कलकत्ता में बसे अंग्रेजों ने एक छोटे से कानूनी सुधार को “विद्रोह” क्यों कहा? इसका जवाब लॉर्ड रिपन के उन चार वर्षों में छिपा है, जब वे 1880 से 1884 तक भारत के वायसराय थे।
यह पाठ उनके दो बड़े कदमों को समझाता है। पहला था स्थानीय स्वशासन पर 1882 का संकल्प। दूसरा था 1883 का इल्बर्ट बिल। यह भी बताया गया है कि दोनों ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना का रास्ता कैसे तैयार किया।
- वायसराय: लॉर्ड रिपन ने लॉर्ड लिटन के बाद 1880 से 1884 तक कार्य किया।
- 1882 का संकल्प: निर्वाचित स्थानीय बोर्ड बनाए गए; इसे स्थानीय स्वशासन का “मैग्ना कार्टा” कहा जाता है।
- इल्बर्ट बिल, 1883: इसके तहत भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय लोगों के आपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकते थे।
- श्वेत विद्रोह (White Mutiny): भारत में बसे यूरोपीय लोगों का विरोध; 1883-84 के विवाद के बाद यह विधेयक 1884 में अपने मूल प्रावधानों को कमजोर किए जाने के बाद ही पारित हुआ।
- विरासत: पंचायतों को 1993 में संवैधानिक दर्जा मिला, जिसकी जड़ें 1882 के बोर्डों से जुड़ी हैं।
- अन्य कदम: वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट निरस्त किया गया, पहला कारखाना अधिनियम 1881, हंटर आयोग 1882।
लॉर्ड रिपन कौन थे?
लॉर्ड रिपन कौन थे और वे दूसरों से अलग क्यों थे?
रिपन 1880 से 1884 तक भारत के वायसराय थे। उनसे पहले के अधिकांश वायसरायों से अलग, उनका मानना था कि भारतीयों को अपने देश का शासन चलाने में वास्तविक भागीदारी मिलनी चाहिए।
वे लॉर्ड लिटन के बाद आए थे, जो सख्त थे और भारतीयों के बीच अलोकप्रिय थे। लिबरल पार्टी के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन (Gladstone) ने उन कठोर नीतियों को बदलने के लिए रिपन को भेजा। रिपन प्रमुख भारतीयों के साथ अच्छे संबंध भी फिर से बनाना चाहते थे।
रिपन अंग्रेजों को स्वशासन सिखाने वाले शिक्षकों के रूप में देखते थे।
उनका विचार सरल था। भारतीयों को थोड़े-थोड़े वास्तविक अधिकार दिए जाएँ, ताकि वे शासन चलाने का अभ्यास कर सकें। फिर आगे चलकर उन्हें और अधिकार दिए जाएँ।
उन्होंने दो प्रसिद्ध कदम उठाए। पहला था निर्वाचित स्थानीय परिषदें बनाना। दूसरा था इल्बर्ट बिल, जिसके जरिए अदालतों में नस्ल के आधार पर भेदभाव खत्म करने की कोशिश की गई। पहले कदम के लिए उन्हें कहा जाता है “भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक”.
स्रोत: EBSCO Research Starters: इल्बर्ट बिल (वायसराय के रूप में रिपन का उद्देश्य).

लॉर्ड लिटन से रिपन को विरासत में क्या मिला?
लॉर्ड लिटन ने 1876 से 1880 तक शासन किया। उनके शासन से बहुत से भारतीय नाराज थे। 1878 में उन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिससे सरकार भारतीय भाषाओं के अखबारों की आवाज दबा सकती थी।
इसलिए जब रिपन आए, तब अविश्वास का माहौल था। उनके सुधार कुछ हद तक इस अविश्वास को दूर करने की कोशिश थे।
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लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक भारत के वायसराय थे।
रिपन का 1882 का संकल्प
रिपन के 1882 के संकल्प से पहले क्या व्यवस्था थी?
स्थानीय निकाय कोई नई चीज नहीं थे। कुछ शहरों में पहले से नगर समितियाँ थीं, जिन्हें अधिकारी चलाते थे। 1882 का बड़ा बदलाव था निर्वाचित सदस्यों को शामिल करना और शासन का प्रशिक्षण देना।
लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प ने एक अलग तरह के विकेंद्रीकरण की शुरुआत की थी। इससे धन संबंधी मामलों में प्रांतों को अधिक अधिकार मिले। रिपन एक कदम आगे बढ़े और इस विचार को शहरों और जिलों तक ले गए।
इसे एक सीढ़ी की तरह समझें। केंद्र प्रांतों के साथ अधिकार बाँटता है और प्रांत स्थानीय बोर्डों के साथ।
1882 के संकल्प ने वास्तव में क्या बनाया?
