
1980 के दशक तक, संघ और राज्यों के बीच कामकाज के संबंधों की नए सिरे से समीक्षा की जरूरत थी। सरकारिया आयोग ने यह समीक्षा की। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि यह आयोग क्या था, राज्यपाल और अनुच्छेद 356 के बारे में इसने क्या कहा और इसकी सिफारिशों का क्या परिणाम निकला।
- गठन: 9 जून 1983 को गृह मंत्रालय द्वारा। अध्यक्ष न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया (Justice R.S. Sarkaria), साथ में बी. शिवरामन (B. Sivaraman) और डॉ. एस. आर. सेन (Dr S.R. Sen)।
- रिपोर्ट: जनवरी 1988, 1,600 पृष्ठ, 247 सिफारिशें, 19 अध्याय।
- राज्यपाल: प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, राज्य के बाहर का हो, तटस्थ हो और हाल के समय में राजनीति में सक्रिय न रहा हो (पैरा 4.6.09)।
- अनुच्छेद 356: बहुत कम इस्तेमाल हो, अंतिम उपाय के रूप में और राज्य को चेतावनी देने के बाद।
- अंतर्राज्यीय परिषद: अनुच्छेद 263 के तहत, गठन की तारीख 28 मई 1990.
- परीक्षा: UPSC CSP 2019 Q66 (उत्तर c, सरकारिया आयोग)।
विषय-सूची
1. सरकारिया आयोग का गठन क्यों हुआ और इसमें कौन-कौन थे?
सरकार बदली हुई सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में संघ और राज्यों के बीच कामकाज के संबंधों की समीक्षा करना चाहती थी। गृह मंत्रालय की 9 जून 1983 की अधिसूचना से आयोग का गठन हुआ। इसे शक्तियों, कार्यों और जिम्मेदारियों के संबंध में संघ और राज्यों के बीच की व्यवस्थाओं के कामकाज की जाँच और समीक्षा करने को कहा गया था।
1.1 इसके सदस्य कौन थे?
न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया (Justice R.S. Sarkaria) अध्यक्ष थे। इसके दो सदस्य थे श्री बी. शिवरामन (Shri B. Sivaraman) और डॉ. एस. आर. सेन (Dr S.R. Sen).
1.2 क्या यह संविधान को दोबारा लिख सकता था?
नहीं। इसके विचारार्थ विषयों में इसे उचित ध्यान देने को कहा गया था संविधान की व्यवस्था और रूपरेखा पर। इसलिए आयोग ने कामकाज बेहतर बनाने के सुझाव दिए। इसने नए संविधान का मसौदा नहीं बनाया।
2. रिपोर्ट कितनी बड़ी थी?
आयोग ने विषय का अध्ययन किया, जानकारी जुटाई और चर्चाएँ कीं। इसके बाद इसने प्रस्तुत की जनवरी 1988 में 1,600 पृष्ठों की रिपोर्ट। रिपोर्ट में हैं 247 सिफारिशें जो शामिल हैं 19 अध्यायों में.
2.1 पूरा पाठ कहाँ पढ़ा जा सकता है?
पूरी रिपोर्ट अंतर्राज्यीय परिषद (ISC) सचिवालय की वेबसाइट पर अध्यायवार उपलब्ध है। परीक्षाओं के लिए तीन अध्याय सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। अध्याय IV राज्यपाल के बारे में है। अध्याय VI आपातकालीन प्रावधानों के बारे में है, जिसमें अनुच्छेद 356 शामिल है। अध्याय IX अंतर-सरकारी परिषद के बारे में है।
3. आयोग किस तरह के व्यक्ति को राज्यपाल बनाना चाहता था?
पैरा 4.6.09 में राज्यपाल के लिए चार कसौटियाँ दी गई हैं। UPSC का एक प्रश्न इसी पैरा पर आधारित है।
- वह व्यक्ति जीवन के किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो.
