अनुच्छेद 243P, भाग IXA का शब्दकोश है। यह महानगर क्षेत्र और नगरपालिका जैसे शब्दों को परिभाषित करता है। शहरी स्थानीय शासन से जुड़े आगे के सभी अनुच्छेद इन्हीं शब्दों का उपयोग करते हैं।
एक नज़र में
इस विषय के चार मुख्य तथ्य
विषय-सूची
- अनुच्छेद 243P का काम
- महानगर क्षेत्र की कसौटी
- नगरपालिका के तीन प्रकार
- नगरपालिका में कौन शामिल होता है
- आरक्षित सीटें और कार्यकाल
- शक्तियाँ, धन और योजनाएँ
- 74वाँ संशोधन क्यों लाया गया
- परीक्षा में इन गलतफहमियों से बचें
- UPPCS विशेष: उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय
- याद रखें
- समझ जाँचने के लिए 17 प्रश्न
- संबंधित लेख
- अभ्यास के लिए 7 बहुविकल्पीय प्रश्न
भाग IXA का शब्दकोश
अनुच्छेद 243P का काम
1.1 अनुच्छेद 243P क्या है?
अनुच्छेद 243P, भाग IXA का परिभाषाएँ देने वाला अनुच्छेद है। भाग IXA संविधान का वह भाग है जो नगरपालिकाओं से संबंधित है। इसे 74वें संशोधन से जोड़ा गया और यह लागू हुआ: 1 जून 1993.
इसे एक छोटे शब्दकोश की तरह समझें। इस भाग के आगे के सभी अनुच्छेद इन्हीं शब्दों का उपयोग करते हैं। इसलिए पहले इनका अर्थ जानना ज़रूरी है।
1.2 यह किन शब्दों को परिभाषित करता है?
यह सात शब्दों को परिभाषित करता है।
- समिति: अनुच्छेद 243S के तहत गठित समिति, यानी वार्ड समिति।
- ज़िला: किसी राज्य का एक ज़िला।
- महानगर क्षेत्र: एक बड़ा शहरी समूह, जिसे अगले कार्ड में समझाया गया है।
- नगरपालिका क्षेत्र: नगरपालिका का वह क्षेत्र, जिसकी अधिसूचना राज्यपाल जारी करते हैं।
- नगरपालिका: अनुच्छेद 243Q के तहत गठित स्वशासन की संस्था।
- पंचायत: अनुच्छेद 243B के तहत गठित पंचायत।
- जनसंख्या: पिछली जनगणना का वह जनसंख्या आँकड़ा, जो प्रकाशित हो चुका है।
1.3 पंचायत की परिभाषा किस अनुच्छेद का संदर्भ देती है?
यह संदर्भ देती है अनुच्छेद 243Bका, जो भाग IX में है। इससे दोनों भाग जुड़ते हैं—एक गाँवों के लिए और दूसरा नगरों के लिए। परीक्षाओं में अक्सर दोनों को साथ जोड़कर प्रश्न पूछे जाते हैं।
सोचकर समझें: संविधान में शब्दों की परिभाषा क्यों दी जाती है?
आगे के अनुच्छेदों में इन शब्दों का बार-बार उपयोग होता है। अर्थ तय होने से राज्य इनकी अलग-अलग व्याख्या नहीं कर सकते।
महानगरीय क्षेत्र की कसौटियाँ
2.1 महानगरीय क्षेत्र किसे कहते हैं?
महानगरीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसकी आबादी दस लाख या उससे अधिकहै। उसे दो अन्य शर्तें भी पूरी करनी होती हैं और राज्यपाल को उसे महानगरीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करना होता है।
- यह एक या अधिक जिलों.
- में स्थित होता है। इसमें दो या अधिक नगरपालिकाएँ, पंचायतें या अन्य सटे हुए क्षेत्र होते हैं।
- राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इसे महानगरीय क्षेत्र घोषित करते हैं।
2.2 किस जनगणना के आँकड़े इस्तेमाल होते हैं?
आबादी का आँकड़ा पिछली जनगणना से लिया जाता है जिसके आँकड़े प्रकाशित हो चुके हों। केवल अनुमान या हाल के आकलन के आधार पर कोई शहर महानगरीय क्षेत्र नहीं बन सकता।
2.3 महानगरीय क्षेत्र घोषित होने से क्या बदलता है?
महानगरीय क्षेत्र के लिए एक अलग महानगर योजना समिति अनुच्छेद 243ZE के तहत बनती है। यह समिति पूरे क्षेत्र के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार करती है।
सोचकर समझें: आबादी की कसौटी क्यों रखी गई है?