1882 के संकल्प ने निर्वाचित स्थानीय बोर्ड बनाए। इसे इस नाम से याद किया जाता है: “स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा”.
संकल्प एक आधिकारिक नीतिगत आदेश होता है। यह संसद से पारित कानून नहीं होता। सरकार इसे अपने अधिकार से जारी कर सकती थी।
ये बोर्ड नगर और जिला परिषदें थीं, जिनके कुछ सदस्य भारतीय मतदाताओं द्वारा चुने जाते थे। हर बोर्ड में निर्वाचित भारतीय सदस्य और नियुक्त ब्रिटिश अधिकारी होते थे। उद्देश्य था कि निर्वाचित सदस्य बहुमत में हों।
रिपन की सोच व्यावहारिक थी। भारतीयों को अपने कामकाज का प्रबंधन करने का प्रशिक्षण चाहिए था। ये बोर्ड बजट, सड़क, स्कूल और जल आपूर्ति का काम सँभालने के अभ्यास का माध्यम बने।
अगर बोर्ड निर्वाचित थे, तो इतिहासकार क्यों कहते हैं कि उनके पास बहुत कम अधिकार थे?
बोर्डों के पास था स्वरूप लोकतंत्र का स्वरूप तो था, लेकिन वास्तविक शक्तिबहुत कम थी। यही “स्वरूप बनाम शक्ति” का अंतर है।
ब्रिटिश जिला मजिस्ट्रेट बोर्ड का अध्यक्ष बना रहा। वह फैसलों को पलट सकता था, बोर्ड को निलंबित कर सकता था या किसी योजना को वीटो करके रोक सकता था। बजट के लिए भी सरकार की मंजूरी जरूरी थी।
ऐसा जानबूझकर किया गया था। भारतीयों को वास्तविक शक्ति मिलने से औपनिवेशिक नियंत्रण को खतरा होता। ब्रिटिश शासन इसी पर टिका था कि अंग्रेज सबसे ऊपर बने रहें।
फिर भी, ये बोर्ड महत्वपूर्ण थे। इन्होंने भारत के शुरुआती राजनेताओं को काम का अनुभव दिया। आगे चलकर कांग्रेस के नेता बने गोपाल कृष्ण गोखले (Gopal Krishna Gokhale) इसका एक उदाहरण हैं।
प्रस्ताव जारी होने के बाद क्या हुआ?
कोई प्रस्ताव केवल नीति तय करता है। इसके बाद हर प्रांत को स्थानीय शासन के लिए अपना कानून बनाना था। प्रांतों ने 1883 से 1885 के बीच ऐसा किया।
हर प्रांत में नतीजे अलग थे। कुछ प्रांतों ने निर्वाचित सदस्यों को दूसरों की तुलना में अधिक अधिकार दिए। लगभग सभी ने अधिकारियों का मजबूत नियंत्रण बनाए रखा।
इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि सुधार वास्तविक था, लेकिन हर जगह एक जैसा नहीं था। इससे चुनाव की परंपरा शुरू हुई, लेकिन नियंत्रण नहीं सौंपा गया।
1882 का प्रस्ताव आज की पंचायतों से कैसे जुड़ा है?
स्थानीय संस्थाओं को वास्तविक शक्ति आजादी के बाद ही मिली। 73वें संविधान संशोधन ने 1992-93 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया।
हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलने की याद में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सभाओं को संबोधित करते हैं। ग्राम सभाएँ ऐसी बैठकें हैं जहाँ गाँव के वयस्क लोग सड़क, पानी और कल्याणकारी योजनाओं जैसी स्थानीय योजनाओं पर चर्चा करते हैं और फैसले लेते हैं।
इस तरह रिपन (Ripon) का 1882 का प्रयोग एक लंबे सफर का पहला कदम था। आज भी पंचायतें धन के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर हैं। यह उसी पुराने अंतर का नया रूप है।
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रिपन का 1882 का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून था।
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1882 के स्थानीय बोर्डों में ब्रिटिश जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष बना रहा और फैसलों को पलट सकता था।
इल्बर्ट विधेयक, श्वेत विद्रोह
1883 के इल्बर्ट विधेयक में क्या प्रस्ताव था?
