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भारत में फोरेंसिक विज्ञान का बुनियादी ढाँचा

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एक नया कानून अब हर गंभीर अपराध के घटनास्थल पर फॉरेंसिक विशेषज्ञ की मौजूदगी अनिवार्य करता है। लेकिन कानून को लागू करने के लिए प्रयोगशालाएँ, वैन और प्रशिक्षित कर्मचारी चाहिए। इस पाठ में हम समझेंगे कि भारत फॉरेंसिक जाँच का यह तंत्र कैसे बना रहा है, इसका खर्च कौन उठाता है और नवीनतम आँकड़े क्या बताते हैं।

NFSU शुरुआत 2009 में; 1 अक्टूबर 2020 से NFSU।
योजना की कुल राशि ₹2,080.5 करोड़ (2022 में स्वीकृत)।
मोबाइल वैन ₹496.66 करोड़; 619 आवंटित।
BNSS का नियम धारा 176(3): 7+ वर्ष की सजा वाले अपराध।

FSL: राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा संचालित विधि विज्ञान प्रयोगशाला।

NFSU: राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (National Forensic Sciences University), गांधीनगर।

MFV: मोबाइल फॉरेंसिक वैन।

BNSS: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023।

1अध्याय 1: फॉरेंसिक तंत्र और उसका विश्वविद्यालय

ज़रूर जानें

यह तंत्र कैसे बना है

  • भारत का फॉरेंसिक जाँच तंत्र राज्य की विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं (FSLs) पर आधारित है।
  • इन प्रयोगशालाओं को प्रशिक्षण और शोध के लिए एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का सहयोग मिलता है।
  • यह राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) पूरी तरह फॉरेंसिक विज्ञान को समर्पित दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है।
  • इसकी शुरुआत 2009 में गुजरात फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी (Gujarat Forensic Sciences University) के रूप में हुई थी।
  • 1 अक्टूबर 2020 को यह NFSU बना।
  • यह राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है।
  • इसका मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में है।
  • और पढ़ें: गुजरात, एम्स (AIIMS — All India Institute of Medical Sciences) और आईआईटी दिल्ली (IIT Delhi), जो राष्ट्रीय महत्व के दो अन्य संस्थान हैं।

याद रखें: NFSU: स्थापना 2009 में। नाम परिवर्तन और दर्जा बढ़ाकर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाना 2020 में।

सही या गलत: NFSU की स्थापना 2020 में हुई थी।

2अध्याय 2: फॉरेंसिक जाँच का कानूनी आधार

ज़रूर जानें

BNSS की धारा 176(3)

  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023, फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाना अनिवार्य करती है।
  • धारा 176(3) उन अपराधों पर लागू होती है जिनमें 7 या अधिक वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान है।
  • फॉरेंसिक विशेषज्ञ का अपराध के घटनास्थल पर जाना अनिवार्य है।
  • साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य है।
  • यह प्रावधान हर अपराध के घटनास्थल पर लागू नहीं होता।
  • BNSS से पहले किसी संहिताबद्ध कानून में पुलिस के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञ को बुलाना अनिवार्य नहीं था। विशेषज्ञ को बुलाने का निर्णय स्थानीय तौर-तरीकों, संसाधनों और अधिकारी के विवेक पर निर्भर था।
  • एक वैकल्पिक व्यवस्था भी है। जिस राज्य में अपनी सुविधाएँ नहीं हैं, वह अपनी सुविधाएँ तैयार होने तक दूसरे राज्य की सुविधाओं का उपयोग कर सकता है।
  • BNSS ने इस प्रावधान को लागू करने के लिए पाँच वर्ष की समय-सीमा तय की।
  • और पढ़ें: नए आपराधिक कानून: BNS, BNSS और BSA और BNSS 2023 और ज़ीरो एफआईआर (Zero FIR).