- वह व्यक्ति राज्य के बाहर का हो.
- वह व्यक्ति तटस्थ हो, और राज्य की स्थानीय राजनीति से बहुत गहराई से जुड़ा न हो।
- उस व्यक्ति ने राजनीति में बहुत अधिक सक्रिय भूमिका न निभाई हो, सामान्य तौर पर भी और खासकर हाल के समय में।
इसी पैरा में एक और बात जोड़ी गई है। अल्पसंख्यक समूहों के लोगों को पहले की तरह अवसर मिलते रहने चाहिए।
3.1 प्रधानमंत्री को पहले किससे सलाह लेनी चाहिए?
पैरा 4.6.33 के अनुसार प्रधानमंत्री को उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से राज्यपाल चुनते समय सलाह लेनी चाहिए। यह बातचीत गोपनीयहोनी चाहिए। यह अनौपचारिक सलाह होगी, कोई संवैधानिक कर्तव्य नहीं।
3.2 राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में आयोग ने क्या कहा?
राज्यपाल का कार्यकाल पाँच वर्षहोता है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहता है (अनुच्छेद 156)। रिपोर्ट में पाया गया कि अक्टूबर 1986 तक समाप्त हुए 154 कार्यकालों में से 104 कार्यकाल पाँच वर्ष से कम के थे। आयोग ने कहा कि बिना कारण बताए राज्यपाल को पद से नहीं हटाया जाना चाहिए। राज्यपाल को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर मिलना चाहिए।
अपने शब्दों में बताइए: आयोग ने राज्यपाल के लिए कौन-सी चार कसौटियाँ तय की थीं?
राज्यपाल जीवन के किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो, राज्य के बाहर का हो, स्थानीय राजनीति से अलग हो और हाल के समय में राजनीति में बहुत सक्रिय न रहा हो।
4. केंद्र अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कब कर सकता है?
अनुच्छेद 356 किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति को कार्रवाई करने का अधिकार देता है। रिपोर्ट के अनुसार संविधान निर्माताओं को उम्मीद थी कि इसका इस्तेमाल बहुत कम होगा। फिर भी रिपोर्ट से पहले के 37 वर्षों में इसका इस्तेमाल कम से कम 75 बार हो चुका था। यह गिनती रिपोर्ट में ही दी गई है।
4.1 मुख्य सलाह क्या थी?
सिफारिश 6.8.01 (पैरा 6.7.04 से लिया गया) कहता है कि अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल बहुत कम, अत्यंत गंभीर मामलों में, अंतिम उपाय के रूप मेंकिया जाना चाहिए। पहले राज्य स्तर पर संकट सुलझाने की हर कोशिश की जानी चाहिए।
4.2 इससे पहले कौन-से कदम उठाए जाने चाहिए?
- संघ के पास अनुच्छेद 355 के तहत उपलब्ध हर दूसरे उपाय को पहले आजमाएँ (6.8.03)।
- राज्य को चेतावनी दें और पहले स्पष्ट रूप से बताएँ कि समस्या क्या है (6.8.02)। कार्रवाई से पहले उसके जवाब पर विचार करें।
- राज्य विधानसभा को भंग न करें जब तक उद्घोषणा संसद के सामने न रख दी जाए (6.8.06)। संसद को पहले उस पर विचार करने का मौका मिलना चाहिए।
- राज्यपाल की रिपोर्ट एक “कारणों को स्पष्ट करने वाला दस्तावेज़” होनी चाहिए (6.8.09)। इसमें सभी महत्वपूर्ण तथ्य और आधार दिए जाने चाहिए।
5. अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में इसमें क्या कहा गया?
अध्याय IX में स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद बनाने की माँग की गई थी, जिसका आधार हो अनुच्छेद 263। रिपोर्ट में इसे अंतर-सरकारी परिषद (Inter-Governmental Council) कहा गया था (पैरा 9.3.05 और 9.10.01)। यह सामाजिक-आर्थिक योजना और विकास को छोड़कर अनुच्छेद 263 के खंड (b) और (c) में दिए गए कार्यों को संभालती।
5.1 इसके काम करने के लिए क्या ज़रूरी था?