इस विधेयक का नाम वायसराय की परिषद के विधि सदस्य कोर्टने इल्बर्ट (Courtenay Ilbert) के नाम पर रखा गया था। इसमें भारतीय न्यायाधीशों को आपराधिक मामलों में यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने का अधिकार देने का प्रस्ताव था।
इससे पहले, किसी अपराध के आरोपी यूरोपीय पर केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही मुकदमा चला सकता था। यह कानून में शामिल नस्ली भेदभाव का नियम था।
कानूनी बदलाव छोटा था। भारतीय न्यायाधीश पहले से ही अच्छी तरह प्रशिक्षित थे। लेकिन इसका प्रतीकात्मक महत्व बड़ा था। विधेयक का संदेश था कि यूरोपीय लोग भारतीय अदालतों से ऊपर नहीं हैं।
विधेयक 2 फरवरी 1883 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल (Imperial Legislative Council) में पेश किया गया था। इसकी एक वजह भारतीय सिविल सेवक बिहारी लाल गुप्ता (Behari Lal Gupta) की पदोन्नति थी। उन्हें बंगाल में सत्र न्यायाधीश बनाया गया था, जहाँ उनकी अदालत में यूरोपीय आरोपियों के मामले आ सकते थे।
भारतीयों ने इस विधेयक को एक कसौटी माना। क्या ब्रिटिश न्याय व्यवस्था सबके साथ समान व्यवहार करेगी, या असमानता सरकारी नीति बनी रहेगी?
इतने छोटे कानूनी बदलाव पर इतना गुस्सा क्यों भड़का?
इस बदलाव ने एक गहरी धारणा को चुनौती दी। यहाँ बसे कई यूरोपीय मानते थे कि वे शासक नस्ल के हैं। किसी भारतीय न्यायाधीश के सामने पेश होना उन्हें अपना ऊँचा दर्जा खोने जैसा लगता था।
इसे कानून के बजाय घमंड और विशेषाधिकारों का सवाल समझें। यहाँ बसे यूरोपीय लोगों को गलत न्याय का डर नहीं था। उन्हें समान न्याय का डर था।
इसीलिए विरोध इतना तीखा था, जबकि इससे बहुत कम मामले प्रभावित होते।
जूरी क्या होती है, और यहाँ उसका महत्व क्यों था?
जूरी आम नागरिकों का एक समूह होता है, जो किसी मामले के तथ्यों पर फैसला करता है। इसके बाद न्यायाधीश कानून लागू करता है।
समझौते के तहत कोई यूरोपीय आरोपी ऐसी जूरी की माँग कर सकता था जिसके कम से कम आधे सदस्य यूरोपीय हों। इसलिए भारतीय न्यायाधीश के सामने भी वह अपने प्रति सहानुभूति रखने वाली जूरी की उम्मीद कर सकता था।
इस तरह समझौते ने एक पुराने विशेषाधिकार को नए नाम से बनाए रखा।
किसने तर्क दिया कि भारत में समान कानून लागू नहीं हो सकता?
सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन (Sir James Fitzjames Stephen) पहले विधि सदस्य रह चुके थे। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश शासन लोगों की सहमति पर नहीं, बल्कि विजय पर टिका था।
इसलिए उन्होंने कहा कि शासक सबके साथ समान व्यवहार करने का दावा नहीं कर सकते। अगर वे सचमुच समानता चाहते हैं, तो उन्हें भारत छोड़ना होगा।
सर विलियम विल्सन हंटर (Sir William Wilson Hunter) ने इसके विपरीत पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन किसी एक समुदाय को मिले विशेषाधिकार खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध था।
इस मुद्दे को याद रखने के लिए यह बहस उपयोगी है। इल्बर्ट विधेयक केवल अदालतों से जुड़ा नहीं था। सवाल यह भी था कि अंग्रेज किस तरह का शासन चलाने का दावा करते थे।
“श्वेत विद्रोह” क्या था?
यहाँ बसे यूरोपीय लोगों, अधिकारियों और एंग्लो-इंडियन प्रेस ने विधेयक के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया। लोगों ने व्यंग्य में इसे कहा “श्वेत विद्रोह (White Mutiny)”.