बड़े शहर की योजना संबंधी जरूरतें छोटे कस्बे से अलग होती हैं। आबादी की तय सीमा से राज्यपाल को अधिसूचना जारी करने के लिए एक स्पष्ट नियम मिलता है।
तीन कसौटियाँ याद रखें: आबादी, क्षेत्र का फैलाव और अधिसूचना।
निकाय और सदस्य
नगरपालिका के तीन प्रकार
3.1 नगरपालिका कितने प्रकार की होती है?
नगरपालिकाएँ तीन प्रकार की होती हैं। अनुच्छेद 243Q हर राज्य में तीनों प्रकार की नगरपालिकाओं का प्रावधान करता है।
| निकाय | इसके अंतर्गत आने वाला क्षेत्र |
|---|---|
| नगर पंचायत | संक्रमणशील क्षेत्र, जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में बदल रहा हो |
| नगरपालिका परिषद | छोटा शहरी क्षेत्र |
| नगर निगम | बड़ा शहरी क्षेत्र |
किसी राज्य में इन निकायों के नाम अलग हो सकते हैं।
3.2 कौन तय करता है कि कौन-सा क्षेत्र किस श्रेणी में आएगा?
राज्यपाल तय करते हैं। वे कई बातों पर विचार करके क्षेत्र की श्रेणी अधिसूचित करते हैं।
- आबादी उस क्षेत्र की।
- जनसंख्या घनत्व उस जनसंख्या का।
- स्थानीय प्रशासन के लिए जुटाया गया राजस्व।
- खेती के अलावा अन्य कामों में रोजगार का हिस्सा।
- क्षेत्र का आर्थिक महत्व।
3.3 क्या कोई अपवाद है?
हाँ, एक औद्योगिक नगरी (industrial township)। अगर कोई औद्योगिक कंपनी वहाँ पहले से नगरपालिका सेवाएँ देती है, तो राज्यपाल कह सकते हैं कि वहाँ नगरपालिका की जरूरत नहीं है।
सोचकर समझें: तीन स्तर क्यों हैं?
गाँव जितने छोटे कस्बे और बड़े शहर को अलग-अलग अधिकारों की जरूरत होती है। तीन स्तरों से जगह के आकार के अनुसार निकाय चुना जाता है।
नगरपालिका में कौन-कौन सदस्य होते हैं
4.1 नगरपालिका के सदस्य कैसे चुने जाते हैं?
सदस्य चुने जाते हैं प्रत्यक्ष चुनाव से। हर नगरपालिका क्षेत्र को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा जाता है, जिन्हें कहते हैं वार्ड.
4.2 क्या कोई बिना चुनाव के सदस्य बन सकता है?
हाँ, लेकिन कुछ सीमाओं के साथ। राज्य का कानून कुछ लोगों को सदस्य बनाने का प्रावधान कर सकता है।
- विशेषज्ञ जिन्हें नगरपालिका प्रशासन का ज्ञान हो। उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता बैठकों में।
- सांसद और विधायक जिनके निर्वाचन क्षेत्रों में नगरपालिका क्षेत्र आता है।
- राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य जो वहाँ मतदाता के रूप में पंजीकृत हों।
- अध्यक्ष अनुच्छेद 243S(5) के तहत बनी समितियों के।
4.3 वार्ड समिति क्या है?
वार्ड समिति एक या अधिक वार्डों का छोटा निकाय है। अनुच्छेद 243S के अनुसार हर ऐसी नगरपालिका में वार्ड समिति जरूरी है, जिसकी जनसंख्या हो तीन लाख या उससे अधिक। उन वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य इस समिति में होते हैं।
राज्य वार्ड समितियों के अलावा अन्य समितियाँ भी बना सकता है। इससे प्रशासन नागरिकों के और करीब आता है।
4.4 चुनाव कौन लड़ सकता है?
व्यक्ति को राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए तय पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं। उम्र की शर्त में एक अंतर है। जिस व्यक्ति की उम्र है 21 उसे 25 वर्ष से कम उम्र होने के कारण अयोग्य नहीं माना जाता।
सोचकर समझें: विशेषज्ञों को मतदान का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता?
विशेषज्ञ अपना ज्ञान देते हैं, लेकिन वे चुने हुए सदस्य नहीं होते। इसलिए संविधान मतदान का अधिकार जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास रखता है।
आरक्षित सीटें और कार्यकाल
5.1 कौन-सी सीटें आरक्षित हैं?
