रा-DLF नामांतरण रद्द किया और उनकी 57 बार तैनाती हुई।
- नागपाल: रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई के बाद जुलाई 2013 में निलंबित हुईं।
- 2026: उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि खेमका को पैनल में शामिल करने से इनकार करना अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन था।
अपने शब्दों में समझाएं: किसी एक अधिकारी को चुनें। बताएं कि उन पर क्या दबाव पड़ा और व्यवस्था ने कैसी प्रतिक्रिया दी।
अपनी समझ परखें
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