इस नाम में विडंबना है। विरोधियों ने ऐसी नस्ली नफरत फैलने की चेतावनी दी जैसी 1857 के विद्रोह के बाद नहीं देखी गई थी। अब शासक अपने ही वायसराय के सुधार का विरोध कर रहे थे।
यहाँ बसे यूरोपीय लोगों ने सभाएँ कीं, धन जुटाया और अखबारों का सहारा लिया। अपने विशेषाधिकार बचाने के लिए उन्होंने यूरोपियन एंड एंग्लो-इंडियन डिफेंस एसोसिएशन (European and Anglo-Indian Defence Association) बनाया। खुद रिपन का बहिष्कार किया गया और उनके अपहरण की धमकियाँ भी दी गईं।
28 फरवरी 1883 को कलकत्ता में एक विशाल विरोध सभा हुई।
उन्होंने यह झूठा दावा फैलाया कि यूरोपीय लोगों के मुकदमों की सुनवाई के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
विधेयक के प्रावधान कैसे कमजोर कर दिए गए?
विधेयक आखिरकार 25 जनवरी 1884 को पारित हुआ, लेकिन एक समझौते के साथ। कोई यूरोपीय आरोपी ऐसी जूरी की माँग कर सकता था जिसके कम से कम आधे सदस्य यूरोपीय हों।
इस “जूरी सुरक्षा प्रावधान” ने नस्ल के आधार पर लगी रोक को कुछ कम किया। उसे खत्म नहीं किया।
पीछे हटने से रिपन को अपमानित होना पड़ा। इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने पद छोड़ दिया।
शिक्षित भारतीयों को इससे एक स्पष्ट सीख मिली। विनम्र याचिकाओं से समानता नहीं मिलेगी। इसके लिए संगठित राजनीतिक शक्ति जरूरी थी।
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इल्बर्ट विधेयक आखिरकार 1884 में एक समझौते के साथ पारित हुआ: कोई यूरोपीय आरोपी ऐसी जूरी की माँग कर सकता था जिसके कम से कम आधे सदस्य यूरोपीय हों।
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इल्बर्ट बिल में भारतीय न्यायाधीशों को केवल दीवानी मामलों में यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने की अनुमति देने का प्रस्ताव था।
रिपन सरकार के अन्य सुधार
रिपन ने प्रेस से जुड़ा कौन-सा कानून रद्द किया?
रिपन सरकार ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट (Vernacular Press Act) को 1882 में रद्द किया। लॉर्ड लिटन ने इसे 1878 में पारित किया था।
इस कानून से सरकार को भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों की आवाज़ दबाने का अधिकार मिला था। अंग्रेज़ी अखबार इसके दायरे में नहीं थे। इसलिए भारतीय इसे अन्यायपूर्ण कहते थे।
इस कानून को रद्द करना सरकार के नरम रुख का स्पष्ट संकेत था।
1881 का पहला कारखाना अधिनियम क्या था?
यह 1881 का पहला कारखाना अधिनियम सात वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कारखानों में काम करने पर रोक लगाता था। इसने बच्चों के काम करने के घंटे भी सीमित किए।
यह केवल बड़े कारखानों पर लागू होता था। इसे ठीक से लागू नहीं किया गया। फिर भी, यह भारत का पहला कारखाना कानून था।
ध्यान दें कि इसे रिपन की अपनी सरकार ने पारित किया था। घटनाओं के क्रम से जुड़े प्रश्नों के लिए यह बात ज़रूरी है।
1882 के हंटर आयोग ने क्या किया?
हंटर आयोग ने भारत में शिक्षा की समीक्षा की। इसे 1882 में गठित किया गया था और इसका नाम इसके अध्यक्ष डब्ल्यू. डब्ल्यू. हंटर (W.W. Hunter) के नाम पर रखा गया था।
इसने पहले के 1854 के वुड्स डिस्पैच (Wood’s Despatch)का समर्थन किया। इसने प्राथमिक शिक्षा पर अधिक ध्यान देने पर भी ज़ोर दिया।
व्यवहार में, स्कूलों पर सरकारी खर्च कम ही रहा।
क्या रिपन के कार्यकाल में कोई और स्थायी बदलाव आया?