अनुच्छेद 243T तीन समूहों के लिए सीटें आरक्षित करता है। ये सभी सीटें प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जाती हैं।
- अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की सीटें नगरपालिका क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित होती हैं।
- कम-से-कम एक-तिहाई SC और ST की उन सीटों पर उन्हीं समूहों की महिलाएँ चुनी जाती हैं।
- कम से कम एक-तिहाई सीधे निर्वाचित सीटें आरक्षित होती हैं महिलाओं के लिए। इनमें SC और ST महिलाओं की सीटें भी शामिल हैं।
5.2 अध्यक्ष के बारे में क्या प्रावधान है?
अध्यक्षों के पद आरक्षित होते हैं SC, ST और महिलाओं के लिए। आरक्षण का तरीका राज्य का कानून तय करता है। राज्य सीटें या पद इनके लिए भी आरक्षित कर सकता है: पिछड़े वर्ग.
5.3 नगरपालिका का कार्यकाल कितना होता है?
नगरपालिका का कार्यकाल होता है पाँच वर्ष और इसकी गणना पहली बैठक की तारीख से होती है। इसे पहले भी भंग किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले इसे अपनी बात रखने का उचित अवसर देना जरूरी है।
5.4 भंग होने के बाद चुनाव कब तक होने चाहिए?
चुनाव पूरे होने चाहिए छह महीने के भीतर और यह अवधि भंग होने की तारीख से गिनी जाती है। नया निकाय केवल बचे हुए कार्यकाल तक काम करता है।
सोचकर समझें: समय-सीमा तय क्यों की गई है?
उद्देश्यों और कारणों के कथन में नियमित चुनाव न होना और लंबे समय तक निर्वाचित निकायों का स्थान प्रशासन द्वारा लिया जाना कमियाँ बताई गई हैं। तय समय-सीमा दोनों समस्याओं का समाधान करती है।
शक्तियाँ, धन और पृष्ठभूमि
शक्तियाँ, धन और योजनाएँ
6.1 नगरपालिकाओं को कौन-सी शक्तियाँ मिलती हैं?
राज्य का कानून नगरपालिकाओं को वे शक्तियाँ दे सकता है जिनसे वे काम कर सकें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में। राज्य उन्हें दो तरह के काम भी सौंप सकता है।
- योजनाएँ बनाना आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए।
- योजनाएँ लागू करना जो उन्हें सौंपी गई हों। इनमें वे विषय भी शामिल हैं जो दिए गए हैं बारहवीं अनुसूची में.
6.2 बारहवीं अनुसूची में क्या है?
बारहवीं अनुसूची में दिए गए हैं 18 विषय। इनमें शहरी नियोजन से लेकर बूचड़खानों और चर्मशोधनशालाओं का नियमन तक शामिल है।
- नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन।
- सड़कें और पुल।
- जल आपूर्ति।
- अग्निशमन सेवाएँ।
- मलिन बस्तियों में सुधार और उनका उन्नयन।
6.3 धन कहाँ से आता है?
राज्य का कानून नगरपालिका को कुछ वसूलियाँ लगाने और उनसे मिली राशि अपने पास रखने की अनुमति दे सकता है, जैसे कर, शुल्क, पथकर और फीस। राज्य इन्हें दे सकता है सहायता अनुदान अपनी संचित निधि से। राज्य वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और राज्यपाल को सलाह देता है।
6.4 चुनाव कौन कराता है?
यह काम राज्य निर्वाचन आयोग करता है। वह मतदाता सूचियों पर नियंत्रण रखता है और नगरपालिकाओं के सभी चुनाव कराता है। न्यायालय भी परिसीमन संबंधी कानून की वैधता पर सवाल नहीं उठा सकते। चुनाव को केवल निर्वाचन याचिका के जरिए चुनौती दी जा सकती है।
6.5 योजनाओं को आपस में कैसे जोड़ा जाता है?
दो योजना समितियाँ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं को जोड़ती हैं। दोनों में यह नियम अलग है कि किन सदस्यों का निर्वाचित होना जरूरी है।
| बिंदु | जिला योजना समिति (243ZD) | महानगर योजना समिति (243ZE) |
|---|---|---|
| क्षेत्र | पूरा जिला | महानगरीय क्षेत्र |
| निर्वाचित सदस्यों का हिस्सा | कम से कम चार-पाँचवाँ | कम से कम दो-तिहाई |
| कार्य | पंचायतों और नगरपालिकाओं की योजनाओं को मिलाना | पूरे क्षेत्र के लिए योजना का प्रारूप तैयार करना |
दोनों का गठन प्रत्येक राज्य या महानगरीय क्षेत्र में होता है।
सोचकर समझें: आपको कैसे याद रहेगा कि कौन-सा अनुपात किस समिति का है?