पैरा 9.7.02 कहता है कि परिषद के लिए एक स्वतंत्र, स्थायी सचिवालयज़रूरी है। रिपोर्ट के अनुसार, इसके बिना परिषद अपनी विश्वसनीयता स्थापित नहीं कर पाएगी।
5.2 क्या इसे स्वीकार किया गया?
हाँ। सरकार ने यह विचार स्वीकार किया और अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की। इसका आधार था 28 मई 1990 का राष्ट्रपति आदेश.
सोचकर समझें: आयोग अनुच्छेद 356 लागू करने से पहले राज्य को चेतावनी क्यों देना चाहता था?
पैरा 6.8.02 में स्पष्ट चेतावनी देने और राज्य के जवाब को सुनने के लिए कहा गया है। यह अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल केवल अंतिम उपाय के रूप में करने की प्रक्रिया का हिस्सा है।
6. किन विचारों पर अमल हुआ और बाद में क्या हुआ?
रिपोर्ट का सबसे जाना-माना परिणाम है 1990 की अंतर्राज्यीय परिषद। रिपोर्ट की सिफारिशें सलाह के रूप में हैं। ISCS के पृष्ठों पर यह नहीं बताया गया है कि कितनी सिफारिशें स्वीकार की गईं।
6.1 पुंछी आयोग ने क्या किया?
सरकार ने केंद्र-राज्य संबंधों पर दूसरा आयोग गठित किया। इसके गठन की तारीख थी 27 अप्रैल 2007. न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी (Justice Madan Mohan Punchhi), जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, इसके अध्यक्ष थे। इसने उन नए मुद्दों पर विचार किया जो दो दशक से भी अधिक समय पहले सरकारिया आयोग द्वारा इस विषय की समीक्षा किए जाने के बाद सामने आए थे। इसने दीं 273 सिफारिशें.
7. UPSC ने इस विषय पर कैसे प्रश्न पूछा है?
UPSC ने इस आयोग के बारे में प्रश्न पूछा था: CSP 2019 (सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I, प्रश्न 66). प्रश्न में पूछा गया है कि किस निकाय ने सुझाव दिया था कि राज्यपाल राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और स्थानीय राजनीति से अलग हो। इसका उत्तर है सरकारिया आयोग (1983).
UPSC सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2019, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I, शृंखला A, प्रश्न 66.
निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि राज्यपाल राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसका गहरा राजनीतिक जुड़ाव नहीं होना चाहिए या उसने हाल के समय में राजनीति में भाग नहीं लिया होना चाहिए?
(a) प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966)
(b) राजमन्नार समिति (1969)
(c) सरकारिया आयोग (1983)
(d) संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (2000)
पढ़ें: UPSC प्रश्नपत्र (शृंखला A, मुद्रित पृष्ठ 31) और UPSC उत्तर कुंजी. उत्तर कुंजी में (c) दिया गया है, सरकारिया आयोग (1983). इसकी रिपोर्ट के पैरा 4.6.09 में राज्यपाल के लिए चार मानदंड दिए गए हैं।
7.1 क्या याद रखें
- 1983 गठन; 1988 रिपोर्ट; 247 सिफारिशें।
- राज्यपाल: प्रतिष्ठित हो, राज्य के बाहर का हो, राजनीति से अलग हो और हाल में राजनीति में सक्रिय न रहा हो।
- अनुच्छेद 356: बहुत कम इस्तेमाल हो, अंतिम उपाय के रूप में और राज्य को चेतावनी देने के बाद।
- अंतर्राज्यीय परिषद: राष्ट्रपति का आदेश, दिनांक 28 मई 1990.
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