रिपन के कार्यकाल में 1881 में पहली नियमित अखिल भारतीय जनगणना हुई। इसके बाद हर दस वर्ष में जनगणना होने लगी।
इससे पता चलता है कि उनका कार्यकाल केवल बड़े राजनीतिक संघर्षों तक सीमित नहीं था। इस दौरान आधुनिक शासन के साधन भी विकसित हुए।
स्रोत: इंडिया स्टैट स्टोरी (India Stat Story): भारत की पहली एक साथ हुई जनगणना, 1881; ईबीएससीओ रिसर्च स्टार्टर्स (EBSCO Research Starters): इल्बर्ट बिल (वायसराय के रूप में रिपन का उद्देश्य).
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वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट रिपन ने पारित किया था और लिटन ने रद्द किया था।
रिपन से कांग्रेस तक
इल्बर्ट बिल ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना का रास्ता कैसे तैयार किया?
1883 से पहले इंडियन एसोसिएशन (Indian Association) और उससे पुरानी बॉम्बे एसोसिएशन (Bombay Association) जैसे संगठन मौजूद थे। लेकिन वे स्थानीय और कमज़ोर थे।
इल्बर्ट बिल की विफलता ने एक कठोर सच सामने रखा। केवल एक अखिल भारतीय संगठन ही मज़बूती से अंग्रेज़ों का सामना कर सकता था।
दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। इसके संस्थापकों में सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी ए. ओ. ह्यूम (A.O. Hume) के साथ डब्ल्यू. सी. बनर्जी (W.C. Bonnerjee) और दादाभाई नौरोजी (Dadabhai Naoroji) जैसे भारतीय नेता शामिल थे।
इतिहासकार इस संबंध को लेकर सावधानी बरतते हैं। शिक्षा, प्रेस और आर्थिक असंतोष ने भी कांग्रेस की स्थापना में भूमिका निभाई। लेकिन 1883 और 1885 की इन घटनाओं के बीच इतना कम अंतर था कि इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।
ब्रिटिश भारत में नस्लीय भेदभाव ने कानून को कैसे प्रभावित किया?
ब्रिटिश भारत की कानूनी व्यवस्था में नस्लीय भेदभाव मौजूद था। केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही किसी यूरोपीय का मुकदमा सुन सकता था।
इससे भारत में बसे यूरोपीय लोगों को भारतीय अदालतों से बचाव मिलता था। वे खुद को भारतीय कानून से ऊपर समझते थे।
1884 के समझौते के बाद भी यूरोपीय लोग ऐसी जूरी की माँग कर सकते थे जिसमें अधिकतर सदस्य यूरोपीय हों।
“भारतीयों के लिए समान न्याय” राष्ट्रीय आंदोलन की एक बुनियादी माँग बन गई। भारतीयों ने समझ लिया कि समानता पाने के लिए संघर्ष करना होगा, यह अपने आप नहीं मिलेगी।
वायसरायों में रिपन का क्या स्थान था?
रिपन का कार्यकाल दो अधिक कठोर दौरों के बीच आता है। उनसे पहले लॉर्ड लिटन (1876-1880) आए थे, जिन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया था।
उनके बाद लॉर्ड डफरिन आए, जो कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय थे। बाद में लॉर्ड कर्ज़न आए, जिन्हें 1905 के बंगाल विभाजन के लिए याद किया जाता है।
इसलिए रिपन दो अधिक सख्त दौरों के बीच एक उदार सुधारक के रूप में दिखाई देते हैं।
| वर्ष | घटना | इसका महत्व |
|---|---|---|
| 1878 | वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट (लिटन) | भारतीय भाषाओं के अखबारों की आवाज़ दबाई गई |
| 1880 | रिपन वायसराय बने | नरम रुख की शुरुआत हुई |
| 1881 | पहला कारखाना अधिनियम | बाल श्रम पर सीमाएँ लगाई गईं |
| 1882 | स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव; प्रेस एक्ट रद्द; हंटर आयोग | निर्वाचित बोर्डों की शुरुआत हुई |
| 1883 | इल्बर्ट बिल पेश किया गया | यूरोपीय बसने वालों का विरोध शुरू |
| 1884 | जूरी संबंधी सुरक्षा प्रावधान के साथ विधेयक पारित | नस्लीय भेदभाव की बाधा केवल कुछ कम हुई |
| 1885 | कांग्रेस का पहला अधिवेशन | अखिल भारतीय आवाज़ का उदय |
परीक्षा के लिए यह सब कैसे याद रखूँ?