जिला समिति में अधिक ग्रामीण सदस्यों के प्रतिनिधित्व का संतुलन रखना होता है। इसलिए उसमें निर्वाचित सदस्यों का हिस्सा अधिक, यानी चार-पाँचवाँ होता है। महानगर समिति में यह हिस्सा दो-तिहाई होता है।
74वाँ संशोधन क्यों आया
7.1 74वें संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी?
स्थानीय निकाय कमजोर और निष्प्रभावीहो गए थे। उद्देश्यों और कारणों के कथन में तीन मुख्य कमियाँ बताई गई हैं।
- नियमित चुनाव नहीं होते थे।
- निकायों को भंग करके लंबे समय तक रखा जाता था।
- शक्तियाँ और कार्य नहीं सौंपे जाते थे ठीक से।
7.2 किन समस्याओं को दूर करना इसका उद्देश्य था?
इसका उद्देश्य राज्य और शहरी निकायों के बीच संबंध को मजबूत आधार देनाथा। इसके लिए कार्यों, कर लगाने की शक्तियों और राजस्व के बँटवारे को स्पष्ट करना था।
इसमें नियमित चुनाव और अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) तथा महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान था।
7.3 यह कानून कब बना?
अधिनियम की तारीख 20 अप्रैल 1993है। भाग IXA लागू हुआ 1 जून 1993से। इससे पहले नगरपालिकाएँ राज्य के कानूनों के तहत बनी संस्थाएँ थीं। उन्हें संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था।
7.4 पुराने कानूनों का क्या हुआ?
नए भाग से टकराने वाले राज्य के पुराने कानून अधिकतम एक वर्षतक लागू रह सकते थे। पहले से मौजूद नगरपालिकाएँ अपना कार्यकाल पूरा होने तक बनी रह सकती थीं।
7.5 अदालतें इसे कैसे समझाती हैं?
सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, भाग IX और IXA एक साथ जोड़े गए थे, 73वें और 74वें संशोधनों द्वारा। न्यायालय दोनों को एक जोड़ी के रूप में देखता है।
सोचकर समझें: सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ?
नगरपालिकाएँ संवैधानिक निकाय बन गईं। अब कोई राज्य अपनी मर्जी से उनके चुनाव टालता नहीं रह सकता।
परीक्षा की खास तैयारी
परीक्षा में इन गलतियों से बचें
8.1 परीक्षा के प्रश्नपत्रों में क्या पूछा जाता है?
यह संविधान के भागों से जुड़े युग्मों के मिलान का प्रश्न था। भाग IXA नगरपालिकाओं से संबंधित है। भाग IXB सहकारी समितियों से संबंधित है। भाग XII वित्त, संपत्ति, संविदाओं और वादों से संबंधित है। लेकिन संघ-राज्य संबंध भाग XI में हैं, भाग X में नहीं। इसलिए केवल तीन युग्म सही हैं।
प्रश्न में तीन कथन दिए गए थे। नगरपालिकाओं की शक्तियाँ भाग IXA में हैं। आपातकालीन प्रावधान भाग XVIII में हैं। संविधान संशोधन भाग XX में है। तीनों कथन सही हैं।
प्रश्न में पूछा गया था कि संविधान में नगरपालिकाओं के अंतर्गत किस निकाय का प्रावधान नहीं है। उत्तर है शहरी पंचायत (Urban Panchayat)। अनुच्छेद 243Q में नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद और नगर निगम का प्रावधान है।
8.2 कौन-सी गलतियाँ बार-बार होती हैं?
तीन तरह की गलतियाँ बार-बार होती हैं।
- 243P और 243Q में अंतर: 243P शब्दों की परिभाषाएँ देता है। 243Q नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान करता है।
- DPC और MPC में अंतर: जिला निकाय के लिए चार-पाँचवाँ हिस्सा, महानगर निकाय के लिए दो-तिहाई हिस्सा।
- वार्ड समिति: जनसंख्या की सीमा तीन लाख है, एक लाख या पाँच लाख नहीं।
सोचकर समझें: संविधान के भागों में अंतर कैसे याद रखें?