सही या गलत: BNSS की धारा 176(3) के तहत 7 या अधिक वर्षों की सजा वाले अपराधों के घटनास्थल पर फॉरेंसिक विशेषज्ञ का जाना अनिवार्य है।

3अध्याय 3: धनराशि

जानने योग्य बातें

आधुनिकीकरण योजना

  • फॉरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण की योजना (Scheme for Modernization of Forensic Capacities) को 2022 में मंजूरी दी गई थी।
  • योजना का कुल बजट ₹2,080.5 करोड़ है।
  • इसमें प्रयोगशालाओं को उन्नत करना और मोबाइल फॉरेंसिक वैन, दोनों शामिल हैं।
  • इस योजना का उद्देश्य धारा 176(3) को व्यवहार में लागू करना संभव बनाना है।
  • कानूनी अनिवार्यता तभी लागू हो सकती है, जब उसे पूरा करने के लिए वैन, प्रयोगशालाएँ और प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध हों।

प्रयोगशालाएँ और वैन

  • ₹420 करोड़ की राशि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए है।
  • ₹496.66 करोड़ मोबाइल फॉरेंसिक वैन (MFVs) के लिए निर्धारित हैं। ये देशभर के सभी जिलों और राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (FSLs) तक जाती हैं।
  • आवंटन के बाद हर राज्य या केंद्रशासित प्रदेश अपनी वैन के संचालन का खर्च उठाता है। केंद्रीय योजना यह खर्च नहीं उठाती।

वैन में क्या होता है

  • अपराध स्थल का विवरण दर्ज करने, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के उपकरण।
  • जैविक साक्ष्य और सूक्ष्म साक्ष्य इकट्ठा करने की किट।
  • उँगलियों के निशान उभारने और भौतिक साक्ष्यों की प्रारंभिक जाँच के उपकरण।
  • साक्ष्य सामग्री को सुरक्षित रखना और उसका डिजिटल रिकॉर्ड बनाना।

सही या गलत: हर मोबाइल फॉरेंसिक वैन के संचालन का खर्च राज्य या केंद्रशासित प्रदेश उठाता है।

सोचकर समझें: सोचकर समझें: कानून के साथ वैन के लिए धन क्यों देना चाहिए?

हर गंभीर अपराध के घटनास्थल पर विशेषज्ञों के जाने का नियम तभी लागू होगा, जब विशेषज्ञ हर घटनास्थल तक पहुँच सकें। वैन प्रयोगशाला को घटनास्थल तक ले आती हैं। वैन के बिना कानून कागजों तक सीमित रह जाता है।

4अध्याय 4: नवीनतम आँकड़े

समसामयिकी

राज्यसभा, 5 अगस्त 2026

  • 5 अगस्त 2026 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार (Bandi Sanjay Kumar) ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में नवीनतम आँकड़े साझा किए।
  • सरकार ने मोबाइल फॉरेंसिक वैन के लिए ₹496.66 करोड़ मंजूर किए हैं।
  • अब तक, 619 वैन आवंटित की जा चुकी हैं।
  • (स्रोत: इंडियन मास्टरमाइंड्स (Indian Masterminds).)
  • और पढ़ें: भारत में पुलिस सुधार.

सही या गलत: अगस्त 2026 तक 619 मोबाइल फॉरेंसिक वैन आवंटित की जा चुकी थीं।

संक्षिप्त प्रश्न&उत्तर

  • NFSU का मुख्यालय कहाँ है? गांधीनगर।
  • योजना का कुल बजट कितना है? ₹2,080.5 करोड़।
  • वैन के लिए कितनी धनराशि है? ₹496.66 करोड़।
  • BNSS की कौन-सी धारा? 176(3).
  • कितनी वैन आवंटित की गई हैं? 619.

फॉरेंसिक विज्ञान पर बहुविकल्पीय प्रश्न

The National Forensic Sciences University (NFSU) began in 2009 under what name, before becoming NFSU on 1 October 2020?

Under which ministry does NFSU function, and where is it headquartered?

BNSS Section 176(3) makes a forensic expert’s crime-scene visit mandatory for offences carrying what minimum punishment?

Of the Scheme for Modernization of Forensic Capacities’ total ₹2,080.5 crore outlay, how much is set aside for Mobile Forensic Vans specifically?

As of the government’s 5 August 2026 reply, how many Mobile Forensic Vans had been allocated nationwide under this scheme?

उत्तर दिए 0 / 4 जाँच प्रश्नों के।

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