तीन शब्द याद रखें: बोर्ड, बिल, संस्था। बोर्ड से मतलब 1882 के स्थानीय बोर्ड हैं। बिल से मतलब 1883 का इल्बर्ट बिल (Ilbert Bill) है। संस्था से मतलब 1885 में बनी कांग्रेस है।
फिर दो सीख जोड़ें। बोर्डों का ढाँचा तो था, लेकिन अधिकार नहीं थे। बिल ने दिखाया कि नस्लीय भेदभाव कानून को प्रभावित करता था।
अंत में, अतीत और वर्तमान को जोड़ें। ढाँचे और वास्तविक अधिकारों के बीच यही अंतर आज भी पंचायतों में दिखाई देता है।
जाँच 7
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में 72 प्रतिनिधियों के साथ हुआ था।
आज के भारत में इसकी झलक
क्या रिपन के समय की समस्याएँ आज भी मौजूद हैं?
हाँ, एक नए रूप में। 2025 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने राज्यों को “सरपंच पति” प्रथा पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।
इस प्रथा में महिला सरपंच चुनी जाती है, लेकिन पर्दे के पीछे उसका पति या कोई अन्य पुरुष रिश्तेदार पद का कामकाज चलाता है।
नगर निकाय चुनावों में बार-बार देरी भी ऐसी ही चिंता पैदा करती है। राज्य सरकारें स्थानीय सरकारों को अपने नियंत्रण में रख सकती हैं।
दोनों में रिपन के 1882 के बोर्डों जैसी स्थिति दिखाई देती है। संस्था और चुनाव तो मौजूद हैं। लेकिन वास्तविक सत्ता पर अब भी कोई और कब्ज़ा कर सकता है या उसे सौंपने से रोका जा सकता है।
जाँच 8
“सरपंच पति” की समस्या स्थानीय शासन में ढाँचा होने, लेकिन वास्तविक अधिकार न होने का एक आधुनिक उदाहरण है।
परीक्षा में भ्रमित करने वाले बिंदु
रिपन, 1882 और मैग्ना कार्टा (Magna Carta)। NDA & NA (I) 2025 (Q67) में पूछा गया कि स्थानीय स्वशासन पर 1882 का प्रस्ताव किससे जुड़ा है। उत्तर है लॉर्ड रिपन (Lord Ripon)। मूल प्रश्न देखें.
इल्बर्ट बिल के प्रभाव को बढ़ा-चढ़ाकर न समझें। CDS (I) 2017 (Q57) में पूछा गया कि बिल के बारे में कौन-से कथन सही थे। इसमें आपराधिक मामलों पर सीमित अधिकार-क्षेत्र का प्रावधान था और इसे यूरोपीय बसने वालों के विरोध का सामना करना पड़ा। इसने यूरोपीय लोगों पर पूरा न्यायिक अधिकार नहीं दिया था। मूल प्रश्न देखें.
आपराधिक मामले, सभी मामले नहीं। NDA & NA (II) 2017 (Q86) में पूछा गया कि बिल में क्या प्रस्ताव था। सटीक तथ्य यह है कि प्रस्ताव आपराधिक मामलों से संबंधित था। मूल प्रश्न देखें.
हंटर आयोग (Hunter Commission)। CDS (I) 2020 (Q105) में इस पर प्रश्न पूछा गया था। इसने 1854 के वुड के शिक्षा संबंधी निर्देश-पत्र (Wood’s Despatch) का समर्थन किया और प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया। मूल प्रश्न देखें.
कालक्रम। CDS (II) 2019 (Q21) में चार घटनाओं का सही क्रम पूछा गया था। ये थीं कॉर्नवालिस संहिता (Cornwallis Code) (1793), वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम (Vernacular Press Act) (1878), पहला कारखाना अधिनियम (First Factory Act) (1881) और मॉर्ले-मिंटो सुधार (Morley-Minto reforms) (1909)। मूल प्रश्न देखें.
सुधारकों के बीच भ्रम न करें। 1835 का शिक्षा संबंधी विवरण-पत्र (Minute on Education) मैकाले (Macaulay) ने लिखा था, रिपन ने नहीं। वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम लिटन (Lytton) ने पारित किया था। इल्बर्ट बिल रिपन से जुड़ा है, कर्ज़न (Curzon) से नहीं।
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