भाग IX पंचायतों के लिए है और भाग IXA नगरपालिकाओं के लिए है। भाग IXB का विषय अलग है: सहकारी समितियाँ।
UPPCS विशेष: उत्तर प्रदेश में नगरीय स्थानीय निकाय
भाग IXA शहरी क्षेत्रों के लिए पूरे देश में लागू नियम देता है। इसके बाद हर राज्य अपने कानून बनाता है। उत्तर प्रदेश में संविधान के प्रावधान के अनुसार तीन तरह के नगरीय निकाय हैं।
UP.1 किस तरह के शहर का प्रशासन कौन-सा निकाय चलाता है?
- नगर निगम (Municipal Corporation): बड़े शहरों के लिए। इसके लिए लागू कानून है उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959.
- नगर पालिका परिषद (Municipal Council): छोटे शहरों के लिए। इसके लिए लागू कानून है उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916.
- नगर पंचायत: गाँव से शहर में बदल रहे क्षेत्रों के लिए। यह भी 1916 के अधिनियम के तहत काम करती है।
ये तीनों अनुच्छेद 243Q में दिए गए तीन प्रकारों से मेल खाते हैं। राज्य तय करता है कि किस शहर में कौन-सा निकाय होगा। इसलिए इन निकायों की सूचियाँ समय-समय पर बदलती हैं।
UP.2 प्रत्येक निकाय का प्रमुख कौन होता है?
नगर निगम का प्रमुख होता है महापौर (Mayor)। शहर के मतदाता महापौर को सीधे चुनते हैं। नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत का प्रमुख होता है अध्यक्ष (Chairperson)। मतदाता इस प्रमुख को भी सीधे चुनते हैं।
निर्वाचित प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व करता है। रोज़मर्रा का काम एक अधिकारी करता है। नगर निगम में यह अधिकारी होता है नगर आयुक्त (Municipal Commissioner)। छोटे निकायों में यह काम अधिशासी अधिकारी करता है।
UP.3 राज्य में कितने नगर निगम हैं?
2023 के शहरी निकाय चुनावों में 17 नगर निगमशामिल थे। यानी महापौर के 17 पदों के लिए चुनाव हुए। इनमें लखनऊ (Lucknow), कानपुर (Kanpur), आगरा (Agra), वाराणसी (Varanasi), प्रयागराज (Prayagraj), मेरठ (Meerut) और गाजियाबाद (Ghaziabad) शामिल हैं। छोटे निकायों की संख्या अलग-अलग स्रोतों में अलग है। इसलिए केवल 17 की संख्या याद रखें।
राज्य निर्वाचन आयोग ये चुनाव कराता है। अनुच्छेद 243ZA में यही प्रावधान है। यह आयोग भारत निर्वाचन आयोग से अलग है।
UP.4 परीक्षा के लिए क्या जानना है?
- हर निकाय को उसके अधिनियम से मिलाएँ: नगर निगम के लिए 1959 और छोटे निकायों के लिए 1916।
- इन्हें उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947से न मिलाएँ। वह कानून ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है।
- प्रमुख का सही पदनाम याद रखें: नगर निगम के लिए महापौर और बाकी दोनों निकायों के लिए अध्यक्ष।
सोचकर समझें: दो अधिनियमों की जरूरत क्यों है?
बड़े शहर का बजट बड़ा होता है और उसे अधिक सेवाएँ देनी होती हैं। इसलिए उसके लिए अलग कानून है। छोटे कस्बों पर एक ही पुराना कानून लागू होता है।
स्रोत: उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग; भारत के संविधान के अनुच्छेद 243Q और 243ZA।
परीक्षा अभ्यास
यह याद रखें
- अनुच्छेद 243P: भाग IXA की परिभाषाएँ
- महानगर क्षेत्र: दस लाख या अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र, जिसे राज्यपाल अधिसूचित करे
- अनुच्छेद 243Q: नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम
- अनुच्छेद 243S: तीन लाख की जनसंख्या पर वार्ड समितियाँ
- DPC और MPC: क्रमशः चार-पाँचवाँ और दो-तिहाई सदस्य निर्वाचित होते हैं
अपने शब्दों में समझाएँ: संविधान महानगर क्षेत्र की परिभाषा में जनसंख्या और अधिसूचना, दोनों को आधार क्यों बनाता है?
अपनी समझ जाँचें
पेज दोबारा लोड होने पर यह स्कोर रीसेट हो जाता है। यह मेरी प्रगति (My Progress) में सेव नहीं होता।
अनुच्छेद 243P पर बहुविकल्पीय प्रश्न
अनुच्छेद 243P और भाग IXA पर सात प्रश्न।
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